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RTO जाने की झंझट खत्म, घर बैठे बनाएं अपना लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस और करें डाउनलोड

Driving License Online Apply 2026: RTO जाने की झंझट खत्म, घर बैठे बनाएं अपना लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस और करें डाउनलोड

आज के समय में दोपहिया (Two-Wheeler) या चार पहिया (Four-Wheeler) वाहन चलाना हर व्यक्ति की एक बुनियादी जरूरत बन गया है। लेकिन, मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) के तहत भारत की सड़कों पर कानूनी रूप से वाहन चलाने के लिए आपके पास एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License – DL) होना अत्यंत अनिवार्य है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर आपको भारी जुर्माना (Traffic Challan) भरना पड़ सकता है और जेल भी हो सकती है। पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना एक बहुत ही जटिल और थकाऊ प्रक्रिया थी, जिसके लिए लोगों को RTO (Regional Transport Office) कार्यालयों के कई चक्कर काटने पड़ते थे और दलालों (Agents) को भारी कमीशन देना पड़ता था।

लेकिन अब, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने ‘सारथी परिवहन’ (Sarathi Parivahan) पोर्टल के माध्यम से इस पूरी प्रक्रिया को 100% ऑनलाइन और पेपरलेस (Paperless) कर दिया है। अब आप ‘फेसलेस सर्विस’ (Contactless / Faceless Service) का उपयोग करके बिना RTO जाए, घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से अपना ‘लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस’ (Learner’s License) बनवा सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और उसे तुरंत डाउनलोड भी कर सकते हैं। आइए इस विस्तृत लेख में हम आपको घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, आयु सीमा और फीस के बारे में स्टेप-बाय-स्टेप जानकारी देते हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार (Types of Driving License)

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आपको किस प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता है। मुख्य रूप से वाहन की श्रेणी के अनुसार इसे निम्नलिखित भागों में बांटा गया है:

  • बिना गियर वाले वाहन (MCWOG): 50cc तक के बिना गियर वाले वाहन (जैसे- स्कूटी, मोपेड) चलाने के लिए।
  • गियर वाले दोपहिया वाहन (MCWG): गियर वाली मोटरसाइकिल (Motorcycle with Gear) चलाने के लिए।
  • हल्के मोटर वाहन (LMV): कार, जीप, वैन आदि (Light Motor Vehicle) चलाने के लिए। (आमतौर पर लोग MCWG और LMV का एक साथ आवेदन करते हैं)।
  • वाणिज्यिक / भारी वाहन (HMV/Transport): ट्रक, बस, टैक्सी जैसे कमर्शियल या भारी वाहन (Heavy Motor Vehicle) चलाने के लिए।

आयु सीमा और पात्रता (Age Limit & Eligibility Criteria)

परिवहन विभाग ने विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए अलग-अलग आयु सीमा निर्धारित की है। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आयु की गणना आपके आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र से की जाती है:

वाहन की श्रेणी (Vehicle Type) न्यूनतम आयु सीमा (Minimum Age) अतिरिक्त शर्तें (Conditions)
बिना गियर वाले वाहन (MCWOG) 16 वर्ष माता-पिता या अभिभावक की सहमति पत्र (Consent Letter) अनिवार्य है।
गियर वाली बाइक और कार (MCWG & LMV) 18 वर्ष आवेदक का मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है।
कमर्शियल / भारी वाहन (Transport) 20 वर्ष (कुछ राज्यों में 18 वर्ष) हल्के वाहन (LMV) का ड्राइविंग लाइसेंस कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए।

घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस (Face-less) बनवाने के फायदे

सरकार द्वारा शुरू की गई ‘ई-केवाईसी’ (Aadhaar e-KYC) आधारित फेसलेस सुविधा ने आवेदकों का जीवन बहुत आसान बना दिया है:

  • RTO जाने की कोई जरूरत नहीं: आपको फॉर्म जमा करने, फोटो खिंचवाने या डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए RTO ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं है।
  • ऑनलाइन परीक्षा (Online Test): लर्निंग लाइसेंस का कंप्यूटर टेस्ट (MCQ Test) आप अपने घर के लैपटॉप या मोबाइल कैमरे के सामने बैठकर दे सकते हैं।
  • दलालों से छुटकारा: बीच में किसी एजेंट की जरूरत नहीं, केवल सरकारी फीस (लगभग ₹150 से ₹350 के बीच, राज्यों के अनुसार) का ऑनलाइन भुगतान करना होता है।
  • तुरंत डाउनलोड (Instant Download): टेस्ट पास करते ही आपका लर्निंग लाइसेंस तुरंत स्क्रीन पर आ जाता है, जिसे आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

