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दूसरी जाति की लड़की से शादी करने पर पर पाएं 2.5 लाख रुपए

Haryana Inter-Caste Marriage Scheme 2026: Get ₹2.5 Lakh for Inter-Caste Marriage, Apply Online

भारतीय समाज में सदियों से चली आ रही छुआछूत, ऊंच-नीच और जातिवाद जैसी सामाजिक कुप्रथाओं को जड़ से खत्म करने के लिए हरियाणा सरकार (Haryana Government) द्वारा एक अत्यंत सराहनीय और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। राज्य में सामाजिक सद्भाव (Social Harmony) और समानता को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा ‘मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना’ (Mukhyamantri Samajik Samrasata Antarjatiya Vivah Shagun Yojana 2026) का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है।

इस योजना के अंतर्गत, यदि कोई गैर-अनुसूचित जाति (General/OBC) का युवक या युवती किसी अनुसूचित जाति (SC – Scheduled Caste) के युवक या युवती से अंतर्जातीय विवाह (Inter-Caste Marriage) करता है, तो राज्य सरकार नवदंपत्ति को उनके नए जीवन की शुरुआत के लिए ₹2.50 लाख (ढाई लाख रुपये) की बंपर आर्थिक सहायता (प्रोत्साहन राशि) प्रदान करती है। यह योजना न केवल जातिगत दूरियों को मिटा रही है, बल्कि ऐसे जोड़ों को आर्थिक सुरक्षा भी दे रही है जिन्हें समाज या परिवार के विरोध का सामना करना पड़ता है। आइए इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि के नियम, पात्रता, आयु सीमा, जरूरी दस्तावेज और ‘सरल हरियाणा’ (Saral Haryana) पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं।

योजना का मुख्य उद्देश्य (Main Objectives)

हरियाणा सरकार द्वारा ‘अंतरजातीय विवाह शगुन योजना’ शुरू करने के पीछे कई दूरगामी सामाजिक और मानवीय उद्देश्य शामिल हैं:

  • जातिवाद का खात्मा: समाज में फैली जाति-पाति, अस्पृश्यता और भेदभाव की दीवारों को तोड़कर एक समान और समरस समाज की स्थापना करना।
  • आर्थिक संबल और सुरक्षा: अंतर्जातीय विवाह करने वाले जोड़ों को अक्सर परिवार से बेदखल कर दिया जाता है। ऐसे में यह 2.5 लाख रुपये की राशि उन्हें अपनी नई गृहस्थी बसाने और आर्थिक रूप से स्थिर होने में बड़ी मदद करती है।
  • संवैधानिक अधिकारों की रक्षा: अपनी मर्जी से जीवनसाथी चुनने के मौलिक अधिकार को प्रोत्साहित करना और ऐसे विवाहों को सामाजिक मान्यता (Social Acceptance) दिलाना।

प्रोत्साहन राशि और भुगतान के नियम (Financial Benefits & Payment Rules)

योजना के तहत मिलने वाली ₹2.5 लाख की राशि सीधे नकद नहीं दी जाती, बल्कि नवदंपत्ति के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इसे एक विशेष तरीके से बैंक खाते में जमा किया जाता है:

भुगतान का प्रकार (Payment Details) नियम एवं शर्तें (Rules & Conditions)
50% नकद राशि (निकासी योग्य) कुल प्रोत्साहन राशि में से ₹1.25 लाख (आधी राशि) सीधे पति-पत्नी के जॉइंट बैंक खाते (Joint Account) में ट्रांसफर की जाती है। इस राशि को वे अपनी तात्कालिक गृहस्थी की जरूरतों के लिए निकाल सकते हैं।
50% फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) शेष ₹1.25 लाख की राशि पति-पत्नी के नाम से 3 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (Fixed Deposit) के रूप में जमा कर दी जाती है। 3 साल का वैवाहिक जीवन सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद ही यह राशि ब्याज सहित निकाली जा सकती है।
जॉइंट बैंक अकाउंट (Joint Account) इस योजना का लाभ उठाने के लिए नवदंपत्ति को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक (Nationalized Bank) में अपना एक संयुक्त बैंक खाता खुलवाना अनिवार्य है।

पात्रता: योजना का लाभ किसे मिलेगा? (Eligibility Criteria)

इस योजना के लिए आवेदन करने वाले जोड़े (दंपत्ति) को निम्नलिखित पात्रता शर्तों को कड़ाई से पूरा करना होगा:

