पति या मुखिया की मृत्यु पर पाएं 30,000 रुपये, जानें ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

किसी भी परिवार में मुख्य कमाने वाले व्यक्ति (Head of the Family) का अचानक दुनिया से चले जाना एक बहुत बड़ा भावनात्मक और आर्थिक आघात होता है। जब परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है, तो पीछे छूट गए आश्रितों (विशेषकर पत्नी और बच्चों) के सामने जीवन यापन का एक बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। इसी अकल्पनीय दुख और आर्थिक संकट की घड़ी में गरीब परिवारों को तत्काल राहत और सहारा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा ‘राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना’ (National Family Benefit Scheme – NFBS) का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है।
इस कल्याणकारी योजना के अंतर्गत, यदि किसी गरीब (BPL) परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य (पति या महिला मुखिया) की असमय मृत्यु हो जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा उस परिवार को ₹30,000 की एकमुश्त (One-time) आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता राशि सीधे मृतक की पत्नी या कानूनी आश्रित के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है। पहले इस योजना के तहत ₹20,000 दिए जाते थे, जिसे सरकार ने बढ़ाकर ₹30,000 कर दिया है। अब इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी और ऑनलाइन (Online) कर दिया गया है। आज के इस विस्तृत लेख में हम आपको NFBS योजना के सभी नियमों, पात्रता, जरूरी दस्तावेजों और घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया के बारे में सटीक जानकारी देंगे।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) के मुख्य उद्देश्य
उत्तर प्रदेश सरकार का इस योजना को लागू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य समाज के सबसे कमजोर और असहाय वर्ग को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है:
- आर्थिक सुरक्षा: कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के बाद परिवार को तुरंत आर्थिक सहायता देना ताकि वे अपने दैनिक खर्चे और अंतिम संस्कार आदि के कर्ज से बच सकें।
- महिलाओं का सशक्तिकरण: पति की मृत्यु के बाद बेसहारा हुई विधवा महिलाओं को आर्थिक संबल देना ताकि वे सम्मान के साथ अपना जीवन दोबारा शुरू कर सकें।
- पारदर्शिता: ऑनलाइन पोर्टल (nfbs.upsdc.gov.in) के माध्यम से बिचौलियों और भ्रष्टाचार को खत्म करना, ताकि पूरा पैसा सीधे सही हकदार के बैंक खाते में जाए।
योजना की पात्रता और महत्वपूर्ण शर्तें (Eligibility Criteria)
इस योजना का लाभ उठाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ विशेष पात्रता मानदंड निर्धारित किए हैं। केवल वही परिवार आवेदन कर सकते हैं जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों:
| पात्रता का प्रकार (Eligibility) | निर्धारित नियम एवं शर्तें |
|---|---|
| मृतक की आयु (Age of Deceased) | मृत्यु के समय परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य (मृतक) की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति की मृत्यु पर यह लाभ नहीं मिलेगा। |
| आय सीमा (Income Limit) | आवेदक का परिवार गरीबी रेखा (BPL) के अंतर्गत आना चाहिए। शहरी क्षेत्र के लिए परिवार की कुल वार्षिक आय ₹56,460 और ग्रामीण क्षेत्र के लिए ₹46,080 से अधिक नहीं होनी चाहिए। |
| आवेदन की समय सीमा | यह सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। आवेदक को मुखिया की मृत्यु की तिथि (Date of Death) से 1 वर्ष (365 दिन) के भीतर ही ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। इसके बाद किए गए आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएंगे। |
| मूल निवास (Domicile) | मृतक और आवेदक दोनों उत्तर प्रदेश राज्य के स्थायी निवासी होने चाहिए। |
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको निम्नलिखित सभी दस्तावेजों की स्पष्ट स्कैन कॉपी (PDF/JPG) अपलोड करनी होगी। कृपया फॉर्म भरने से पहले इन्हें तैयार रखें:
- मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate): सक्षम प्राधिकारी (नगर निगम/ग्राम पंचायत) द्वारा जारी किया गया कंप्यूटरीकृत मृत्यु प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र (Income Certificate): आवेदक (विधवा पत्नी या आश्रित) के नाम से जारी किया गया नया आय प्रमाण पत्र (जिसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो सके)।
- आयु प्रमाण पत्र (Age Proof): मृतक की आयु साबित करने के लिए उनका आधार कार्ड, वोटर आईडी, जन्म प्रमाण पत्र या परिवार रजिस्टर की नकल।
- बैंक पासबुक: आवेदक (आश्रित) के बैंक खाते की पासबुक का पहला पन्ना (बैंक खाता राष्ट्रीयकृत होना चाहिए और आधार से लिंक होना चाहिए)।
- आवेदक का पहचान पत्र: आवेदक का आधार कार्ड और रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो।
- FIR / पोस्टमार्टम रिपोर्ट: यदि मृत्यु किसी दुर्घटना (Accident), हत्या या अप्राकृतिक कारणों से हुई है, तो पुलिस की FIR कॉपी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगाना अनिवार्य है। सामान्य मृत्यु (बीमारी) में इनकी आवश्यकता नहीं है।