ऑनलाइन ‘कांटेक्टलेस’ (Contactless) सर्विस का उपयोग करने के लिए आपके पास मुख्य रूप से आधार कार्ड (Aadhaar Card) होना चाहिए और वह चालू मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। इसके अलावा, सिस्टम में अपलोड करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन कॉपी तैयार रखें:

  1. आयु प्रमाण (Age Proof): 10वीं कक्षा की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड या पासपोर्ट।
  2. पता प्रमाण (Address Proof): आधार कार्ड (Aadhaar KYC से पता अपने आप ले लिया जाता है)।
  3. मेडिकल सर्टिफिकेट (Medical Certificate – Form 1A): यदि आपकी आयु 40 वर्ष से अधिक है या आप कमर्शियल (Transport) वाहन का लाइसेंस बनवा रहे हैं, तो किसी पंजीकृत MBBS डॉक्टर (Registered Medical Practitioner) से बनवाया हुआ ‘फॉर्म 1A’ अपलोड करना अनिवार्य है। 40 वर्ष से कम आयु वालों के लिए केवल ‘Self-Declaration Form 1’ ही काफी होता है जो ऑनलाइन फॉर्म के साथ भरा जाता है।
  4. पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर: आधार ई-केवाईसी में आपकी फोटो आधार कार्ड से अपने आप ले ली जाती है, लेकिन आपको सादे कागज पर किया गया अपना स्पष्ट हस्ताक्षर (Signature) स्कैन करके अपलोड करना होता है।

घर बैठे ‘लर्निंग लाइसेंस’ के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Registration)

भारत में स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस (Permanent DL) बनवाने का पहला चरण ‘लर्निंग लाइसेंस’ (Learner’s License) बनवाना होता है। इसकी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित है:

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले सड़क परिवहन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट (sarathi.parivahan.gov.in) पर जाएं। (सुविधा के लिए डायरेक्ट लिंक नीचे ‘Important Links’ सेक्शन में दिया गया है)।
  2. अपने राज्य का चयन करें: ‘Please select the State from where the service is to be taken’ वाले ड्रॉपडाउन मेनू से अपने राज्य (जैसे- उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान आदि) का चयन करें।
  3. लर्निंग लाइसेंस चुनें (Apply for Learner License): राज्य चुनते ही एक नया पेज खुलेगा। सबसे ऊपर ‘Apply for Learner License’ (लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करें) के विकल्प पर क्लिक करें और ‘Continue’ दबाएं।
  4. आवेदक की श्रेणी (Category): ‘Applicant does not hold any Driving/Learner licence in India’ (आवेदक के पास भारत में कोई ड्राइविंग/लर्नर लाइसेंस नहीं है) को सेलेक्ट करें और ‘Submit’ करें।
  5. e-KYC (आधार प्रमाणीकरण): अब आपको दो विकल्प दिखेंगे। घर बैठे सुविधा के लिए ‘Submit via Aadhaar Authentication’ (आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से जमा करें) को चुनें। अपना 12 अंकों का आधार नंबर डालें और ‘Generate OTP’ पर क्लिक करें। मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करके अपनी जानकारी वेरिफाई करें।
  6. फॉर्म भरें (Fill Application Form): आधार वेरिफाई होते ही आपका नाम, पता और फोटो स्क्रीन पर आ जाएगी। अब आपको अपना RTO ऑफिस, जन्म स्थान, ब्लड ग्रुप (Blood Group), ईमेल आईडी और वाहन की श्रेणी (COV – Class of Vehicles) जैसे Motorcycle with Gear (MCWG) और Light Motor Vehicle (LMV) चुननी है।
  7. स्व-घोषणा पत्र (Self Declaration – Form 1): ‘Fitness Declaration’ (फॉर्म 1) पर क्लिक करें और अपनी शारीरिक स्थिति के बारे में हां/ना (Yes/No) में जवाब देकर सबमिट करें।
  8. दस्तावेज और हस्ताक्षर अपलोड करें: यदि आधार से किया है, तो दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी (राज्यों पर निर्भर करता है)। बस अपना ‘हस्ताक्षर’ (Signature) अपलोड करें और ‘Next’ करें।
  9. फीस का भुगतान (Fee Payment): अपने राज्य और वाहन श्रेणियों के अनुसार निर्धारित फीस (जैसे 2 वाहनों के लिए ₹350) का ऑनलाइन भुगतान (Debit Card/UPI/Net Banking) करें। भुगतान सफल होने पर पेमेंट रसीद (Payment Receipt) प्रिंट कर लें।

