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बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना: 10 लाख रुपए तक के लोन पाएं 50% छूट के साथ अभी आवेदन करें

Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana (MMUY) 2026: Get ₹10 Lakh Loan with 50% Subsidy, Apply Online Now

बिहार राज्य में बढ़ती बेरोजगारी को खत्म करने, औद्योगिक विकास को गति देने और राज्य के युवाओं को स्वरोजगार (Self-Employment) के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से बिहार सरकार के उद्योग विभाग (Department of Industries) द्वारा एक बेहद महत्वाकांक्षी और ऐतिहासिक योजना चलाई जा रही है—‘मुख्यमंत्री उद्यमी योजना’ (Mukhyamantri Udyami Yojana – MMUY)। इस योजना के तहत राज्य के बेरोजगार युवा अपना खुद का उद्योग (Manufacturing, Processing, or Service Unit) स्थापित कर सकें, इसके लिए सरकार उन्हें बिना किसी गारंटी के ₹10 लाख तक की भारी वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

अक्सर देखा गया है कि पैसे की कमी के कारण बिहार के होनहार युवा अपनी फैक्ट्री या बिज़नेस शुरू नहीं कर पाते और उन्हें रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर पलायन (Migration) करना पड़ता है। युवाओं की इसी सबसे बड़ी समस्या को दूर करने के लिए इस योजना में एक बहुत ही आकर्षक प्रावधान किया गया है। योजना के तहत मिलने वाले ₹10 लाख में से ₹5 लाख (50%) सरकार द्वारा अनुदान (Subsidy) के रूप में पूर्णतः माफ कर दिए जाते हैं, और बाकी ₹5 लाख एक बेहद आसान और बिना ब्याज (Interest-Free) वाले ऋण के रूप में दिए जाते हैं। वर्ष 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक पोर्टल पर शुरू हो गई है। आइए इस योजना के अंतर्गत आने वाली सभी श्रेणियों, पात्रता शर्तों, आवश्यक दस्तावेजों और ऑनलाइन आवेदन की पूरी चरणबद्ध प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं।

योजना के अंतर्गत आने वाली श्रेणियां (Scheme Categories)

बिहार सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि समाज के हर वर्ग को समान अवसर मिले, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को पाँच अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया है। आप अपनी जाति और लिंग के अनुसार केवल उसी श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं जिसके लिए आप पात्र हैं:

योजना का नाम (Category) कौन आवेदन कर सकता है? (Who can Apply?)
मुख्यमंत्री SC/ST उद्यमी योजना केवल अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के पुरुष एवं महिलाएँ
मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग (EBC) उद्यमी योजना केवल अत्यंत पिछड़ा वर्ग (BC-01) से संबंधित पुरुष एवं महिलाएँ(अल्पसंख्यक वर्ग के EBC इसमें आवेदन नहीं कर सकते)
मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना इस श्रेणी में सभी वर्गों (General, OBC, SC, ST, Minority) की महिलाएँ और ट्रांसजेंडर स्वतंत्र रूप से आवेदन कर सकती हैं।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना केवल सामान्य वर्ग (General) और पिछड़ा वर्ग (BC-02) के पुरुष उम्मीदवार(अल्पसंख्यक पुरुष इसमें आवेदन नहीं कर सकते)
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना केवल अल्पसंख्यक (Minority) समुदाय (मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी) के पुरुष एवं महिलाएँ

वित्तीय सहायता और सब्सिडी का विवरण (Financial Benefits & Subsidy Details)

योजना के तहत मिलने वाली 10 लाख रुपये की राशि को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से लाभार्थी के बैंक खाते में तीन किस्तों में भेजा जाता है। इस राशि का गणित इस प्रकार है:

  • 50% अनुदान (Subsidy): कुल 10 लाख रुपये में से ₹5,00,000 (पांच लाख रुपये) राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिए जाते हैं। यह राशि पूरी तरह से माफ होती है, इसे कभी वापस नहीं करना पड़ता।
  • 50% ऋण (Loan): बचे हुए ₹5,00,000 (पांच लाख रुपये) एक बहुत ही आसान लोन के रूप में दिए जाते हैं। इस लोन को चुकाने के लिए 84 समान किस्तों (7 वर्ष) का समय दिया जाता है।
  • ब्याज दर (Interest Rate): SC/ST, EBC, और महिला उद्यमियों के लिए यह लोन पूरी तरह से ब्याज-मुक्त (0% Interest) है। जबकि युवा और अल्पसंख्यक वर्ग के पुरुषों को इस लोन पर केवल नाममात्र का 1% वार्षिक ब्याज देना होता है।
  • प्रशिक्षण खर्च: उद्योग स्थापित करने से पहले सरकार द्वारा अनिवार्य ट्रेनिंग दिलाई जाती है। इसके लिए ₹25,000 की अतिरिक्त राशि प्रति लाभार्थी अलग से दी जाती है।

पात्रता और महत्वपूर्ण शर्तें (Eligibility Criteria)

आवेदन करने से पहले सुनिश्चित करें कि आप बिहार उद्योग विभाग द्वारा निर्धारित इन सभी बुनियादी शर्तों को पूरा करते हैं:

  • मूल निवास: आवेदक अनिवार्य रूप से बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आयु सीमा: आवेदन करने वाले व्यक्ति की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • शैक्षणिक योग्यता: आवेदक का कम से कम 10+2 (इंटरमीडिएट), ITI, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या उसके समकक्ष कोई भी डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
  • बिज़नेस का प्रकार (Firm Type): यह लोन केवल ‘प्रोप्राइटरशिप’ (Proprietorship), ‘पार्टनरशिप’ (Partnership), LLP या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्थापित करने के लिए दिया जाता है।
  • बैंक खाता: व्यक्तिगत आवेदन के लिए आवेदक के नाम पर एक चालू खाता (Current Account) होना चाहिए। हालांकि, पैसा मंजूर होने के बाद, वह पैसा आपकी नई फर्म के नाम से खुले चालू खाते में ही ट्रांसफर किया जाएगा।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की रंगीन स्कैन कॉपी (PDF/JPG) अपलोड करनी होगी। ध्यान दें, धुंधले या गलत दस्तावेज अपलोड करने पर फॉर्म तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा:

  • आधार कार्ड (Aadhaar Card): आपका आधार कार्ड आपके वर्तमान मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए (OTP वेरिफिकेशन के लिए)।
  • निवास प्रमाण पत्र (Domicile): बिहार सरकार द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
  • जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate): SC, ST, OBC और EBC आवेदकों के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम जाति प्रमाण पत्र।
  • शैक्षणिक प्रमाण पत्र: मैट्रिक (10वीं) का सर्टिफिकेट (जन्म तिथि के लिए) और इंटरमीडिएट (12वीं) या उच्चतर शिक्षा का पासिंग सर्टिफिकेट/मार्कशीट।
  • बैंक विवरण: चालू खाते (Current Account) का रद्द किया हुआ चेक (Cancelled Cheque) या बैंक स्टेटमेंट, जिसमें खाता संख्या और IFSC कोड स्पष्ट हो।
  • फोटो और हस्ताक्षर: आवेदक की एक हालिया पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो (20KB से 50KB के बीच) और साफ हस्ताक्षर (Signature) की फोटो (20KB के अंदर)।

Bihar Udyami Yojana 2026: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Guide)

योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन (Paperless) है। आप नीचे दिए गए सरल चरणों का पालन करके अपना आवेदन स्वयं कर सकते हैं:

  1. आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले बिहार सरकार के उद्योग विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (udyami.bihar.gov.in) पर जाएं। (सुविधा के लिए डायरेक्ट लिंक ‘Important Links’ सेक्शन में उपलब्ध है)।
  2. नया पंजीकरण (New Registration): होमपेज पर ‘पंजीकरण’ (Register) के विकल्प पर क्लिक करें। अपना प्रथम नाम, अंतिम नाम, ईमेल आईडी, लिंग (Male/Female), मोबाइल नंबर और आधार नंबर दर्ज करें।
  3. ओटीपी सत्यापन: ‘OTP प्राप्त करें’ पर क्लिक करें। आपके मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करके अपना पंजीकरण पूरा करें। इसके बाद आपके मोबाइल और ईमेल पर एक लॉगिन पासवर्ड भेज दिया जाएगा।
  4. लॉगिन करें (Applicant Login): अब होमपेज पर वापस आएं और अपना आधार नंबर और प्राप्त पासवर्ड डालकर ‘लॉगिन’ (Login) करें।
  5. फॉर्म भरें (Fill Application Form): लॉगिन होने के बाद एक विस्तृत फॉर्म खुलेगा। इसमें अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, बैंक का विवरण और सबसे महत्वपूर्ण बात—आप जो उद्योग (Project/Trade) लगाना चाहते हैं, उसका सावधानीपूर्वक चयन करें। (ध्यान दें: एक बार चुना गया प्रोजेक्ट बाद में बदला नहीं जा सकता है)
  6. दस्तावेज अपलोड करें: फॉर्म सेव करने के बाद, मांगे गए सभी दस्तावेजों (आधार, पैन, पासबुक, फोटो आदि) को बताए गए निर्धारित साइज और फॉर्मेट (PDF/JPG) में अपलोड करें।
  7. फाइनल सबमिट (Final Submit): सारी जानकारी को दोबारा चेक करें और फॉर्म को ‘Submit’ कर दें। आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद इसकी रसीद (Acknowledgement Receipt) का प्रिंट आउट निकाल लें और भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

चयन प्रक्रिया (Selection Process)

चूंकि इस योजना में लाखों की संख्या में आवेदन आते हैं, इसलिए पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सरकार लाभार्थियों का चयन एक कम्प्यूटरीकृत रैंडमाइजेशन सिस्टम (लॉटरी / Lottery System) के माध्यम से करती है। यदि आपका नाम लॉटरी में आ जाता है, तो आपके दस्तावेजों की भौतिक जाँच (Physical Verification) की जाएगी। सब कुछ सही पाए जाने पर आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा और फिर लोन की पहली किस्त आपके फर्म के चालू खाते में भेज दी जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: क्या मैं 10वीं पास हूँ, तो आवेदन कर सकता हूँ?

उत्तर: जी नहीं। इस योजना के लिए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 (इंटरमीडिएट) या इसके समकक्ष (जैसे ITI या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा) है। केवल 10वीं पास युवा इस योजना के पात्र नहीं हैं।

प्रश्न 2: मुझे 10 लाख रुपये में से कितने पैसे वापस करने होंगे?

उत्तर: यदि आपका प्रोजेक्ट 10 लाख रुपये का है, तो उसमें से 5 लाख रुपये (50%) की सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाती है जो आपको कभी वापस नहीं करनी है। आपको केवल बचे हुए 5 लाख रुपये आसान किस्तों में बैंक को वापस लौटाने होंगे।

प्रश्न 3: क्या आवेदन करते समय ही फर्म के नाम से करंट अकाउंट (Current Account) होना जरूरी है?

उत्तर: नहीं। जब आप पहली बार ऑनलाइन आवेदन (Apply) कर रहे होते हैं, तब आपका व्यक्तिगत चालू खाता (Personal Current Account) या सेविंग अकाउंट चल सकता है। लेकिन जब आपका नाम लॉटरी में सेलेक्ट हो जाएगा, तब आपको अनिवार्य रूप से अपनी फर्म के नाम से ही करंट अकाउंट खुलवाना होगा।

प्रश्न 4: मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहाँ से बनाऊं और कौन सा बिज़नेस चुनूँ?

उत्तर: उद्योग विभाग ने अपनी वेबसाइट पर 70 से अधिक स्वीकृत प्रोजेक्ट्स (जैसे- बेकरी, दाल मिल, सिलाई, फर्नीचर आदि) की एक सूची (Project List) और उनकी मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (Model DPR) पहले से ही अपलोड कर रखी है। आप उसी लिस्ट में से अपने पसंदीदा बिज़नेस का चुनाव कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण डायरेक्ट लिंक्स (Important Direct Links)

योजना में पंजीकरण करने, लॉगिन करने और आवश्यक दिशानिर्देश (Guidelines) डाउनलोड करने के लिए सभी महत्वपूर्ण आधिकारिक लिंक नीचे दी गई तालिका में उपलब्ध करा दिए गए हैं। ये लिंक डार्क मोड में भी स्पष्ट दिखाई देंगे:

महत्वपूर्ण सेवाएँ (Service Name) डायरेक्ट लिंक (Click Here)
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