DATE: 09 May 2026, Saturday | INDIA'S NO.1 UPDATE PORTAL
5 लाख तक का मुफ्त इलाज, आयुष्मान कार्ड ऑनलाइन बनाएं, लिस्ट देखें… साइकिल खरीदने के लिए ₹5000 की सहायता, ऑनलाइन आवेदन विधवा महिला से शादी करने पर मिलेंगे ₹11,000, जानें नियम और ऑनलाइन… सहारा इंडिया का पैसा खाते में आया या नहीं स्थिति चेक करें दूसरी जाति की लड़की से शादी करने पर पर पाएं 2.5 लाख… सभी राज्यों में किसान आईडी बनवाएँ, जानें लाभ और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना: 10 लाख रुपए तक के लोन पाएं 50%… अपना बिजनेस करने के लिए 5 लाख तक का लोन पाएं बिना… बिहार कन्या उत्थान योजना 2026: इंटर पास को मिलेंगे ₹25,000 और डिग्री… प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन करें, जाने लाभ PMFBY 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, आयुष्मान कार्ड ऑनलाइन बनाएं, लिस्ट देखें… साइकिल खरीदने के लिए ₹5000 की सहायता, ऑनलाइन आवेदन विधवा महिला से शादी करने पर मिलेंगे ₹11,000, जानें नियम और ऑनलाइन… सहारा इंडिया का पैसा खाते में आया या नहीं स्थिति चेक करें दूसरी जाति की लड़की से शादी करने पर पर पाएं 2.5 लाख… सभी राज्यों में किसान आईडी बनवाएँ, जानें लाभ और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना: 10 लाख रुपए तक के लोन पाएं 50%… अपना बिजनेस करने के लिए 5 लाख तक का लोन पाएं बिना… बिहार कन्या उत्थान योजना 2026: इंटर पास को मिलेंगे ₹25,000 और डिग्री… प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन करें, जाने लाभ PMFBY
Home » New Link » किसान योजना » सरकारी योजना » प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन…

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन करें, जाने लाभ PMFBY

PMFBY 2026: Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana Online Apply, Premium Rates & Claim Process

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ के करोड़ों किसानों का जीवन और आजीविका पूरी तरह से मौसम और प्रकृति पर निर्भर करती है। खेती हमेशा से जोखिम भरा काम रहा है। कभी अचानक आने वाली बाढ़, तो कभी सूखा, कभी बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि, तो कभी टिड्डियों और कीटों का हमला—इन सभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों की खून-पसीने की मेहनत पल भर में बर्बाद हो जाती है। किसानों को इसी भारी जोखिम और आर्थिक बर्बादी से बचाने के लिए भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana – PMFBY) का संचालन किया जा रहा है।

PMFBY देश की सबसे बड़ी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है। इस योजना के तहत किसानों को बहुत ही मामूली प्रीमियम (Premium) का भुगतान करके अपनी फसलों का संपूर्ण बीमा (Insurance) कराने की सुविधा मिलती है। यदि किसी भी प्राकृतिक कारण से किसान की फसल नष्ट हो जाती है, तो बीमा कंपनी द्वारा नुकसान का आकलन करके सीधे किसान के बैंक खाते में मुआवजा (Claim) भेज दिया जाता है। वर्ष 2026 के खरीफ और रबी सीजन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आइए इस योजना के अंतर्गत प्रीमियम की दरें, कवरेज, आवश्यक दस्तावेज, और क्लेम (मुआवजा) प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के मुख्य उद्देश्य

सरकार द्वारा इस योजना को लागू करने के पीछे कई महत्वपूर्ण दृष्टिकोण हैं, जो सीधे तौर पर किसान की आर्थिक सुरक्षा से जुड़े हैं:

  • आर्थिक सुरक्षा (Financial Security): प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और रोगों के कारण फसल नष्ट होने की स्थिति में किसानों को तुरंत वित्तीय सहायता प्रदान करना।
  • आय में स्थिरता: खेती में होने वाले नुकसान की भरपाई करके किसानों की आय (Income) को स्थिर रखना, ताकि वे कर्ज के जाल में न फंसे और अगली फसल बोने के लिए तैयार रहें।
  • आधुनिक खेती को बढ़ावा: किसानों को खेती में नए और आधुनिक तरीकों (Innovative Agriculture) को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
  • ऋण प्रवाह (Credit Flow): कृषि क्षेत्र में ऋण (Loan) के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करना, क्योंकि बीमित फसल वाले किसानों को बैंक आसानी से लोन दे देते हैं।

योजना के तहत प्रीमियम की दरें (Premium Rates for Farmers)

PMFBY की सबसे बड़ी खासियत इसकी एक समान और बेहद कम प्रीमियम दरें हैं। जो प्रीमियम किसान चुकाते हैं, वह वास्तविक प्रीमियम का एक बहुत छोटा हिस्सा होता है। शेष बचा हुआ भारी प्रीमियम (बैलेंस) केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 50-50 के अनुपात में वहन किया जाता है। किसानों के लिए प्रीमियम की दरें इस प्रकार निर्धारित हैं:

फसल का प्रकार (Type of Crop) बीमित फसलें (Examples) किसान द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम
खरीफ फसलें (Kharif Crops) धान (चावल), मक्का, बाजरा, कपास, सोयाबीन आदि बीमित राशि का 2.0%
रबी फसलें (Rabi Crops) गेहूं, जौ, चना, सरसों, मसूर आदि बीमित राशि का 1.5%
वाणिज्यिक / बागवानी फसलें कपास, गन्ना, आलू, प्याज, फल और फूल बीमित राशि का 5.0%

कवरेज: योजना में कौन-से जोखिम (Risks) शामिल हैं?