घर बैठे ऑनलाइन टेस्ट कैसे दें और लाइसेंस डाउनलोड करें? (Online LL Test)

फीस जमा करने के बाद आपको RTO जाने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं:

  • सड़क सुरक्षा ट्यूटोरियल: फीस जमा करने के बाद आपके सामने एक ‘Road Safety Video Tutorial’ का लिंक आएगा। यह वीडियो देखना अनिवार्य है।
  • ऑनलाइन टेस्ट (Online LL Test): वीडियो पूरा होने के बाद आपको ‘Online LL Test (STALL)’ का लिंक मिलेगा। अपना Application Number, Date of Birth और पासवर्ड (जो SMS पर आया होगा) डालकर कैमरे के सामने बैठें।
  • परीक्षा पास करें: टेस्ट में आपसे ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) और सड़क चिन्हों (Road Signs) से संबंधित 15 आसान बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) पूछे जाएंगे। पास होने के लिए आपको कम से कम 9 प्रश्नों के सही उत्तर देने होंगे।
  • लाइसेंस डाउनलोड करें (Download License): जैसे ही आप टेस्ट पास करेंगे, स्क्रीन पर ‘Pass’ लिखा आ जाएगा और आपका लर्निंग लाइसेंस नंबर (Learner License Number) जनरेट हो जाएगा। आप तुरंत ‘Print Learner License’ पर क्लिक करके अपना लाइसेंस पीडीएफ (PDF) में डाउनलोड कर सकते हैं।

नोट: लर्निंग लाइसेंस की वैधता (Validity) 6 महीने होती है। लर्निंग लाइसेंस जारी होने के 1 महीने (30 दिन) बाद और 6 महीने पूरे होने से पहले, आपको स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस (Permanent DL) के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए RTO ऑफिस अपनी गाड़ी लेकर जाना होगा।

अक्सर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: यदि मैं ऑनलाइन लर्निंग टेस्ट (LL Test) में फेल हो जाऊं तो क्या होगा?

उत्तर: घबराने की कोई बात नहीं है। यदि आप पहले प्रयास में फेल हो जाते हैं, तो आपको 50 रुपये की ‘री-टेस्ट फीस’ (Re-test Fee) जमा करके 24 घंटे के बाद दोबारा ऑनलाइन टेस्ट देने का मौका मिलता है। आप टेस्ट से पहले परिवहन विभाग की वेबसाइट पर ‘Mock Test’ की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं।

प्रश्न 2: क्या मैं लर्निंग लाइसेंस पर अकेले गाड़ी चला सकता हूँ?

उत्तर: नहीं। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, लर्निंग लाइसेंस धारक केवल तभी गाड़ी चला सकता है जब उसके साथ एक ऐसा व्यक्ति बैठा हो जिसके पास उस वाहन का ‘स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस’ (Permanent DL) हो। साथ ही, वाहन के आगे और पीछे लाल रंग से एक बड़ा ‘L’ (L-Board) लिखा होना अनिवार्य है।

प्रश्न 3: मेरे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो मैं कैसे आवेदन करूँ?

उत्तर: यदि आपका आधार नंबर मोबाइल से लिंक नहीं है, तो आप ‘Submit without Aadhaar Authentication’ (बिना आधार प्रमाणीकरण) का विकल्प चुनकर फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इस स्थिति में आपको 100% ऑनलाइन (Faceless) सुविधा नहीं मिलेगी। आपको अपने सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी लेकर फॉर्म अप्रूव कराने और फोटो खिंचवाने के लिए RTO ऑफिस जाना पड़ेगा

महत्वपूर्ण डायरेक्ट लिंक्स (Important Direct Links)

नया ड्राइविंग लाइसेंस (Learning License) बनवाने, ऑनलाइन टेस्ट देने, फीस जमा करने और अपना जनरेट हुआ लाइसेंस पीडीएफ (PDF) में डाउनलोड करने के लिए सभी महत्वपूर्ण आधिकारिक डायरेक्ट लिंक्स नीचे दी गई तालिका में उपलब्ध करा दिए गए हैं। ये लिंक्स डार्क और लाइट मोड दोनों में एकदम स्पष्ट दिखाई देंगे:

महत्वपूर्ण सेवाएँ (Service Name) डायरेक्ट लिंक (Click Here)
ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करें (Apply Online) यहाँ क्लिक करें
लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड करें (Download Learner License) यहाँ क्लिक करें
आवेदन का स्टेटस चेक करें (Track Application Status) यहाँ क्लिक करें
ऑनलाइन लर्निंग टेस्ट दें (Online LL Test STALL) यहाँ क्लिक करें
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