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विधवा महिला से शादी करने पर मिलेंगे ₹11,000 की आर्थिक सहायता

UP Widow Remarriage Scheme 2026: How to Get ₹11,000 Reward Easily (ऑनलाइन आवेदन)

भारतीय समाज में महिलाओं के सशक्तिकरण और विशेष रूप से निराश्रित या विधवा महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) लगातार नए और ऐतिहासिक कदम उठा रही है। हमारे समाज में आज भी कम उम्र में पति की असामयिक मृत्यु हो जाने पर एक महिला को कई तरह की सामाजिक, मानसिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को जड़ से समाप्त करने और विधवा महिलाओं को समाज में दोबारा एक सम्मानजनक जीवन (Respectable Life) जीने का अवसर प्रदान करने के लिए, उत्तर प्रदेश के महिला कल्याण विभाग (Women Welfare Department) द्वारा ‘यूपी विधवा पुनर्विवाह योजना’ (UP Widow Remarriage Scheme 2026) का सफल संचालन किया जा रहा है।

इस अत्यंत संवेदनशील और कल्याणकारी योजना के तहत, यदि कोई भी योग्य व्यक्ति किसी निराश्रित या विधवा महिला से विवाह (शादी) करता है और उसे अपनाकर एक नई जिंदगी देता है, तो राज्य सरकार द्वारा नवदंपत्ति (Newlywed Couple) को प्रोत्साहन और आशीर्वाद के रूप में ₹11,000 (ग्यारह हज़ार रुपये) की एकमुश्त आर्थिक सहायता (Financial Assistance) प्रदान की जाती है। यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य समाज में विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना और रूढ़िवादी विचारधारा को खत्म करना है। इस विस्तृत लेख में हम आपको इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक पात्रता, जरूरी दस्तावेजों, और सरकार के आधिकारिक ‘विवाह अनुदान पोर्टल’ के माध्यम से 100% ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताएंगे।

यूपी विधवा पुनर्विवाह योजना के मुख्य उद्देश्य और लाभ (Key Benefits)

इस योजना को शुरू करने के पीछे राज्य सरकार के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य और लाभ हैं:

  • 1. ₹11,000 की नकद सहायता: पुनर्विवाह करने वाले नवदंपत्ति को अपना नया जीवन शुरू करने, घर-गृहस्थी का सामान खरीदने या छोटी-मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए ₹11,000 की आर्थिक मदद दी जाती है।
  • 2. महिला सशक्तिकरण: इस योजना से विधवा महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ता है और वे समाज की मुख्यधारा में लौटकर आत्मनिर्भर बन पाती हैं।
  • 3. सामाजिक कुरीतियों का अंत: यह योजना समाज में विधवाओं के प्रति फैली नकारात्मक सोच और अंधविश्वासों को खत्म करने में एक ‘गेम-चेंजर’ साबित हो रही है।
  • 4. डीबीटी (DBT) के माध्यम से भुगतान: योजना में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सहायता राशि सीधे पति-पत्नी के जॉइंट बैंक अकाउंट (Joint Account) में भेजी जाती है, जिससे बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं रहती।

योजना के लिए अनिवार्य पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria 2026)

इस योजना का लाभ केवल वास्तविक और जरूरतमंद लोगों तक पहुँचाने के लिए महिला कल्याण विभाग ने कुछ स्पष्ट और कड़े पात्रता मापदंड निर्धारित किए हैं:

  • मूल निवास: विवाह करने वाले महिला और पुरुष, दोनों या कम से कम महिला का उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी (Domicile of UP) होना अनिवार्य है।
  • महिला की आयु सीमा: पुनर्विवाह के समय विधवा महिला की अधिकतम आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (ताकि कम उम्र की निराश्रित महिलाओं को प्राथमिकता मिल सके)।
  • विवाह का पंजीकरण (Marriage Registration): यह सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। विवाह किसी भी धार्मिक रीति-रिवाज से हुआ हो, लेकिन उसका कानूनी रूप से ‘उप-निबंधक (Sub-Registrar)’ कार्यालय में पंजीकरण (Marriage Certificate) होना अनिवार्य है।
  • पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण: महिला के पास अपने पहले पति की मृत्यु का वैध ‘मृत्यु प्रमाण पत्र’ (Death Certificate) होना चाहिए।
  • आयकर दाता न हों: दंपत्ति (विशेषकर पुरुष) इनकम टैक्स भरने वाले (Income Tax Payer) नहीं होने चाहिए और उनकी वार्षिक आय गरीबी रेखा के मानकों के अनुरूप होनी चाहिए।

ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents Checklist)

पोर्टल पर आवेदन फॉर्म भरते समय आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट स्कैन कॉपी (PDF/JPG) अपलोड करनी होगी। कृपया इन्हें पहले से तैयार रखें:

  • पहचान पत्र: पति और पत्नी दोनों का आधार कार्ड (Aadhaar Card) और वोटर आईडी।
  • मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate): महिला के पहले (स्वर्गीय) पति का ग्राम पंचायत या नगर निगम द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र।
  • विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Certificate): शादी का कानूनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट।
  • निवास और आय प्रमाण: उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र (Domicile) और तहसीलदार द्वारा जारी नवीनतम आय प्रमाण पत्र।
  • बैंक खाता: पति और पत्नी का एक संयुक्त बैंक खाता (Joint Bank Passbook) जो आधार से लिंक (NPCI Seeded) हो।
  • फोटोग्राफ्स: पति-पत्नी की अलग-अलग पासपोर्ट साइज फोटो और शादी के समय की एक संयुक्त (Joint) रंगीन फोटो
  • आयु प्रमाण पत्र: महिला की आयु 35 वर्ष से कम साबित करने के लिए 10वीं की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र।

विधवा पुनर्विवाह योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Guide)

उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना की आवेदन प्रक्रिया को ‘विवाह अनुदान पोर्टल’ के माध्यम से पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना फॉर्म भर सकते हैं:

  1. आधिकारिक वेबसाइट खोलें: सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउज़र में यूपी सरकार के विवाह अनुदान पोर्टल shadianudan.upsdc.gov.in पर जाएं। (डायरेक्ट लिंक नीचे तालिका में दिया गया है)।
  2. नया पंजीकरण (New Registration): होमपेज पर आपको ‘नया पंजीकरण (New Registration)’ का विकल्प दिखाई देगा। अपनी जाति/वर्ग (सामान्य, एससी, एसटी, ओबीसी या अल्पसंख्यक) के अनुसार सही लिंक का चयन करें।
  3. आवेदन फॉर्म भरें (Fill Details): अब आपके सामने एक विस्तृत फॉर्म खुलेगा। इसमें आवेदिका (महिला) की जानकारी, उनके पहले पति की जानकारी (मृत्यु की तिथि), और नए पति का पूरा विवरण (नाम, आयु, व्यवसाय) सावधानीपूर्वक भरें।
  4. शादी का विवरण दें: विवाह की तिथि, विवाह का स्थान और मैरिज रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट नंबर दर्ज करें।
  5. बैंक विवरण (Bank Details): अपने जॉइंट बैंक अकाउंट का नाम, शाखा (Branch), अकाउंट नंबर और IFSC कोड बिल्कुल सही-सही भरें क्योंकि ₹11,000 इसी खाते में आएंगे।
  6. दस्तावेज अपलोड करें (Upload Files): मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों (जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार और फोटो) को स्कैन करके सही साइज (20KB से 100KB के बीच) में अपलोड करें।
  7. फाइनल सबमिट और प्रिंट आउट: सभी जानकारियों को एक बार ‘Preview’ करके जांच लें और फॉर्म को ‘Final Submit’ कर दें। इसके बाद जनरेट हुई पावती रसीद (Acknowledgement Receipt) का प्रिंट आउट निकाल लें।
  8. हार्ड कॉपी जमा करें (अंतिम चरण): महत्वपूर्ण! ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के 15 दिनों के भीतर, इस प्रिंट आउट के साथ सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी लगाकर अपने जिले के ‘जिला प्रोबेशन अधिकारी’ (DPO – District Probation Officer) या समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में भौतिक रूप से जमा करें। अधिकारी आपके दस्तावेजों का स्थलीय सत्यापन (Physical Verification) करेंगे और उसके बाद ही राशि आपके खाते में भेजी जाएगी।

महत्वपूर्ण डायरेक्ट लिंक्स (Official Direct Links 2026)

