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खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए 10 लाख तक की सब्सिडी, जानें लाभ और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

PMFME Yojana 2026: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए 10 लाख तक की सब्सिडी, जानें लाभ और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (Ministry of Food Processing Industries – MoFPI) द्वारा ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ (Aatmanirbhar Bharat Abhiyan) के तहत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (PMFME – Pradhan Mantri Formalisation of Micro food processing Enterprises Scheme) का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में पहले से चल रहे असंगठित छोटे खाद्य उद्योगों (Micro Food Enterprises) को वित्तीय, तकनीकी और व्यापारिक सहायता प्रदान करके उन्हें एक संगठित और बड़े ब्रांड के रूप में विकसित करना है।

यदि आप मसाला चक्की, आटा चक्की, अचार, पापड़, बेकरी, मिठाई, जूस, जैम, दूध उत्पाद (Dairy Products) या किसी भी प्रकार का खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing) उद्योग चला रहे हैं या नया उद्योग शुरू करना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। इस योजना के अंतर्गत मशीनें खरीदने और व्यापार का विस्तार करने के लिए सरकार द्वारा 35% क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी (अधिकतम ₹10 लाख तक) प्रदान की जाती है। इस लेख में हम PMFME योजना 2026 के तहत मिलने वाले सभी लाभों, ‘एक जिला एक उत्पाद’ (ODOP) के महत्व, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन (Online Registration) की पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानेंगे।

PMFME योजना का मुख्य उद्देश्य (Objectives of the Scheme)

भारत में लाखों लोग छोटे स्तर पर खाद्य उत्पाद बनाते हैं, लेकिन आधुनिक मशीनों और मार्केटिंग के अभाव में वे अपने व्यवसाय को बड़ा नहीं कर पाते हैं। सरकार की इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

  • वित्तीय सहायता: छोटे उद्यमियों को नई और आधुनिक मशीनें खरीदने के लिए बैंक लोन और सरकारी सब्सिडी उपलब्ध कराना।
  • क्षमता निर्माण (Capacity Building): उद्यमियों को उनके उत्पाद की गुणवत्ता सुधारने, अच्छी पैकेजिंग (Packaging) करने और मार्केटिंग के लिए प्रशिक्षण (Training) देना।
  • FSSAI और फूड सेफ्टी: असंगठित उद्योगों को खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के मानकों के अनुरूप ढालना और उनके ब्रांड को बाजार में पहचान दिलाना।
  • ODOP को बढ़ावा: ‘एक जिला एक उत्पाद’ (One District One Product) के तहत क्षेत्रीय और पारंपरिक उत्पादों (जैसे मखाने, आंवला, आम के उत्पाद) को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाना।

PMFME योजना के तहत मिलने वाले वित्तीय लाभ (Financial Benefits)

इस योजना को व्यक्तिगत उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों (SHG), और किसान उत्पादक संगठनों (FPO) की अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसके तहत मिलने वाले लाभों का विवरण इस प्रकार है:

लाभार्थी का प्रकार / घटक अनुदान / वित्तीय सहायता (Subsidy Details)
व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यम (Individual Micro Enterprises) प्रोजेक्ट की कुल लागत का 35% क्रेडिट लिंक्ड अनुदान दिया जाता है (अधिकतम ₹10.00 लाख तक)। लाभार्थी को अपनी ओर से कम से कम 10% योगदान देना होता है, और शेष राशि बैंक लोन के रूप में मिलती है।
स्वयं सहायता समूह (SHG) – वर्किंग कैपिटल (Seed Capital) SHG के उन सदस्यों को जो खाद्य प्रसंस्करण में लगे हैं, छोटे उपकरण खरीदने या कार्यशील पूंजी के लिए ₹40,000 प्रति सदस्य की दर से सीड कैपिटल (प्रारंभिक पूंजी) दी जाती है।
FPO / को-ऑपरेटिव्स (पूंजी निवेश) किसान उत्पादक संगठनों और सहकारी समितियों को कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर (जैसे कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग मशीन) स्थापित करने के लिए 35% का अनुदान मिलता है।
ब्रांडिंग और मार्केटिंग (Branding & Marketing) सूक्ष्म उद्यमों को अपने उत्पादों की आकर्षक पैकेजिंग और ब्रांडिंग के लिए भी कुल खर्च पर 50% तक का अनुदान सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है।

पात्रता और महत्वपूर्ण शर्तें (Eligibility Criteria)

PMFME योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए सरकार ने कुछ बुनियादी शर्तें रखी हैं, जिनका पूरा होना अनिवार्य है:

  • आयु सीमा: आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • शैक्षणिक योग्यता: आवेदक कम से कम 8वीं कक्षा पास होना चाहिए।
  • व्यवसाय का प्रकार: आवेदक का व्यवसाय केवल ‘खाद्य प्रसंस्करण’ (Food Processing) से संबंधित होना चाहिए। किसी अन्य प्रकार के उद्योग को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।
  • मौजूदा या नया उद्योग: यह योजना मुख्य रूप से पहले से चल रहे असंगठित सूक्ष्म उद्यमों (Existing Enterprises) के उन्नयन के लिए है। हालांकि, यदि कोई नया उद्यम (New Startup) ‘एक जिला एक उत्पाद’ (ODOP) श्रेणी के तहत आता है, तो वह भी आवेदन करने के लिए पात्र है।
  • परिवार का नियम: एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है।
  • ओनरशिप (Ownership): उद्यम प्रोपराइटरशिप (Proprietorship) या पार्टनरशिप (Partnership) फर्म के रूप में होना चाहिए और आवेदक के पास इसका स्वामित्व अधिकार होना चाहिए।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

