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PMFME योजना 2026: खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing) उद्योग के लिए 10 लाख तक की सब्सिडी, ऑनलाइन आवेदन और पूरी जानकारी

PMFME योजना 2026: खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing) उद्योग के लिए 10 लाख तक की सब्सिडी, ऑनलाइन आवेदन और पूरी जानकारी

भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) द्वारा ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ (Aatmanirbhar Bharat) के अंतर्गत देश के असंगठित क्षेत्र के छोटे उद्यमियों, किसानों और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के लिए एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही है, जिसका नाम है PMFME योजना (Pradhan Mantri Formalisation of Micro food processing Enterprises)। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के गांवों और कस्बों में चलने वाले छोटे खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing) व्यवसायों को तकनीकी, वित्तीय और व्यावसायिक सहायता प्रदान करके उन्हें एक सफल ब्रांड बनाना है।

यदि आप अपने घर या गांव से कोई छोटा व्यवसाय जैसे— मसाला चक्की, आटा चक्की, पापड़ बनाना, अचार बनाना, बेकरी, बेकरी उत्पाद, जैम-जेली, जूस, दूध से बने उत्पाद (Dairy Products), गुड़ या स्नैक्स बनाने का काम करते हैं या नया शुरू करना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। सरकार इस योजना के तहत उद्योग स्थापित करने और मशीनें खरीदने के लिए 35% तक की बंपर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी (अधिकतम 10 लाख रुपये) दे रही है। इसका मतलब है कि आपको कुल प्रोजेक्ट लागत का एक बड़ा हिस्सा सरकार की तरफ से अनुदान के रूप में मिल जाएगा जिसे वापस नहीं करना है। इस लेख में हम PMFME योजना 2026 के लाभ, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझेंगे।

‘एक जिला एक उत्पाद’ (ODOP) और PMFME का संबंध

PMFME योजना ‘एक जिला एक उत्पाद’ (One District One Product – ODOP) दृष्टिकोण पर आधारित है। हर जिले का अपना एक विशेष उत्पाद होता है (जैसे किसी जिले का आम, किसी का मखाना, किसी का आंवला या मसाले)। यदि आप अपने जिले के ODOP उत्पाद से जुड़ा हुआ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाते हैं, तो सरकार आपको सब्सिडी, ट्रेनिंग और मार्केटिंग में विशेष प्राथमिकता और अतिरिक्त सुविधाएँ प्रदान करती है। हालाँकि, यदि आपका व्यवसाय ODOP के अलावा किसी अन्य खाद्य उत्पाद से जुड़ा है, तब भी मौजूदा उद्योगों को विस्तार के लिए पूरा लाभ दिया जाता है।

PMFME योजना के मुख्य लाभ और वित्तीय सहायता (Subsidies & Benefits)

इस योजना के तहत केवल लोन ही नहीं, बल्कि उद्योग को खड़ा करने के लिए कई तरह की वित्तीय और तकनीकी मदद दी जाती है:

लाभ का विवरण (Benefit Details) अनुदान/सहायता राशि (Subsidy Amount)
  • क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी (Grant): नया उद्योग लगाने या पुरानी मशीनों को अपग्रेड करने के लिए।
कुल प्रोजेक्ट लागत का 35%
(अधिकतम ₹10 लाख तक की सब्सिडी)
  • वर्किंग कैपिटल (Seed Capital): स्वयं सहायता समूह (SHG) के सदस्यों को छोटे उपकरण खरीदने और वर्किंग कैपिटल के लिए।
₹40,000 प्रति सदस्य
(SHG को प्रदान किया जाएगा)
  • ब्रांडिंग और मार्केटिंग समर्थन: अपने उत्पाद की अच्छी पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केट में पहचान बनाने के लिए (FPO/SHG/Co-operatives हेतु)।
कुल खर्च का 50% अनुदान

कौन आवेदन कर सकता है? (Eligibility Criteria 2026)

PMFME योजना का लाभ लेने के लिए कुछ बुनियादी शर्तें पूरी करनी होती हैं:

  • उद्यमी का प्रकार: व्यक्तिगत उद्यमी (Proprietorship), पार्टनरशिप फर्म, किसान उत्पादक संगठन (FPO), को-ऑपरेटिव्स (सहकारी समितियां), और स्वयं सहायता समूह (SHG) आवेदन कर सकते हैं।
  • मौजूदा और नए उद्योग: पहले से चल रहे छोटे खाद्य उद्योग जो अपना विस्तार (Upgradation) करना चाहते हैं, वे पात्र हैं। साथ ही, ODOP के तहत नए स्टार्टअप्स भी आवेदन कर सकते हैं।
  • आयु सीमा: आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • शैक्षिक योग्यता: व्यक्तिगत आवेदक का कम से कम 8वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है।
  • परिवार की शर्त: एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति (मुखिया, पति/पत्नी या आश्रित) इस वित्तीय सहायता का लाभ उठा सकता है।

आवश्यक दस्तावेज (Required Documents for PMFME)

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और लोन अप्रूवल के लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज (पीडीएफ/जेपीजी में स्कैन) होने चाहिए:

  • आवेदक का आधार कार्ड और पैन कार्ड।
  • शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र (8वीं/10वीं/12वीं की मार्कशीट)।
  • निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
  • बैंक खाते का विवरण (पासबुक या कैंसल चेक)।
  • उद्योग का स्थान / पते का प्रमाण (बिजली बिल या रेंट एग्रीमेंट)।
  • उद्यम पंजीकरण (Udyam Registration) या MSME सर्टिफिकेट (यदि पहले से है)।
  • एक विस्तृत DPR (Detailed Project Report)। (घबराएं नहीं, पोर्टल पर ही आपको DPR बनाने में मदद मिल जाती है या जिला संसाधन व्यक्ति-DRP इसमें आपकी मुफ्त मदद करते हैं)।

PMFME योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Process)

  1. आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ: सबसे पहले PMFME के आधिकारिक वेब पोर्टल (pmfme.mofpi.gov.in) पर जाएं। (डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है)।
  2. नया रजिस्ट्रेशन करें: होमपेज पर ‘Login’ के अंतर्गत ‘Applicant Registration’ या ‘Register New User’ पर क्लिक करें।
  3. विवरण भरें: अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, राज्य और जिले का चयन करें। आपके मोबाइल पर OTP आएगा, उसे दर्ज करके अपना अकाउंट वेरिफाई करें।
  4. आवेदन फॉर्म (Application Form): लॉगिन करने के बाद, अपनी व्यक्तिगत जानकारी, व्यवसाय का विवरण, ODOP उत्पाद का नाम और वित्तीय (लोन) आवश्यकताओं की डिटेल भरें।
  5. DPR और दस्तावेज अपलोड: अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) पोर्टल पर जनरेट करें और सभी मांगे गए स्कैन दस्तावेजों को सही साइज़ में अपलोड करें।
  6. फाइनल सबमिट: फॉर्म को अच्छी तरह जांच कर सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म जिले के नोडल अधिकारी (DNO) और DRP (District Resource Person) के पास जाएगा।
  7. लोन अप्रूवल: DRP आपके प्रोजेक्ट की भौतिक जांच और मार्गदर्शन करेंगे। रिपोर्ट सही पाए जाने पर फॉर्म बैंक को भेज दिया जाएगा और बैंक द्वारा आपका लोन और सब्सिडी अप्रूव कर दी जाएगी।

महत्वपूर्ण डायरेक्ट लिंक्स (Direct Official Links)

सर्विस का नाम (Service Name) डायरेक्ट लिंक (Click Here)
नया रजिस्ट्रेशन करें (Apply Now / New Registration) यहाँ क्लिक करें
आवेदक लॉगिन करें (Applicant Login) यहाँ क्लिक करें
अपने जिले का ODOP उत्पाद चेक करें (Check ODOP List) यहाँ क्लिक करें
फोटो, सिग्नेचर व डॉक्यूमेंट रिसाइज़र टूल्स (Premium Tools) उपयोगी टूल्स लिंक
PMFME आधिकारिक वेबसाइट (Official Website) यहाँ क्लिक करें

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q1. क्या 10 लाख रुपये की सब्सिडी मेरे बैंक खाते में सीधे आएगी?

उत्तर: नहीं। यह ‘क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी’ है। सब्सिडी की राशि बैंक द्वारा अप्रूव होने के बाद आपके लोन खाते (Loan Account) में एक रिज़र्व फण्ड के रूप में जमा कर दी जाती है। 3 साल तक सही ढंग से व्यवसाय चलाने और लोन चुकाने के बाद यह सब्सिडी आपके लोन के मूलधन (Principal Amount) में समायोजित (Adjust) कर दी जाती है।

Q2. मेरा व्यवसाय ODOP उत्पाद की लिस्ट में नहीं है, क्या मुझे लाभ मिलेगा?

उत्तर: जी हाँ। यदि आपका खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (Food Processing Unit) पहले से चल रहा है और आप उसका विस्तार (Upgradation) करना चाहते हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं। केवल नए (New) स्टार्टअप्स के मामले में ODOP उत्पादों को प्राथमिकता दी जाती है।

Q3. DPR (Detailed Project Report) बनाने में मेरी मदद कौन करेगा?

उत्तर: सरकार ने हर जिले में DRP (District Resource Person) नियुक्त किए हैं। इनका काम ही आपको योजना की जानकारी देना, ऑनलाइन फॉर्म भरवाना और आपकी DPR तैयार करवाना है। इस मदद के लिए DRP आपसे कोई फीस नहीं ले सकते; उन्हें सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है।

Q4. PMFME योजना में अपना अंशदान (Margin Money) कितना देना होता है?

उत्तर: योजना के नियमों के अनुसार, प्रोजेक्ट की कुल लागत का कम से कम 10% अंशदान (Margin Money) आपको अपनी जेब से लगाना होता है। 35% सरकार सब्सिडी देती है और बाकी बचे 55% का बैंक द्वारा लोन (Term Loan) कर दिया जाता है।

Q5. क्या कपड़े, फर्नीचर या हार्डवेयर उद्योग के लिए यह योजना है?

उत्तर: बिल्कुल नहीं। PMFME का पूरा नाम ही Micro ‘Food’ Processing Enterprises है। यह योजना केवल और केवल खाने-पीने की चीज़ों से जुड़े उद्योगों (जैसे आटा, दाल, तेल, मसाले, पापड़, जूस, दूध, बेकरी आदि) के लिए ही है।

अस्वीकरण (Disclaimer): यह लेख छोटे उद्यमियों और किसानों को भारत सरकार की योजना के प्रति जागरूक करने के लिए लिखा गया है। आवेदन करने से पहले सटीक नियमों और दिशा-निर्देशों के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट (pmfme.mofpi.gov.in) का अवलोकन अवश्य करें।