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साइकिल खरीदने के लिए ₹5000 की सहायता, ऑनलाइन आवेदन

मजदूर साइकिल योजना (Haryana Labour Cycle Yojana) 2026: साइकिल खरीदने के लिए ₹5000 की सहायता, ऑनलाइन आवेदन

भारत के विकास और निर्माण में हमारे देश के मजदूर और श्रमिक वर्ग का सबसे बड़ा योगदान है। चाहे चिलचिलाती धूप हो या कड़ाके की ठंड, निर्माण कार्य में लगे मजदूर (Construction Workers) हर दिन अपने काम पर जाते हैं। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि इन मजदूरों को अपने घर से कार्यस्थल (Workplace) तक पहुँचने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है या ऑटो और बसों के महंगे किराये पर अपनी खून-पसीने की गाढ़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ता है। मजदूरों की इसी गंभीर समस्या को समझते हुए और उनके दैनिक जीवन को आसान बनाने के लिए हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड (Haryana BOCW Board) द्वारा ‘मजदूर साइकिल योजना 2026’ (Labour Bicycle Scheme) का अत्यंत सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है।

इस अत्यंत कल्याणकारी योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार राज्य के पंजीकृत मजदूरों (Registered Labourers) को काम पर आने-जाने के लिए नई साइकिल खरीदने हेतु ₹5,000 (पांच हजार रुपये) की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि मजदूर को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, सरकार यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में (DBT के माध्यम से) ट्रांसफर कर देती है। यदि आप भी हरियाणा राज्य में एक पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं और रोजमर्रा के यातायात खर्चों से बचना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए एक बड़ा सहारा बन सकती है। इस विस्तृत लेख में हम आपको मजदूर साइकिल योजना 2026 की पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, साइकिल का बिल बनवाने के नियम और ‘HryLabour’ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया बताएंगे।

मजदूर साइकिल योजना के मुख्य उद्देश्य (Main Objectives)

हरियाणा सरकार और श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा इस योजना को लागू करने के पीछे कई महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य छिपे हैं:

  • समय और ऊर्जा की बचत: पैदल काम पर जाने से मजदूरों की काफी ऊर्जा और समय बर्बाद होता है। साइकिल होने से वे जल्दी और कम थकान के साथ अपने काम पर पहुँच सकते हैं, जिससे उनकी कार्यक्षमता (Productivity) बढ़ती है।
  • यातायात खर्च में कमी: ऑटो, ई-रिक्शा या बसों के किराये में जाने वाले पैसों की बचत होगी, जिसे मजदूर अपने बच्चों की शिक्षा या अच्छे खान-पान पर खर्च कर सकेगा।
  • आत्मनिर्भरता और गतिशीलता: एक साइकिल मजदूर को अधिक गतिशील (Mobile) बनाती है, जिससे वह अपने घर से थोड़ी दूर स्थित बेहतर मजदूरी वाले काम (Better Job Opportunities) भी आसानी से पकड़ सकता है।
  • पर्यावरण संरक्षण: साइकिल एक प्रदूषण मुक्त वाहन है, जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने और मजदूर के स्वास्थ्य (Physical Fitness) को बेहतर बनाने में भी मदद करता है।

योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता और नियम (Financial Assistance & Rules)

इस योजना का लाभ लेने के लिए श्रम विभाग ने कुछ विशेष वित्तीय नियम बनाए हैं, जिन्हें हर मजदूर को समझना जरूरी है:

नियम का प्रकार (Type of Rule) विस्तृत विवरण और शर्तें (Details)
सहायता राशि (Amount) श्रम विभाग द्वारा साइकिल खरीदने के लिए अधिकतम ₹5,000/- (पांच हजार रुपये) की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
पहले खरीद, बाद में भुगतान (Reimbursement) यह सबसे जरूरी नियम है। सरकार साइकिल खरीदने के लिए एडवांस पैसा नहीं देती। मजदूर को पहले अपने पैसों से साइकिल खरीदनी होती है, और बाद में बिल जमा करने पर पैसा बैंक खाते में वापस (Reimburse) आता है।
5 साल की समय सीमा कोई भी पंजीकृत मजदूर इस साइकिल योजना का लाभ अपने जीवनकाल में हर 5 साल में केवल एक बार ही प्राप्त कर सकता है। (अर्थात, यदि 2026 में लाभ लिया है, तो अगला आवेदन 2031 में ही कर सकेंगे)।
DBT के माध्यम से भुगतान यह ₹5000 की राशि किसी ठेकेदार या अधिकारी के माध्यम से नहीं, बल्कि सीधे मजदूर के आधार-लिंक बैंक खाते (Aadhaar Seeded Account) में भेजी जाती है।

पात्रता: योजना का लाभ किसे मिलेगा? (Eligibility Criteria)