महत्वपूर्ण सेवाएँ (Service Name) डायरेक्ट लिंक (Click Here)
योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करें (Apply Online) यहाँ क्लिक करें
आवेदन पत्र की स्थिति ट्रैक करें (Check Application Status) यहाँ क्लिक करें
मैरिज सर्टिफिकेट (विवाह पंजीकरण) के लिए आवेदन करें यहाँ क्लिक करें
फोटो मेकर, डॉक्यूमेंट रिसाइज़ व पीडीएफ टूल्स (Premium Tools) igrroww Tools (यहाँ क्लिक करें)
महिला कल्याण विभाग, यूपी आधिकारिक वेबसाइट यहाँ क्लिक करें

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs – UP Widow Remarriage Scheme)

Q1. क्या शादी के 2 या 3 साल बाद भी इस योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है?

उत्तर: नहीं। महिला कल्याण विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, नवदंपत्ति को विवाह होने (या विवाह पंजीकरण) की तिथि से 90 दिनों (3 महीने) के भीतर ही इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होता है। यदि आप समय-सीमा के बाद आवेदन करते हैं, तो आपका फॉर्म अमान्य (Reject) कर दिया जाएगा।

Q2. क्या सहायता राशि (₹11,000) नकद (Cash) मिलती है?

उत्तर: बिल्कुल नहीं। भ्रष्टाचार और गड़बड़ी को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार यह पैसा कभी भी नकद या चेक के रूप में नहीं देती है। यह राशि सीधे लाभार्थी दंपत्ति के जॉइंट बैंक अकाउंट (Joint Bank Account) में डीबीटी (Direct Benefit Transfer – DBT) के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है। इसलिए फॉर्म भरते समय जॉइंट अकाउंट होना बहुत जरूरी है।

Q3. क्या सभी जातियों (Castes) और धर्मों के लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं?

उत्तर: जी हाँ! उत्तर प्रदेश विधवा पुनर्विवाह योजना में जाति या धर्म का कोई भेदभाव नहीं है। यह योजना सामान्य वर्ग (General), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) और अल्पसंख्यक समुदाय (Minorities) सहित राज्य के सभी नागरिकों के लिए खुली है। बस आपको अपनी जाति के अनुसार सही पोर्टल लिंक से आवेदन करना होता है।

Q4. यदि हमने आर्य समाज मंदिर में शादी की है और कोर्ट से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो क्या लाभ मिलेगा?

उत्तर: नहीं मिलेगा। केवल आर्य समाज मंदिर का सर्टिफिकेट या काजी का निकाहनामा इस सरकारी अनुदान के लिए पर्याप्त नहीं है। आपको उस धार्मिक सर्टिफिकेट के आधार पर अपने जिले के उप-निबंधक (Sub-Registrar) कार्यालय में विवाह का कानूनी पंजीकरण (Marriage Registration) कराना ही होगा। वह सरकारी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद ही आपका फॉर्म पास होगा।

Q5. क्या जिस व्यक्ति (पुरुष) ने विधवा महिला से विवाह किया है, उसका भी यह पहला विवाह होना चाहिए?

उत्तर: यह आवश्यक नहीं है। पुरुष विधुर (जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई हो) हो सकता है, या उसका कानूनी रूप से तलाक हो चुका हो, या वह अविवाहित (Bachelor) भी हो सकता है। मुख्य शर्त यह है कि महिला विधवा (Widow) होनी चाहिए और उनका नया विवाह कानूनी रूप से वैध (Valid) होना चाहिए।

अस्वीकरण (Disclaimer): यह लेख उत्तर प्रदेश के नागरिकों को महिला कल्याण विभाग की ‘विधवा पुनर्विवाह योजना’ के प्रति जागरूक करने, महिलाओं को सशक्त बनाने और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल भाषा में समझाने के उद्देश्य से लिखा गया है। सरकार द्वारा समय-समय पर योजना की अनुदान राशि (₹11,000), आयु सीमा (35 वर्ष) और आवेदन की समय-सीमा में प्रशासनिक बदलाव किए जा सकते हैं। किसी भी अंतिम निर्णय या आवेदन से पूर्व, कृपया हमेशा उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक ‘विवाह अनुदान पोर्टल’ (shadianudan.upsdc.gov.in) पर जाकर नवीनतम शासनादेश और दिशा-निर्देशों का भली-भांति अवलोकन अवश्य करें।