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अंतरजातीय विवाह योजना (Inter-Caste Marriage Scheme): दूसरी जाति में शादी करने पर मिलेंगे ₹2.5 लाख, ऐसे करें आवेदन

समाज में छुआछूत और जातिवाद को खत्म करने तथा सामाजिक सद्भाव (Social Harmony) को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ‘मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना’ चला रही है। इस योजना के तहत यदि कोई सवर्ण (General/OBC) वर्ग का लड़का या लड़की, किसी अनुसूचित जाति (SC – Scheduled Caste) के लड़के या लड़की से शादी करता है, तो सरकार उन्हें प्रोत्साहन के रूप में 2.5 लाख रुपये (ढाई लाख रुपये) की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह राशि सीधे विवाहित जोड़े के बैंक खाते (Joint Account) में भेजी जाती है।

योजना के लिए आवश्यक शर्तें (Eligibility Criteria)

  • पति और पत्नी में से कोई एक अनुसूचित जाति (SC) से होना चाहिए और दूसरा गैर-अनुसूचित जाति (Non-SC) से होना चाहिए।
  • दोनों में से कोई एक (पति या पत्नी) हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी (Domicile) होना चाहिए।
  • यह दोनों की पहली शादी होनी चाहिए (विधवा या विधुर के मामले में छूट मिल सकती है)।
  • शादी को हिंदू विवाह अधिनियम (Hindu Marriage Act 1955) या विशेष विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत (Register) होना अनिवार्य है।
  • शादी के एक साल (1 Year) के भीतर ही इस योजना के लिए आवेदन करना अनिवार्य है।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

  • पति और पत्नी दोनों का आधार कार्ड।
  • विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र (Marriage Certificate)।
  • हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)।
  • जाति प्रमाण पत्र (SC वर्ग वाले साथी का)।
  • पति-पत्नी का एक जॉइंट बैंक खाता (Joint Bank Account Passbook)।
  • शादी की संयुक्त फोटो (Joint Photograph)।

अंतरजातीय विवाह शगुन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Guide)

  • स्टेप 1: सबसे पहले नीचे दिए गए लिंक से ‘सरल हरियाणा’ (Antyodaya Saral Portal Haryana) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • स्टेप 2: होमपेज पर ‘New User? Register Here’ पर क्लिक करके अपनी लॉग-इन आईडी (Login ID) और पासवर्ड बनाएं।
  • स्टेप 3: अपनी आईडी से पोर्टल पर लॉग-इन करें और ‘Apply for Services’ अनुभाग में जाएं।
  • स्टेप 4: सर्च बॉक्स में ‘Inter Caste Marriage’ टाइप करें और मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना के लिंक पर क्लिक करें।
  • स्टेप 5: अपनी ‘परिवार पहचान पत्र’ (Family ID) दर्ज करें और पति-पत्नी की पूरी जानकारी फॉर्म में सही-सही भरें।
  • स्टेप 6: सभी आवश्यक दस्तावेजों (मैरिज सर्टिफिकेट, आधार, पासबुक, जाति प्रमाण पत्र) को स्कैन करके अपलोड करें।
  • स्टेप 7: फॉर्म को ‘Submit’ करें और रसीद (Acknowledgement Receipt) का प्रिंट आउट निकाल लें। वेरिफिकेशन के बाद 2.5 लाख रुपये आपके खाते में जमा कर दिए जाएंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

सवाल: क्या यह 2.5 लाख रुपये वापस करने पड़ते हैं?
जवाब: नहीं, यह सरकार द्वारा दी जाने वाली एकमुश्त प्रोत्साहन राशि है, जिसे वापस नहीं करना होता। यह दंपत्ति के नए जीवन की शुरुआत के लिए है।

सवाल: क्या लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों में यह लाभ मिलता है?
जवाब: जी हाँ, विवाह चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, बस दोनों की जाति अलग (एक SC और एक गैर-SC) होनी चाहिए और शादी कानूनी रूप से रजिस्टर्ड होनी चाहिए।

सवाल: आवेदन करने की समय सीमा क्या है?
जवाब: आपको अपनी शादी के रजिस्ट्रेशन की तारीख से 1 वर्ष के भीतर इस योजना के लिए आवेदन करना होता है।

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