हरियाणा श्रम विभाग द्वारा संचालित ‘साइकिल खरीद सहायता योजना’ का लाभ केवल उन मजदूरों को मिलेगा जो निम्नलिखित शर्तों को कड़ाई से पूरा करते हैं:

  • पंजीकृत श्रमिक (Registered Worker): आवेदक हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (BOCW Board, Haryana) के तहत एक विधिवत पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए।
  • सदस्यता की अवधि (1 Year Rule): मजदूर की लेबर कॉपी (Labour Card) कम से कम 1 वर्ष (One Year) पुरानी होनी चाहिए। (अर्थात पंजीकरण को 1 साल पूरा हो चुका हो)।
  • सक्रिय सदस्यता (Active Status): मजदूर की लेबर कॉपी की सदस्यता फीस नियमित रूप से जमा होनी चाहिए और कॉपी वर्तमान में सक्रिय (Active/Updated) स्थिति में होनी चाहिए।
  • परिवार पहचान पत्र (PPP): हरियाणा सरकार की सभी योजनाओं की तरह, इस योजना के लिए भी आवेदक का ‘परिवार पहचान पत्र’ (Family ID) बना होना अनिवार्य है और उसमें व्यवसाय ‘मजदूर’ (Labour) दर्शाया गया हो।
  • लिंग (Gender): इस योजना का लाभ पंजीकृत पुरुष और महिला दोनों श्रमिक समान रूप से उठा सकते हैं।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents & Bill Rules)

योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों को स्कैन करके (PDF/JPG फॉर्मेट में) अपलोड करना होता है। ध्यान दें कि ज्यादातर फॉर्म गलत बिल के कारण ही रिजेक्ट होते हैं। इसलिए नीचे दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें:

  • मजदूर की लेबर कॉपी: हरियाणा श्रम विभाग द्वारा जारी की गई वैध लेबर कॉपी (आईडी कार्ड)।
  • जीएसटी बिल (Original GST Bill): यह सबसे अहम दस्तावेज है। नई साइकिल खरीदने की पक्की रसीद (GST Invoice)। बिल पर दुकान का नाम, दुकान का GST नंबर, साइकिल का चेसिस/फ्रेम नंबर, और मजदूर का नाम (जो लेबर कॉपी में है) साफ-साफ लिखा होना चाहिए। कच्चे बिल (Estimate slip) पर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा।
  • पहचान पत्र: आवेदक का आधार कार्ड और परिवार पहचान पत्र (Parivar Pehchan Patra – PPP)।
  • फोटो (Photo with Bicycle): साइकिल खरीदने के बाद, मजदूर की एक स्पष्ट तस्वीर जिसमें वह अपनी नई खरीदी गई साइकिल के साथ खड़ा हो। (कुछ जिलों में साइकिल के बिल के साथ भी फोटो मांग लेते हैं)।
  • बैंक खाता: मजदूर के बैंक खाते की पासबुक की फोटोकॉपी। (बैंक खाता आधार और NPCI से लिंक होना चाहिए)।
  • शपथ पत्र (Undertaking / Affidavit): एक स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र जिसमें मजदूर यह प्रमाणित करता है कि उसने पिछले 5 वर्षों में विभाग से कोई साइकिल या इसके लिए कोई आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं की है।

HryLabour Portal: मजदूर साइकिल योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Guide)

हरियाणा का कोई भी पंजीकृत मजदूर अपने मोबाइल फोन से या अपने नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र / जन सेवा केंद्र (CSC Center) पर जाकर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। स्वयं आवेदन करने की आसान प्रक्रिया इस प्रकार है:

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले हरियाणा श्रम विभाग के आधिकारिक पोर्टल (hrylabour.gov.in) पर जाएं। (सुविधा के लिए डायरेक्ट लिंक इसी पेज के अंत में ‘Important Links’ सेक्शन में दिया गया है)।
  2. लॉगिन करें (BOCW Worker Login): होमपेज पर ई-सर्विस (E-Services) सेक्शन में जाकर ‘BOCW Board Beneficiary Login’ विकल्प पर क्लिक करें।
  3. यूजरनेम और पासवर्ड: अपनी लेबर कॉपी का यूजरनेम (Username/Aadhaar) और पासवर्ड डालकर ‘Login’ बटन पर क्लिक करें। (यदि आपने पोर्टल पर अभी तक अकाउंट नहीं बनाया है, तो पहले ‘New Registration’ पर जाकर अपनी लेबर कॉपी को ऑनलाइन रजिस्टर करें)।
  4. योजनाओं का चयन (Welfare Schemes): लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका पूरा डैशबोर्ड (Dashboard) खुल जाएगा। यहाँ मेनू में से ‘Welfare Schemes’ (कल्याणकारी योजनाएं) के विकल्प पर क्लिक करें।
  5. साइकिल योजना चुनें: योजनाओं की लंबी लिस्ट में से ‘Financial Assistance for Purchase of Bicycle’ (साइकिल खरीद के लिए वित्तीय सहायता योजना) को खोजें और ‘Apply’ (आवेदन करें) बटन पर क्लिक करें।
  6. जानकारी दर्ज करें: फॉर्म में साइकिल खरीदने की तारीख, दुकान का नाम, GST नंबर, और बिल की कुल राशि (Cost of Bicycle) सावधानीपूर्वक भरें।
  7. दस्तावेज अपलोड करें: फॉर्म सेव करने के बाद, मांगे गए सभी दस्तावेज (साइकिल का पक्का बिल, साइकिल के साथ मजदूर की फोटो, अंडरटेकिंग और बैंक पासबुक) स्कैन करके सही साइज में अपलोड करें।
  8. फाइनल सबमिट: एक बार भरी गई जानकारी को चेक करें और फॉर्म को ‘Final Submit’ कर दें। फॉर्म जमा होने के बाद आपको एक ‘Application Reference Number’ (आवेदन संख्या) मिल जाएगी, जिसे सुरक्षित रख लें।

