यूपी विधवा पुनर्विवाह योजना 2026: विधवा महिला से शादी करने पर मिलेंगे ₹11,000, ऐसे करें आवेदन
समाज में महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं में से एक बेहद महत्वपूर्ण योजना ‘विधवा पुनर्विवाह योजना’ (Widow Remarriage Scheme) है। इस योजना के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी निराश्रित या विधवा महिला से विवाह (शादी) करता है, तो राज्य सरकार द्वारा नवदंपत्ति को प्रोत्साहन के रूप में 11,000 रुपये (ग्यारह हज़ार रुपये) की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विधवा महिलाओं को समाज में दोबारा सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करना है।
योजना के लिए पात्रता और आवश्यक शर्तें (Eligibility Criteria)
- महिला और पुरुष दोनों उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी होने चाहिए।
- विवाह के समय महिला की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- महिला के पहले पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) होना अनिवार्य है।
- शादी को कानूनी रूप से पंजीकृत (Marriage Registration) होना चाहिए।
- दंपत्ति को विवाह के बाद एक साथ रहते हुए योजना के लिए आवेदन करना होगा।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
- पति और पत्नी दोनों का आधार कार्ड।
- महिला के पहले पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र (Marriage Certificate)।
- उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)।
- पति और पत्नी का एक जॉइंट बैंक खाता (Joint Bank Passbook)।
- दोनों की पासपोर्ट साइज और शादी की एक संयुक्त फोटो।
विधवा महिला से शादी करने पर ₹11,000 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको महिला कल्याण विभाग / विवाह अनुदान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया नीचे दी गई है:
- स्टेप 1: सबसे पहले नीचे दिए गए महत्वपूर्ण लिंक सेक्शन से ‘विवाह अनुदान पोर्टल’ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- स्टेप 2: होमपेज पर ‘नया पंजीकरण’ (New Registration) विकल्प पर क्लिक करें।
- स्टेप 3: अपनी जाति/वर्ग के अनुसार सही फॉर्म का चयन करें।
- स्टेप 4: फॉर्म में महिला (आवेदिका) की जानकारी, पति की जानकारी और शादी का विवरण सही-सही भरें।
- स्टेप 5: मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों (जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार और फोटो) को स्कैन करके सही साइज में अपलोड करें।
- स्टेप 6: बैंक खाते का विवरण (जिसमें सहायता राशि आएगी) दर्ज करें और फॉर्म को ‘Final Submit’ कर दें।
- स्टेप 7: सबमिट करने के बाद रसीद का प्रिंट आउट निकाल लें और उसे संबंधित दस्तावेजों के साथ अपने जिला प्रोबेशन अधिकारी (DPO) या समाज कल्याण विभाग में जमा कर दें। सत्यापन के बाद राशि आपके खाते में भेज दी जाएगी।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
सवाल: क्या यह 11 हज़ार रुपये नकद मिलते हैं?
जवाब: नहीं, योजना की राशि सीधे लाभार्थी (पति-पत्नी) के जॉइंट बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है।
सवाल: क्या शादी के कितने भी साल बाद आवेदन किया जा सकता है?
जवाब: नहीं, योजना का लाभ लेने के लिए विवाह होने के कुछ समय (नियमों के अनुसार) के भीतर ही पंजीकरण और आवेदन करना अनिवार्य होता है।
सवाल: क्या सभी जातियों (Castes) के लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं?
जवाब: जी हाँ, यह योजना सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक सभी वर्गों के लिए खुली है।
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