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हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना 2026: नया ट्रैक्टर खरीदने पर 3 लाख रुपये तक की भारी छूट, ऑनलाइन आवेदन और पूरी जानकारी

हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना 2026: नया ट्रैक्टर खरीदने पर 3 लाख रुपये तक की भारी छूट, ऑनलाइन आवेदन और पूरी जानकारी

हरियाणा राज्य भारत के प्रमुख कृषि प्रधान राज्यों में से एक है। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती-किसानी पर ही निर्भर करती है। आधुनिक समय में कृषि को उन्नत और लाभदायक बनाने के लिए कृषि यंत्रों और मशीनीकरण (Mechanization) का होना अत्यंत आवश्यक है, और इसमें ट्रैक्टर (Tractor) सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन एक नया ट्रैक्टर खरीदना छोटे और सीमांत किसानों के लिए आर्थिक रूप से बहुत बड़ी चुनौती होती है। किसानों की इसी समस्या को दूर करने और उनकी आय को बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा ‘हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना’ (Haryana Tractor Subsidy Scheme 2026) चलाई जा रही है।

इस कल्याणकारी योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को नया ट्रैक्टर (New Tractor) और अन्य कृषि उपकरण (Agricultural Implements) खरीदने पर भारी बंपर छूट प्रदान की जा रही है। सरकार द्वारा किसानों को ट्रैक्टर की कुल लागत (Purchase Cost) पर 50% तक या अधिकतम 3 लाख रुपये तक की सब्सिडी (अनुदान) सीधे उनके बैंक खाते में (DBT के माध्यम से) दी जाती है। इस योजना को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के लिए आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। जो भी किसान इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वे कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल (agriharyana.gov.in) पर जाकर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। आइए इस योजना के लाभ, पात्रता, जरूरी दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं।

हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के प्रमुख लाभ (Benefits of the Scheme)

इस योजना का लाभ उठाकर किसान आधुनिक खेती की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। इसके प्रमुख वित्तीय लाभ और विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

लाभ का विवरण सब्सिडी राशि और महत्वपूर्ण जानकारी
सब्सिडी का प्रतिशत (Subsidy %) सरकार द्वारा नए ट्रैक्टर की खरीद पर 50% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। अनुसूचित जाति (SC), महिलाओं और छोटे किसानों को प्राथमिकता दी जाती है।
अधिकतम अनुदान (Max Amount) किसान को ट्रैक्टर की कुल कीमत पर अधिकतम ₹3,00,000 (तीन लाख रुपये) तक की छूट मिल सकती है।
प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, सब्सिडी की राशि किसी बिचौलिए या डीलर को नहीं दी जाती है, बल्कि यह सीधे किसान के आधार लिंक्ड बैंक खाते में भेजी जाती है।
आधुनिक कृषि को बढ़ावा नया ट्रैक्टर होने से किसान कम समय में अधिक बुवाई, जुताई और कटाई कर सकते हैं, जिससे फसल का उत्पादन बढ़ेगा और लागत कम होगी।

पात्रता और शर्तें (Eligibility Criteria 2026)

इस योजना का लाभ केवल वास्तविक किसानों को ही मिले, इसके लिए हरियाणा कृषि विभाग ने कुछ स्पष्ट और सख्त नियम बनाए हैं। आवेदन करने से पहले निम्नलिखित शर्तों को ध्यान से पढ़ें:

  • मूल निवास: आवेदक किसान हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • मेरी फसल मेरा ब्यौरा: किसान का हरियाणा सरकार के आधिकारिक पोर्टल ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ (Meri Fasal Mera Byora) पर पंजीकृत (Registered) होना अनिवार्य है। इसके बिना आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
  • परिवार पहचान पत्र (PPP): हरियाणा में सभी सरकारी योजनाओं के लिए फैमिली आईडी (Parivar Pehchan Patra) अनिवार्य कर दी गई है। आवेदक के पास अपडेटेड फैमिली आईडी होनी चाहिए।
  • कृषि भूमि का मालिकाना हक: किसान के नाम पर स्वयं की कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए (जमाबंदी/फर्द आवेदक के नाम पर होनी चाहिए)।
  • पूर्व सब्सिडी का नियम: किसान ने पिछले 7 वर्षों में ट्रैक्टर या अन्य बड़े कृषि यंत्र पर केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी योजना के तहत कोई सब्सिडी प्राप्त न की हो। (एक किसान जीवन में केवल एक बार ट्रैक्टर सब्सिडी का लाभ ले सकता है)।

ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। कृपया इन्हें पहले से तैयार रखें:

  • पहचान और पते का प्रमाण: आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड।
  • परिवार पहचान पत्र (Family ID): हरियाणा सरकार द्वारा जारी पीपीपी (PPP) कार्ड।
  • मेरी फसल मेरा ब्यौरा (MFMB) रसीद: पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की पावती रसीद।
  • जमीन के कागजात: कृषि भूमि का प्रमाण (जमाबंदी/फर्द) जो हाल ही की तारीख का हो।
  • बैंक खाता: बैंक पासबुक के पहले पन्ने की कॉपी या कैंसल चेक (जिसमें खाता संख्या और IFSC कोड स्पष्ट हो)।
  • जाति प्रमाण पत्र: यदि किसान अनुसूचित जाति (SC) वर्ग से संबंधित है, तो अधिक छूट पाने के लिए जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
  • पासपोर्ट साइज फोटो: किसान का नवीनतम रंगीन फोटो।

हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Process)

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर (CSC Center) या खुद घर बैठे अपने लैपटॉप से नीचे दिए गए चरणों का पालन करके फॉर्म भर सकते हैं:

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ: सबसे पहले कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा के आधिकारिक पोर्टल agriharyana.gov.in पर जाएँ। (डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है)।
  2. लॉगिन करें: होमपेज पर ‘Farmer Corner’ या ‘Farmer Login’ के विकल्प पर क्लिक करें।
  3. MFMB द्वारा लॉगिन: अपने ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल के पंजीकृत मोबाइल नंबर को दर्ज करें। आपके नंबर पर एक OTP आएगा। OTP डालकर लॉगिन करें।
  4. योजना का चयन: लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर ‘कृषि यंत्रों/ट्रैक्टर पर अनुदान हेतु आवेदन करें’ (Apply for Subsidy on Agricultural Implements) के लिंक पर क्लिक करें।
  5. फॉर्म भरें: अब आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा। इसमें अपना विवरण, जमीन का विवरण और उस ट्रैक्टर/उपकरण का चयन करें जिसे आप खरीदना चाहते हैं।
  6. दस्तावेज अपलोड करें: मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों (आधार, फर्द, बैंक पासबुक) को पीडीएफ (PDF) या जेपीजी (JPG) फॉर्मेट में सही साइज़ में अपलोड करें।
  7. टोकन मनी/सिक्योरिटी फीस (यदि लागू हो): कुछ योजनाओं में फर्जी आवेदनों को रोकने के लिए सरकार 5,000 से 10,000 रुपये तक की रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी (Online Token) जमा करवाती है। यदि पोर्टल पर यह मांगा जाता है, तो उसे जमा करें।
  8. फाइनल सबमिट: फॉर्म को अच्छी तरह से जांच लें और ‘Final Submit’ बटन पर क्लिक करें। आपको एक पावती रसीद (Acknowledgement Receipt/Application Number) मिलेगी, जिसे भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

चयन प्रक्रिया: ‘लॉटरी सिस्टम’ (Selection Process via Computerized Draw)

