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UP कन्या सुमंगला योजना 2026: बेटियों को मिलेंगे ₹25,000, ऑनलाइन आवेदन, पात्रता और पूरी जानकारी

UP कन्या सुमंगला योजना 2026: बेटियों को मिलेंगे ₹25,000, ऑनलाइन आवेदन, पात्रता और पूरी जानकारी

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें स्वावलंबी (आत्मनिर्भर) बनाने के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना’ (Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana – MKSY) का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। महिला कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित इस योजना के माध्यम से एक बेटी के जन्म लेने से लेकर उसकी उच्च शिक्षा (स्नातक/Graduation) तक का पूरा खर्च सरकार द्वारा उठाया जाता है।

वर्ष 2026 में इस योजना को और भी अधिक लाभकारी बना दिया गया है। पहले इस योजना के तहत बालिकाओं को कुल ₹15,000 की आर्थिक सहायता दी जाती थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस राशि को बढ़ाकर ₹25,000 (पच्चीस हजार रुपये) कर दिया है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से अलग-अलग 6 चरणों में भेजी जाती है। यदि आपके घर में भी बेटी है, तो आप इस योजना का लाभ उठाने के लिए आधिकारिक पोर्टल (mksy.up.gov.in) के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आइए इस योजना के 6 चरणों, पात्रता, आवश्यक दस्तावेजों और आवेदन प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं।

योजना के लाभ: कब और कितना पैसा मिलेगा? (6 Stages of Benefit)

कन्या सुमंगला योजना की कुल ₹25,000 की राशि एक साथ नहीं दी जाती है, बल्कि इसे बेटी की उम्र और शिक्षा के स्तर के आधार पर 6 अलग-अलग चरणों (श्रेणियों) में विभाजित किया गया है:

चरण (Stage) लाभ मिलने का समय और विवरण सहायता राशि
प्रथम चरण
(श्रेणी-1)
बालिका के जन्म पर: नवजात बच्ची के जन्म लेने के 6 महीने के भीतर आवेदन करने पर। ₹5,000/-
द्वितीय चरण
(श्रेणी-2)
टीकाकरण पूर्ण होने पर: जब बालिका 1 वर्ष की हो जाए और उसके सभी अनिवार्य टीके (Immunization) लग चुके हों। ₹2,000/-
तृतीय चरण
(श्रेणी-3)
कक्षा 1 में प्रवेश पर: जब बच्ची स्कूल जाना शुरू करे और पहली कक्षा (Class 1) में उसका दाखिला (Admission) हो जाए। ₹3,000/-
चतुर्थ चरण
(श्रेणी-4)
कक्षा 6 में प्रवेश पर: बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर यह आर्थिक सहायता दी जाती है। ₹3,000/-
पंचम चरण
(श्रेणी-5)
कक्षा 9 में प्रवेश पर: जब बच्ची हाई स्कूल स्तर यानी कक्षा 9 में एडमिशन लेती है। ₹5,000/-
षष्ठम चरण
(श्रेणी-6)
उच्च शिक्षा (डिग्री/डिप्लोमा) में प्रवेश पर: बच्ची के कक्षा 10 या 12 पास करने के बाद किसी भी 2 वर्षीय या अधिक के डिप्लोमा/डिग्री कोर्स में प्रवेश लेने पर। ₹7,000/-
कुल धनराशि (Total Amount): ₹25,000/-

योजना के लिए आवश्यक पात्रता (Eligibility Criteria)

कन्या सुमंगला योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:

  • मूल निवास: आवेदक का परिवार उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए और उनके पास यूपी का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • आय सीमा: लाभार्थी परिवार की कुल वार्षिक आय ₹3,00,000 (तीन लाख रुपये) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • परिवार में बच्चों की संख्या: इस योजना का लाभ एक परिवार की अधिकतम दो (2) बालिकाओं को ही मिल सकता है। साथ ही, परिवार में अधिकतम दो ही बच्चे होने चाहिए।
  • जुड़वा बच्चों की स्थिति: यदि किसी महिला को पहले प्रसव में बालिका है और दूसरे प्रसव में जुड़वा (Twin) बालिकाएं होती हैं, तो ऐसी विशेष स्थिति में परिवार की तीनों बालिकाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
  • गोद ली हुई बच्ची: यदि किसी परिवार ने कोई अनाथ बच्ची गोद (Adopt) ली है, तो वह भी इस योजना के लिए पात्र होगी, बशर्ते परिवार के कुल बच्चों की संख्या 2 से अधिक न हो।

ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की पीडीएफ (PDF) या फोटो (JPG) स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करनी होगी:

  • माता और पिता का आधार कार्ड।
  • बालिका का जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)।
  • यदि बच्ची बड़ी है (स्कूल जा रही है), तो बालिका का आधार कार्ड।
  • परिवार का वार्षिक आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)।
  • उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)।
  • बैंक पासबुक की स्पष्ट फोटोकॉपी (खाता माता, पिता या बालिका के नाम पर हो सकता है)।
  • एक ₹10 के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (Affidavit)।
  • बालिका की नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो (और माता-पिता के साथ एक संयुक्त (Joint) फोटो)।
  • बालिका का टीकाकरण कार्ड (द्वितीय चरण के लिए) और स्कूल में एडमिशन की रसीद/प्रमाण (तृतीय से षष्ठम चरण के लिए)।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Process)

  1. आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ: सबसे पहले महिला कल्याण विभाग की वेबसाइट mksy.up.gov.in पर जाएँ।
  2. नागरिक सेवा पोर्टल: होमपेज पर ‘Citizen Service Portal’ (नागरिक सेवा पोर्टल – यहाँ आवेदन करें) के विकल्प पर क्लिक करें।
  3. सहमति और रजिस्ट्रेशन: सभी नियम व शर्तें पढ़ें और ‘I Agree’ पर टिक करके आगे बढ़ें। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। इसमें पिता/माता का नाम, मोबाइल नंबर और आधार डिटेल्स डालकर ‘Send OTP’ पर क्लिक करें।
  4. लॉगिन करें: रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद आपके मोबाइल पर एक लॉगिन आईडी (Login ID) और पासवर्ड आ जाएगा। इसे डालकर पोर्टल में लॉगिन करें।
  5. बेटी का विवरण जोड़ें: लॉगिन करने के बाद ‘Add Beneficiary’ पर क्लिक करें और अपनी बच्ची का पूरा विवरण भरें।
  6. चरण (Stage) चुनें: अब आप उस ‘श्रेणी/चरण’ का चयन करें जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं (जैसे जन्म के लिए, या कक्षा 1 में प्रवेश के लिए)।
  7. दस्तावेज अपलोड और सबमिट: मांगे गए सभी ओरिजिनल दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें और फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद एक एप्लीकेशन नंबर (Application Number) मिलेगा जिससे आप स्टेटस चेक कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण डायरेक्ट लिंक्स (Important Direct Links)

सर्विस का नाम (Service Name) डायरेक्ट लिंक (Click Here)
ऑनलाइन आवेदन करें (New Registration) यहाँ क्लिक करें
आवेदक लॉगिन (Applicant Login) यहाँ क्लिक करें
शपथ पत्र का प्रारूप डाउनलोड करें (Affidavit Format PDF) यहाँ क्लिक करें
फोटो/दस्तावेज रिसाइज़र और उपयोगी टूल्स (Image Resizer) यहाँ क्लिक करें
आधिकारिक वेबसाइट (Official Website) यहाँ क्लिक करें

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q1. कन्या सुमंगला योजना की सहायता राशि ₹15,000 है या ₹25,000?

उत्तर: वर्ष 2024-2025 के नए वित्तीय बजट और आदेशानुसार, अब इस योजना की कुल सहायता राशि को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया गया है। यह बढ़ी हुई राशि अप्रैल 2024 के बाद से लागू हो चुकी है।

Q2. क्या लड़कों (Boys) को भी इस योजना का लाभ मिलेगा?

उत्तर: नहीं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ‘कन्या सुमंगला योजना’ विशेष रूप से केवल बालिकाओं (बेटियों) के विकास और शिक्षा के लिए है। लड़कों के लिए यह योजना नहीं है।

Q3. मेरी तीन बेटियां हैं, क्या मुझे तीनों के लिए पैसा मिलेगा?

उत्तर: सामान्य तौर पर एक परिवार की अधिकतम दो (2) बेटियों को ही इस योजना का लाभ मिलता है। लेकिन यदि आपकी पहली बेटी है और दूसरे प्रसव (Second Delivery) में जुड़वा बेटियां (Twin Girls) पैदा होती हैं, तो इस विशेष स्थिति में तीनों बेटियों को योजना का लाभ दिया जाएगा।

Q4. योजना का पैसा किस बैंक खाते में आता है?

उत्तर: बालिका के नाबालिग (Minor) होने की स्थिति में सहायता राशि उसकी माता (Mother) के बैंक खाते में भेजी जाती है। माता के न होने पर पिता के खाते में, और बालिका के बालिग हो जाने पर यह सीधे बालिका के आधार लिंक (DBT) बैंक खाते में भेजी जाती है।

Q5. क्या इस योजना के लिए कोई आवेदन शुल्क देना पड़ता है?

उत्तर: बिल्कुल नहीं! यह उत्तर प्रदेश सरकार की एक निःशुल्क कल्याणकारी योजना है। आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या आवेदन करने के लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना होता है।

अस्वीकरण (Disclaimer): यह लेख नागरिकों को उत्तर प्रदेश सरकार की योजना के प्रति जागरूक करने के लिए लिखा गया है। योजना के नियमों में सरकार द्वारा बदलाव किए जा सकते हैं, इसलिए आवेदन करने से पहले महिला कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (mksy.up.gov.in) का अवलोकन अवश्य करें।