UP NFBS 2026: पारिवारिक लाभ योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
पात्र आश्रित घर बैठे या नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की चरणबद्ध प्रक्रिया इस प्रकार है:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले समाज कल्याण विभाग की NFBS आधिकारिक वेबसाइट (nfbs.upsdc.gov.in) पर जाएं। (डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है)।
- नया पंजीकरण (New Registration): होमपेज पर ‘नया पंजीकरण (New Registration)’ के विकल्प पर क्लिक करें।
- फॉर्म भरें: आपके सामने एक विस्तृत आवेदन फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म को चार भागों में भरना होता है:
- आवेदक का विवरण: अपना नाम, पता, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भरें।
- बैंक का विवरण: अपना अकाउंट नंबर और IFSC कोड दर्ज करें।
- मृतक का विवरण: मृतक का नाम, मृत्यु की तिथि, मृत्यु का कारण (सामान्य/दुर्घटना) और मृतक का व्यवसाय भरें।
- दस्तावेज अपलोड करें: फॉर्म में मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज (मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार, फोटो और हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान) अपलोड करें। फाइलों का साइज निर्धारित सीमा (आमतौर पर 100KB) के अंदर होना चाहिए।
- आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Verification): फॉर्म सबमिट करने के बाद, आवेदक को अपना आधार नंबर डालकर ई-केवाईसी (e-KYC) पूरा करना होगा।
- फाइनल सबमिट और प्रिंट: आधार वेरीफाई होने के बाद फॉर्म को ‘Final Submit’ करें। इसका एक प्रिंट आउट निकाल लें।
- हार्ड कॉपी जमा करें: फॉर्म का प्रिंट आउट और सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करके अपने क्षेत्रीय SDM कार्यालय (शहरी क्षेत्र) या खण्ड विकास अधिकारी – BDO कार्यालय (ग्रामीण क्षेत्र) में 15 दिनों के भीतर जमा करना अनिवार्य है।
अक्सर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1: क्या मुखिया की आत्महत्या (Suicide) के मामले में पारिवारिक लाभ योजना का पैसा मिलता है?
उत्तर: नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश के अनुसार, यदि मुख्य कमाने वाले व्यक्ति ने आत्महत्या (Suicide) की है, तो उस स्थिति में आश्रितों को इस योजना का लाभ देय नहीं होगा। मृत्यु सामान्य बीमारी या दुर्घटना से होनी चाहिए।
प्रश्न 2: ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद पैसा बैंक खाते में कितने दिन में आता है?
उत्तर: फॉर्म की हार्ड कॉपी SDM/BDO ऑफिस में जमा करने के बाद लेखपाल द्वारा स्थलीय सत्यापन (Physical Verification) किया जाता है। सत्यापन रिपोर्ट सही पाए जाने पर 45 से 60 दिनों के भीतर ₹30,000 की राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।
प्रश्न 3: मेरे पति की मृत्यु 1.5 साल पहले हुई थी, क्या मैं अब आवेदन कर सकती हूँ?
उत्तर: जी नहीं। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का सख्त नियम है कि मृत्यु की तिथि से एक वर्ष (365 दिन) के भीतर ही ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। एक वर्ष की अवधि पार हो जाने पर आवेदन स्वतः रद्द माना जाएगा।
प्रश्न 4: मैं अपने आवेदन का स्टेटस (Application Status) कैसे चेक करूँ?
उत्तर: आप NFBS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ‘आवेदन की स्थिति’ विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं। वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर (Registration No.) और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या बैंक अकाउंट नंबर डालकर आप देख सकते हैं कि आपका फॉर्म वर्तमान में किस अधिकारी के पास पेंडिंग है।
प्रश्न 5: क्या इस योजना के लिए आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) मृतक के नाम का होना चाहिए?
उत्तर: नहीं। चूँकि कमाने वाले मुखिया की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए आय प्रमाण पत्र अब आवेदनकर्ता (जैसे विधवा पत्नी या सबसे बड़े आश्रित बच्चे) के नाम से नया बनवाना होगा।
महत्वपूर्ण डायरेक्ट लिंक्स (Important Direct Links)
नीचे दी गई तालिका में पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) पोर्टल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण आधिकारिक लिंक प्रदान किए गए हैं:
| महत्वपूर्ण सेवाएँ (Service Name) | डायरेक्ट लिंक (Click Here) |
|---|---|
| नया पंजीकरण / ऑनलाइन आवेदन करें (New Registration) | यहाँ क्लिक करें |
| आवेदन फॉर्म पूरा करें / फाइनल सबमिट (Final Submit) | यहाँ क्लिक करें |
| आवेदन की स्थिति / स्टेटस चेक करें (Check Status) | यहाँ क्लिक करें |
| आवेदन पत्र पुनः प्रिंट करें (Print Final Form) | यहाँ क्लिक करें |
| जनपद वार लाभार्थियों की सूची देखें (Beneficiary List) | यहाँ क्लिक करें |
| PDF Compress, Photo Resizer & Tools | Premium Online Tools |
| योजना का शासनादेश / नियम पढ़ें (Guidelines PDF) | यहाँ क्लिक करें |
| टेलीग्राम/व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें (Fast Updates) | यहाँ क्लिक करें |
| NFBS आधिकारिक वेबसाइट (Official Website) | यहाँ क्लिक करें |