चूंकि इस योजना के तहत सरकार के पास बजट और ट्रैक्टरों का लक्ष्य (Target) सीमित होता है, और आवेदन करने वाले किसानों की संख्या बहुत अधिक होती है, इसलिए पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लॉटरी सिस्टम (Computerized Draw) का उपयोग किया जाता है। उपायुक्त (Deputy Commissioner) की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यकारी समिति (DLEC) द्वारा ऑनलाइन पारदर्शी तरीके से ड्रा निकाला जाता है। जिन किसानों का नाम लॉटरी में निकलता है, उन्हें SMS द्वारा सूचित किया जाता है और वे अप्रूव्ड डीलर से अपना ट्रैक्टर खरीदकर सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण डायरेक्ट लिंक्स (Direct Official Links)

महत्वपूर्ण सेवाएँ (Service Name) डायरेक्ट लिंक (Click Here)
किसान लॉग इन / ऑनलाइन आवेदन करें (Farmer Login) यहाँ क्लिक करें
मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण करें (MFMB Portal) यहाँ क्लिक करें
आवेदन / पेमेंट का स्टेटस चेक करें (Check Payment Status) यहाँ क्लिक करें
किसान का रिकॉर्ड खोजें (Farmer Search / ID) यहाँ क्लिक करें
कृषि विभाग हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट (Agri Haryana) यहाँ क्लिक करें

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q1. क्या मुझे पुराने (Second-Hand) ट्रैक्टर खरीदने पर भी 3 लाख की सब्सिडी मिलेगी?

उत्तर: बिल्कुल नहीं। यह योजना केवल नया (New) ट्रैक्टर और कृषि उपकरण खरीदने के लिए है। पुराने ट्रैक्टरों पर किसी भी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जाता है।

Q2. सब्सिडी का पैसा मेरे खाते में कब आता है?

उत्तर: जब लॉटरी में आपका नाम आ जाता है, तो आपको कृषि विभाग द्वारा सूचीबद्ध (Approved) डीलर से नया ट्रैक्टर खरीदना होता है। ट्रैक्टर खरीदने के बाद कृषि अधिकारी आपकी गाडी का भौतिक सत्यापन (Physical Verification) करते हैं। वेरिफिकेशन सही पाए जाने पर 15 से 30 दिनों के भीतर सब्सिडी की राशि सीधे आपके बैंक खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाती है।

Q3. मेरी फसल मेरा ब्यौरा (MFMB) पोर्टल क्या है और इस पर रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है?

उत्तर: ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ हरियाणा सरकार का एक ई-पोर्टल है, जहाँ किसान अपनी फसल, बुवाई का क्षेत्रफल और बैंक की जानकारी दर्ज करते हैं। इससे सरकार के पास किसानों का प्रामाणिक डेटा रहता है। हरियाणा में कोई भी कृषि सब्सिडी या एमएसपी (MSP) पर फसल बेचने के लिए इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।

Q4. क्या मेरे पास अपनी जमीन होना अनिवार्य है, या ठेके/पट्टे की जमीन पर भी लाभ मिलेगा?

उत्तर: योजना के नियमों के अनुसार, आवेदक किसान के नाम पर हरियाणा राज्य में अपनी खुद की कृषि योग्य भूमि (Agricultural Land) होनी चाहिए। पट्टे या ठेके पर ली गई जमीन के आधार पर इस योजना का लाभ नहीं दिया जाता है।

Q5. क्या मैं अपनी पसंद की किसी भी कंपनी (जैसे- Mahindra, Sonalika, Swaraj) का ट्रैक्टर ले सकता हूँ?

उत्तर: जी हाँ। आप अपनी सुविधा और पसंद के अनुसार किसी भी पंजीकृत और विश्वसनीय ब्रांड का ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। बस शर्त यह है कि डीलर हरियाणा सरकार के कृषि विभाग द्वारा अनुमोदित (Approved) और पंजीकृत होना चाहिए।

अस्वीकरण (Disclaimer): यह लेख हरियाणा के किसानों को सरकार की कल्याणकारी कृषि योजनाओं के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से लिखा गया है। योजना के आवेदन की तिथियों और नियमों में सरकार द्वारा बदलाव किए जा सकते हैं। कृपया सटीक और नवीनतम जानकारी के लिए हमेशा कृषि विभाग, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट (agriharyana.gov.in) का ही अवलोकन करें।