यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) 2026: पति/मुखिया की मृत्यु पर 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता, ऑनलाइन आवेदन और पूरी जानकारी

उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्य के गरीब, असहाय और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को एक बड़ा संबल प्रदान करने के लिए ‘राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना’ (National Family Benefit Scheme – NFBS) का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। किसी भी परिवार में मुख्य कमाने वाले व्यक्ति (चाहे वह पति हो या घर का कोई अन्य मुखिया) की अचानक मृत्यु हो जाना पूरे परिवार के लिए एक बड़ा भावनात्मक और आर्थिक झटका होता है। ऐसे कठिन समय में परिवार को तुरंत आर्थिक सहायता पहुँचाने और उन्हें भुखमरी से बचाने के उद्देश्य से यूपी सरकार द्वारा यह कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है।
इस योजना के अंतर्गत यदि परिवार के मुख्य अर्जक (कमाने वाले सदस्य) की आकस्मिक या प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी (विधवा महिला) या परिवार के मुख्य आश्रित सदस्य को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 30,000 रुपये (तीस हजार रुपये) की एकमुश्त आर्थिक सहायता (Grant) प्रदान की जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है, जिससे बीच में किसी भी बिचौलिए की कोई गुंजाइश नहीं रहती। वर्ष 2026 में इस योजना की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन, तेज और पारदर्शी बना दिया गया है। आइए इस योजना के लाभ, पात्रता, जरूरी कागजात और ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के प्रमुख लाभ (Benefits of NFBS UP)
- आर्थिक सुरक्षा: परिवार के मुख्य कमाने वाले के निधन के बाद आश्रितों को तुरंत 30,000 रुपये की नकद सहायता मिलती है, जिससे वे अपना जीवन यापन दोबारा शुरू कर सकते हैं।
- सीधे बैंक खाते में पैसा (DBT): सहायता राशि सीधे आवेदक (विधवा या आश्रित) के आधार लिंक बैंक खाते में भेजी जाती है।
- पारदर्शी प्रक्रिया: पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। आप घर बैठे आवेदन कर सकते हैं और पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन का लाइव स्टेटस (Track Status) भी चेक कर सकते हैं।
- निःशुल्क आवेदन: इस योजना के लिए सरकारी पोर्टल पर आवेदन करने का कोई भी शुल्क नहीं है।
आवश्यक पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria 2026)
इस योजना का लाभ केवल वास्तविक और जरूरतमंद परिवारों को मिले, इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने कुछ स्पष्ट नियम और शर्तें निर्धारित की हैं:
- मृतक की आयु: सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि मृत्यु के समय मृतक (कमाने वाले मुखिया) की आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। (60 वर्ष से अधिक आयु होने पर लाभ नहीं मिलेगा)।
- आय सीमा (Income Limit): यह योजना केवल गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए है। आवेदक परिवार की कुल वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में ₹56,460 और ग्रामीण क्षेत्र में ₹46,080 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- समय सीमा (Time Limit): मृतक की मृत्यु की तिथि से 1 वर्ष (365 दिन) के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। एक साल बीत जाने के बाद किया गया आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
- मूल निवास: मृतक और आवेदक दोनों उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी होने चाहिए।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन कॉपी (PDF/JPG) तैयार रखनी होगी:
| दस्तावेज का नाम | महत्वपूर्ण विवरण (Details) |
|---|---|
| मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) |
नगर निगम, नगर पालिका या ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया कंप्यूटराइज्ड मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य है। |
| आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) |
तहसीलदार द्वारा जारी आवेदक (आश्रित) के नाम का आय प्रमाण पत्र (निर्धारित आय सीमा के भीतर)। |
| आयु प्रमाण पत्र (Age Proof of Deceased) |
मृतक की उम्र साबित करने के लिए उनका आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल, वोटर आईडी या जन्म प्रमाण पत्र। |
| आवेदक का आधार और बैंक खाता | आवेदक का आधार कार्ड और राष्ट्रीयकृत बैंक की पासबुक (जिसमें आधार और NPCI लिंक हो)। आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो। |
| FIR / पोस्टमार्टम रिपोर्ट (केवल दुर्घटना के मामले में) |
यदि मृत्यु दुर्घटना, आत्महत्या, हत्या या किसी अप्राकृतिक कारण से हुई है, तो पुलिस की FIR और पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगाना अनिवार्य है। |
NFBS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Process)
- आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ: सबसे पहले समाज कल्याण विभाग के आधिकारिक NFBS पोर्टल (nfbs.upsdc.gov.in) पर जाएँ। (लिंक नीचे दिया गया है)।
- नया पंजीकरण (New Registration): होमपेज पर ‘नया पंजीकरण / New Registration’ के विकल्प पर क्लिक करें।
- विवरण भरें: आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलेगा। इसमें अपना (आवेदक का) विवरण, बैंक खाते का विवरण, और मृतक का विवरण (मृत्यु का कारण, मृत्यु की तिथि, व्यवसाय आदि) सावधानीपूर्वक भरें।
- दस्तावेज अपलोड करें: फॉर्म भरने के बाद, मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेजों (जैसे- आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, फोटो और हस्ताक्षर) को सही साइज (आमतौर पर 100KB के अंदर) में अपलोड करें।
- कैप्चा और सबमिट: घोषणा पत्र पर टिक करें, कैप्चा कोड डालें और ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर (Registration No.) मिल जाएगा।
- फाइनल सबमिट (Final Submit): रजिस्ट्रेशन के बाद पोर्टल पर दोबारा लॉगिन करें और फॉर्म को ‘Final Submit’ करें। फाइनल प्रिंटआउट निकाल लें।
- हार्ड कॉपी जमा करें (Offline Submission): ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, फाइनल प्रिंटआउट के साथ सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करें और 7 दिनों के भीतर अपने जिले के समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) या एसडीएम (SDM) कार्यालय / तहसील में जाकर भौतिक रूप से जमा कर दें।
महत्वपूर्ण डायरेक्ट लिंक्स (Direct Service Links)
आवेदन करने, स्टेटस चेक करने और पीडीएफ डाउनलोड करने के सभी आधिकारिक लिंक्स यहाँ दिए गए हैं:
| महत्वपूर्ण सेवाएँ (Service Name) | डायरेक्ट लिंक (Click Here) |
|---|---|
| नया पंजीकरण / ऑनलाइन आवेदन करें (New Registration) | यहाँ क्लिक करें |
| आवेदन फॉर्म पूरा करें / फाइनल सबमिट (Final Submit) | यहाँ क्लिक करें |
| आवेदन की स्थिति / स्टेटस चेक करें (Check Status) | यहाँ क्लिक करें |
| आवेदन पत्र पुनः प्रिंट करें (Print Final Form) | यहाँ क्लिक करें |
| जनपद वार लाभार्थियों की सूची देखें (Beneficiary List) | यहाँ क्लिक करें |
| योजना का शासनादेश / नियम पढ़ें (Guidelines PDF) | यहाँ क्लिक करें |
| टेलीग्राम/व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें (Fast Updates) | यहाँ क्लिक करें |
| NFBS आधिकारिक वेबसाइट (Official Website) | यहाँ क्लिक करें |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
Q1. क्या पत्नी की मृत्यु होने पर पति को इस योजना का लाभ मिल सकता है?
उत्तर: हाँ! यह योजना केवल विधवा महिलाओं के लिए नहीं है। यदि परिवार की मुख्य कमाने वाली महिला (पत्नी) की मृत्यु हो जाती है, तो उसका पति या बच्चे (आश्रित) भी इस योजना के तहत 30,000 रुपये की सहायता राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Q2. आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या होती है?
उत्तर: इस योजना में आवेदन करने की कोई निश्चित अंतिम तिथि नहीं होती है (यह पोर्टल साल भर खुला रहता है)। लेकिन यह बहुत कड़ा नियम है कि आपको मृत्यु की तिथि से ठीक 1 वर्ष (365 दिन) के भीतर आवेदन करना होगा। 1 वर्ष बीतने के बाद पोर्टल आपका आवेदन स्वीकार नहीं करेगा।
Q3. अगर ऑनलाइन फॉर्म भर दिया है, तो क्या तहसील/ऑफिस जाना जरूरी है?
उत्तर: जी हाँ। केवल ऑनलाइन फॉर्म भर देना ही पर्याप्त नहीं है। ऑनलाइन सबमिट करने के बाद आपको प्रिंटआउट निकालकर, उसके साथ सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी लगाकर अपने जिले के समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय या एसडीएम/तहसील कार्यालय में हार्ड कॉपी जमा करनी होती है। इसके बाद ही लेखपाल द्वारा आपका वेरिफिकेशन किया जाता है।
Q4. पारिवारिक लाभ योजना का पैसा बैंक खाते में आने में कितने दिन लगते हैं?
उत्तर: हार्ड कॉपी जमा करने के बाद, लेखपाल और एसडीएम द्वारा जांच की जाती है। यदि आपके सभी दस्तावेज सही हैं और बजट उपलब्ध है, तो आमतौर पर 45 दिन से लेकर 90 दिन (3 महीने) के भीतर सहायता राशि आपके बैंक खाते में आ जाती है।
Q5. अगर आवेदन निरस्त (Reject) हो जाए तो क्या करें?
उत्तर: आप NFBS पोर्टल पर ‘आवेदन की स्थिति’ चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म किस अधिकारी के स्तर पर और किस कारण से रिजेक्ट हुआ है। आप समाज कल्याण कार्यालय जाकर उस कमी को दूर कर सकते हैं या सुधार (Correction) करके दोबारा सबमिट कर सकते हैं।
अस्वीकरण (Disclaimer): यह लेख नागरिकों को उत्तर प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजना के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से लिखा गया है। योजना के नियमों और आय सीमा में समय-समय पर बदलाव हो सकते हैं। कृपया सटीक और नवीनतम जानकारी के लिए हमेशा समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (nfbs.upsdc.gov.in) का ही अवलोकन करें।