ऑनलाइन पोर्टल पर फॉर्म भरते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। इन्हें पहले से तैयार रखें:

  • व्यक्तिगत पहचान: आवेदक का आधार कार्ड और पैन कार्ड।
  • शैक्षणिक प्रमाण पत्र: 8वीं, 10वीं या उससे ऊपर की मार्कशीट/सर्टिफिकेट।
  • व्यवसाय का प्रमाण: यदि पहले से कोई उद्योग चल रहा है, तो उसका प्रमाण (उद्यम रजिस्ट्रेशन, FSSAI लाइसेंस, पंचायत का पत्र या बिजली बिल)।
  • बैंक का विवरण: बैंक पासबुक की कॉपी और पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट।
  • डीपीआर (DPR – Detailed Project Report): आपके व्यवसाय की प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसमें मशीनरी का खर्च और भविष्य का अनुमानित मुनाफा शामिल हो। (आप पोर्टल से भी ऑनलाइन DPR जनरेट कर सकते हैं)।
  • मशीनरी कोटेशन: जो मशीनें आप खरीदना चाहते हैं, उनका वेंडर/सप्लायर से लिया गया कोटेशन (Quotation/Estimate)।
  • जमीन/जगह के कागजात: जहां उद्योग लगा है या लगाना है, वहां की जमीन की रसीद या रेंट एग्रीमेंट (Rent Agreement)।

PMFME Yojana 2026: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Guide)

योजना की आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और पारदर्शी है। अपना लोन और सब्सिडी पास करवाने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें:

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के PMFME पोर्टल (pmfme.mofpi.gov.in) पर जाएं। (सुविधा के लिए डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है)।
  2. नया पंजीकरण (New Registration): होमपेज पर ‘Login’ सेक्शन में जाकर ‘Applicant Registration’ (नया उपयोगकर्ता) पर क्लिक करें।
  3. बेसिक जानकारी भरें: अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और राज्य चुनकर ‘Register’ बटन दबाएं। आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसे वेरीफाई करें और अपना पासवर्ड सेट करें।
  4. लॉगिन करें (Applicant Login): रजिस्ट्रेशन के बाद अपनी ईमेल आईडी/यूजर आईडी और पासवर्ड से पोर्टल में लॉगिन करें।
  5. आवेदन फॉर्म भरें: लॉगिन के बाद ‘Apply Now’ पर क्लिक करें। फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी, व्यवसाय का प्रकार (Existing या New), क्या आप ODOP में आते हैं (Yes/No), और अपना बैंक खाता विवरण भरें।
  6. DPR और कोटेशन दर्ज करें: फॉर्म में अपनी प्रोजेक्ट की लागत (Cost of Project) दर्ज करें। आप कौन सी मशीन खरीद रहे हैं, उसका नाम और कोटेशन अपलोड करें।
  7. दस्तावेज अपलोड करें: अपना फोटो, आधार, पैन, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और जगह का प्रमाण अपलोड करें।
  8. सबमिट और प्रक्रिया (Final Submit): फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दें। आपका आवेदन पहले राज्य नोडल एजेंसी (SNA) और जिला स्तरीय समिति (DLC) के पास जाएगा। वहां से अप्रूव होने के बाद इसे आपके चुने हुए बैंक में लोन सैंक्शन (Sanction) के लिए भेज दिया जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: ODOP (One District One Product) क्या है?

उत्तर: ‘एक जिला एक उत्पाद’ (ODOP) योजना के तहत प्रत्येक जिले के लिए एक विशेष खाद्य उत्पाद की पहचान की गई है (जैसे प्रतापगढ़ के लिए आंवला, मलिहाबाद के लिए आम)। यदि आप अपने जिले के ODOP उत्पाद से जुड़ा उद्योग लगाते हैं, तो आपको इस योजना में विशेष प्राथमिकता दी जाती है।

प्रश्न 2: क्या मुझे अपनी तरफ से भी कुछ पैसे (Margin Money) लगाने होंगे?

उत्तर: जी हाँ। PMFME योजना के तहत प्रोजेक्ट की कुल लागत का कम से कम 10% हिस्सा आवेदक (Beneficiary) को खुद लगाना होता है। इसके बाद 35% सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती है और बाकी 55% राशि बैंक द्वारा टर्म लोन (Term Loan) के रूप में दी जाती है।

प्रश्न 3: मुझे योजना की सब्सिडी कब और कैसे मिलेगी?

उत्तर: यह एक ‘क्रेडिट-लिंक्ड’ सब्सिडी है। जब बैंक आपका लोन सैंक्शन कर देता है, तो सरकारी सब्सिडी का पैसा (Margin Money) आपके बैंक खाते में आ जाता है, लेकिन यह 3 साल तक लॉक-इन (Lock-in) रहता है। 3 साल तक उद्यम सफलतापूर्वक चलने के बाद यह आपके मूल लोन खाते में एडजस्ट कर दिया जाता है।

प्रश्न 4: मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) कहाँ से बनवाऊं?

उत्तर: PMFME पोर्टल के अंदर ही एक इन-बिल्ट सॉफ्टवेयर है जो आपकी दी गई जानकारी के आधार पर ऑटोमैटिक (Online) प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर देता है। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन (DRP) भी आपको मुफ्त में DPR बनवाने और फॉर्म भरने में पूरी मदद करते हैं।

महत्वपूर्ण डायरेक्ट लिंक्स (Important Direct Links)

योजना में पंजीकरण करने और पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए सभी आधिकारिक लिंक नीचे दी गई तालिका में उपलब्ध करा दिए गए हैं:

महत्वपूर्ण सेवाएँ (Service Name) डायरेक्ट लिंक (Click Here)
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