अधिकारियों द्वारा सत्यापन (Verification Process)

ऑनलाइन आवेदन जमा होने के बाद, आपका फॉर्म आपके जिले के श्रम निरीक्षक (Labour Inspector) के पास जाता है। श्रम निरीक्षक आपके द्वारा अपलोड किए गए साइकिल के बिल (GST Number की सत्यता), लेबर कॉपी और आपके डिक्लेरेशन की बारीकी से जाँच करता है। सब कुछ सही (Verified) पाए जाने पर, फाइल को मंजूरी के लिए सहायक श्रमायुक्त (ALC) के पास भेज दिया जाता है। वहां से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद ₹5000 की राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में आमतौर पर 30 से 60 दिन का समय लग सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: मैंने साइकिल 6000 रुपये की खरीदी है, तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे?

उत्तर: इस योजना के तहत सरकार द्वारा अधिकतम 5000 रुपये की ही सीमा तय की गई है। यदि आपने 6000 रुपये की साइकिल खरीदी है, तब भी आपको 5000 रुपये ही मिलेंगे। यदि आपने 4500 रुपये की साइकिल खरीदी है, तो आपको बिल के आधार पर 4500 रुपये ही मिलेंगे।

प्रश्न 2: क्या मैं पुरानी (Second-hand) साइकिल खरीद कर बिल लगा सकता हूँ?

उत्तर: बिल्कुल नहीं! यह योजना केवल ‘नई साइकिल’ (New Bicycle) खरीदने के लिए है। पुरानी या सेकंड-हैंड साइकिल के हाथ से लिखे कच्चे बिल (Estimate slip) पोर्टल पर मान्य नहीं होते हैं और ऐसे फॉर्म तुरंत रिजेक्ट (Reject) कर दिए जाते हैं। आपको पंजीकृत डीलर से GST वाला पक्का बिल ही लेना होगा।

प्रश्न 3: मेरी लेबर कॉपी 6 महीने पुरानी है, क्या मैं साइकिल के लिए फॉर्म भर सकता हूँ?

उत्तर: जी नहीं। हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के नियमों के अनुसार साइकिल योजना, औजार टूलकिट योजना आदि का लाभ उठाने के लिए मजदूर की लेबर कॉपी (पंजीकरण) का कम से कम 1 साल (One Year) पुराना होना अनिवार्य है।

प्रश्न 4: मैं अपने आवेदन का स्टेटस (Application Status) कैसे चेक कर सकता हूँ?

उत्तर: आप HryLabour पोर्टल पर अपने यूजरनेम और पासवर्ड से लॉगिन करें। डैशबोर्ड पर ‘Scheme Details’ या ‘Track Status’ के विकल्प पर जाकर आप देख सकते हैं कि आपकी साइकिल की फाइल किस अधिकारी (Clerk, Labour Inspector, या ALC) के पास पेंडिंग है या पास हो गई है।

मजदूर साइकिल योजना: महत्वपूर्ण डायरेक्ट लिंक्स (Important Direct Links)

हरियाणा श्रम विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने, लॉगिन करने और अपने डाक्यूमेंट्स को सही साइज में बनाने के लिए सभी उपयोगी और आधिकारिक लिंक्स नीचे दी गई टेबल में उपलब्ध करा दिए गए हैं। ये लिंक्स डार्क मोड (Dark Mode) में भी आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे:

महत्वपूर्ण सेवाएँ (Service Name) डायरेक्ट लिंक (Click Here)
साइकिल योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करें (Login & Apply) यहाँ क्लिक करें
आवेदन का स्टेटस चेक करें (Track Application Status) यहाँ क्लिक करें
मजदूर कॉपी का नया पंजीकरण करें (New BOCW Registration) यहाँ क्लिक करें
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