फसल बीमा योजना केवल तभी क्लेम देती है जब नुकसान प्राकृतिक कारणों से हुआ हो। इसमें निम्नलिखित जोखिमों को कवर किया जाता है:

  • बुवाई न कर पाना (Prevented Sowing): यदि कम बारिश या प्रतिकूल मौसम के कारण किसान फसल की बुवाई या रोपाई नहीं कर पाता है, तो भी उसे बीमा राशि का 25% क्लेम तुरंत दिया जाता है।
  • खड़ी फसल का नुकसान (Standing Crop): बुवाई से लेकर कटाई तक सूखा, सूखा पड़ना, बाढ़, जलभराव (Inundation), बेमौसम बारिश, कीटों का हमला और फसल रोगों से होने वाले नुकसान पर मुआवजा मिलता है।
  • स्थानीय आपदाएं (Localized Calamities): केवल आपके खेत या आपके गांव में होने वाले नुकसान जैसे—ओलावृष्टि (Hailstorm), भूस्खलन (Landslide), और बादल फटने से होने वाले नुकसान भी कवर किए जाते हैं।
  • फसल कटाई के बाद (Post-Harvest Losses): फसल कटने के बाद खेत में सूखने के लिए रखी गई फसल (Cut & Spread condition) में यदि अगले 14 दिनों के भीतर चक्रवात, बेमौसम बारिश या ओलावृष्टि से नुकसान होता है, तो उसका भी मुआवजा मिलता है।

क्या कवर नहीं होता है? (Exclusions)

जानबूझकर किया गया नुकसान, युद्ध, परमाणु जोखिम, चोरी, पालतू या जंगली जानवरों (नीलगाय, आवारा पशु) द्वारा फसल चरा जाना, और दुर्भावनापूर्ण कृत्य (Malicious Damage) फसल बीमा योजना के कवरेज से बाहर रखे गए हैं।

योजना की पात्रता (Who Can Apply?)

PMFBY योजना भारत के सभी किसानों के लिए उपलब्ध है। इसमें निम्नलिखित श्रेणियों के किसान आवेदन कर सकते हैं:

  • लोणी किसान (Loanee Farmers): जिन किसानों ने बैंक या सहकारी समितियों से किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) पर फसल ऋण लिया है, उनका बीमा बैंक द्वारा स्वतः (Automatically) कर दिया जाता है। (हालांकि, अब किसान चाहे तो बैंक में लिखित प्रार्थना पत्र देकर खुद को बीमा से बाहर यानी Opt-out भी कर सकता है)।
  • गैर-लोणी किसान (Non-Loanee Farmers): जिन्होंने कोई लोन नहीं लिया है, वे अपनी मर्जी से (Voluntarily) CSC सेंटर या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं।
  • बटाईदार और पट्टेदार (Tenant/Sharecroppers): जो किसान दूसरों की जमीन किराए पर या बटाई पर लेकर खेती करते हैं, वे भी इस योजना का लाभ उठाने के पात्र हैं।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

फसल बीमा कराने के लिए किसानों को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  • किसान का आधार कार्ड (Aadhaar Card): यह बैंक खाते से लिंक होना अनिवार्य है।
  • बैंक पासबुक (Bank Passbook): बैंक खाते का विवरण (जिसमें IFSC कोड स्पष्ट हो) ताकि क्लेम का पैसा सीधे DBT के माध्यम से आ सके।
  • जमीन के कागजात (Land Records): खेत की नवीनतम खसरा/खतौनी, जमाबंदी या गिरदावरी की नकल।
  • फसल बुवाई का प्रमाण (Sowing Certificate): पटवारी, ग्राम प्रधान या सरपंच द्वारा जारी किया गया फसल बुवाई का प्रमाण पत्र या किसान द्वारा हस्ताक्षरित ‘स्व-घोषणा पत्र’ (Self-Declaration)।
  • किरायेदारी/बटाई का एग्रीमेंट: यदि किसान बटाईदार है, तो जमीन मालिक के साथ हुआ करार पत्र।

मुआवजा (Claim) प्राप्त करने की सटीक प्रक्रिया

कई बार किसानों की फसल का नुकसान हो जाता है, लेकिन जानकारी के अभाव में वे सही समय पर क्लेम नहीं कर पाते हैं। मुआवजा प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि आपको नुकसान होने के 72 घंटों (3 दिन) के भीतर इसकी सूचना देनी होती है। प्रक्रिया इस प्रकार है:

  1. सूचना दें (Intimation): फसल बर्बाद होने के तुरंत बाद (72 घंटे के अंदर) ‘Crop Insurance App’ के माध्यम से नुकसान की फोटो खींचकर अपलोड करें।
  2. अन्य विकल्प: यदि ऐप नहीं चला पा रहे हैं, तो आप कृषि विभाग के टोल-फ्री नंबर (14447) पर कॉल कर सकते हैं, अपने बैंक जा सकते हैं, या सीधे स्थानीय कृषि अधिकारी (Agriculture Officer) को लिखित सूचना दे सकते हैं।
  3. सर्वेक्षण (Survey): आपकी शिकायत दर्ज होने के बाद, बीमा कंपनी का प्रतिनिधि और कृषि विभाग का अधिकारी 10 दिनों के भीतर आपके खेत में आकर नुकसान का भौतिक आकलन (Crop Cutting Experiment / Loss Assessment) करेंगे।
  4. क्लेम का भुगतान: सर्वे के आधार पर यदि 33% से अधिक नुकसान पाया जाता है, तो रिपोर्ट के आधार पर बीमा कंपनी 15 से 21 दिनों के भीतर क्लेम का पैसा सीधे आपके आधार लिंक बैंक खाते में जमा कर देगी।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (How to Apply Online)

गैर-लोणी किसान अपनी फसल का बीमा घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं:

  1. सबसे पहले PMFBY की आधिकारिक वेबसाइट (pmfby.gov.in) पर जाएं।
  2. होमपेज पर ‘Farmer Corner’ विकल्प पर क्लिक करें और ‘Guest Farmer’ के रूप में खुद को रजिस्टर करें।
  3. अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें और अपना नाम, पता और बैंक डिटेल्स भरें।
  4. अपने खेत का विवरण (राज्य, जिला, ब्लॉक, गांव, खसरा नंबर) और बोई गई फसल (Crop) का चयन करें।
  5. कैलकुलेट किए गए प्रीमियम का ऑनलाइन भुगतान (UPI/Debit Card/Net Banking) करें।
  6. भुगतान के बाद पॉलिसी की रसीद (Receipt) डाउनलोड करें। इसे सुरक्षित रखें।

अक्सर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: यदि मैं KCC धारक हूँ और बीमा नहीं कराना चाहता, तो क्या करूँ?

उत्तर: पहले KCC धारकों के लिए बीमा अनिवार्य था, लेकिन अब इसे स्वैच्छिक (Voluntary) कर दिया गया है। यदि आप अपनी फसल का बीमा नहीं कराना चाहते हैं, तो आपको बीमा की अंतिम तिथि (Cut-off Date) से कम से कम 7 दिन पहले अपनी बैंक शाखा में जाकर ‘Opt-Out’ फॉर्म (लिखित सहमति) जमा करना होगा।

प्रश्न 2: मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी फसल का बीमा किस कंपनी ने किया है?

उत्तर: हर राज्य और जिले के लिए अलग-अलग बीमा कंपनियों (जैसे SBI General, HDFC Ergo, AIC) को टेंडर दिए जाते हैं। आप PMFBY पोर्टल के होमपेज पर ‘Insurance Premium Calculator’ या ‘Report Crop Loss’ सेक्शन में जाकर अपने जिले की बीमा कंपनी और उनके टोल-फ्री नंबर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

प्रश्न 3: मैं अपने आवेदन का स्टेटस (Application Status) कैसे चेक करूँ?

उत्तर: आप PMFBY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ‘Application Status’ पर क्लिक करें। वहां अपना ‘Receipt Number’ (रसीद संख्या) या बैंक अकाउंट नंबर डालकर आप अपनी पॉलिसी का वर्तमान स्टेटस जान सकते हैं।

प्रश्न 4: क्या जंगली जानवरों (जैसे नीलगाय/सूअर) द्वारा नुकसान का बीमा मिलता है?

उत्तर: नहीं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जंगली जानवरों या आवारा पशुओं द्वारा फसल को चरा जाने या नष्ट किए जाने पर कोई मुआवजा (Claim) नहीं दिया जाता है। इसके लिए कुछ राज्यों ने अपनी अलग योजनाएं चला रखी हैं।

महत्वपूर्ण डायरेक्ट लिंक्स (Important Direct Links)

योजना में आवेदन करने, प्रीमियम कैलकुलेट करने और अपना स्टेटस चेक करने के लिए सभी आधिकारिक लिंक नीचे दी गई तालिका में उपलब्ध करा दिए गए हैं:

महत्वपूर्ण सेवाएँ (Service Name) डायरेक्ट लिंक (Click Here)
फसल बीमा के लिए ऑनलाइन आवेदन करें (Farmer Corner) यहाँ क्लिक करें
एप्लीकेशन / पॉलिसी का स्टेटस चेक करें (Check Status) Click Here
प्रीमियम कैलकुलेटर (Check Premium Amount) Click Here
खतौनी रिसाइज़र व पीडीएफ कंप्रेस करने हेतु प्रीमियम टूल्स Premium Online Tools
PMFBY की आधिकारिक वेबसाइट (Official Website) यहाँ क्लिक करें