  • जातिगत शर्त (Caste Criterion): सबसे मुख्य शर्त यह है कि पति या पत्नी में से एक व्यक्ति अनुसूचित जाति (SC) का होना चाहिए और दूसरा व्यक्ति गैर-अनुसूचित जाति (General, OBC आदि) का होना चाहिए।
  • मूल निवास: विवाह करने वाले दोनों लोगों में से कम से कम कोई एक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी (Domicile) होना चाहिए।
  • आयु सीमा (Age Limit): विवाह के समय लड़के की आयु न्यूनतम 21 वर्ष और लड़की की आयु न्यूनतम 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
  • विवाह का पंजीकरण (Registration): यह विवाह ‘हिंदू विवाह अधिनियम 1955’ या ‘विशेष विवाह अधिनियम 1954’ के तहत सक्षम अधिकारी (Marriage Registrar) के पास कानूनी रूप से पंजीकृत (Registered) होना अनिवार्य है।
  • पहली शादी: योजना का लाभ केवल पहली शादी (First Marriage) पर ही मिलता है। हालांकि, यदि पति विधुर (Widower) है या पत्नी विधवा (Widow) है, तो दूसरी शादी पर भी लाभ दिया जा सकता है।
  • समय सीमा: आवेदन करने की अवधि विवाह पंजीकरण की तिथि से 1 वर्ष (365 दिन) के भीतर होनी चाहिए। इसके बाद किया गया आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

सरल हरियाणा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की रंगीन स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। कृपया फॉर्म भरने से पहले इन्हें तैयार रखें:

  • परिवार पहचान पत्र (Family ID / PPP): हरियाणा में किसी भी योजना के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। पति और पत्नी दोनों की फैमिली आईडी अपडेट होनी चाहिए।
  • आधार कार्ड: पति और पत्नी दोनों का आधार कार्ड।
  • विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र: उप-निबंधक (Sub-Registrar) द्वारा जारी किया गया मैरिज सर्टिफिकेट (Marriage Certificate)।
  • जाति प्रमाण पत्र: जो भी साथी (पति या पत्नी) अनुसूचित जाति (SC) से संबंधित है, उसका तहसीलदार द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण पत्र।
  • निवास प्रमाण पत्र: हरियाणा राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)।
  • आयु प्रमाण: आयु साबित करने के लिए 10वीं कक्षा की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र।
  • बैंक खाता: पति-पत्नी की जॉइंट बैंक पासबुक (Joint Bank Passbook) का पहला पन्ना जिसमें IFSC कोड और फोटो साफ़ दिख रही हो।
  • फोटो: पति-पत्नी की एक स्पष्ट शादी की संयुक्त (Joint Photograph) तस्वीर।

Saral Haryana: अंतरजातीय विवाह शगुन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

इस योजना की आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है। आप अपने नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र (CSC) के माध्यम से या खुद अपने मोबाइल/लैपटॉप से नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं:

  1. आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले हरियाणा सरकार के आधिकारिक सर्विस पोर्टल ‘सरल हरियाणा’ (saralharyana.gov.in) पर जाएं। (डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है)।
  2. नया पंजीकरण करें: यदि आपका सरल पोर्टल पर अकाउंट नहीं है, तो ‘New User? Register Here’ पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से एक लॉगिन आईडी बनाएं।
  3. लॉगिन करें: अपनी आईडी और पासवर्ड दर्ज करके पोर्टल पर लॉगिन (Login) करें।
  4. योजना चुनें: डैशबोर्ड पर ‘Apply for Services’ पर क्लिक करें और फिर ‘View all available services’ चुनें। सर्च बॉक्स में ‘Inter Caste Marriage’ टाइप करें और संबंधित योजना के लिंक पर क्लिक करें।
  5. फैमिली आईडी दर्ज करें: सिस्टम आपसे आपका ‘परिवार पहचान पत्र’ (PPP) नंबर मांगेगा। अपना PPP नंबर दर्ज करें और OTP वेरीफाई करें।
  6. आवेदन फॉर्म भरें: आपकी स्क्रीन पर फॉर्म खुल जाएगा। इसमें पति और पत्नी का नाम, जाति, शादी की तारीख, विवाह पंजीकरण का विवरण और जॉइंट बैंक अकाउंट का नंबर सावधानीपूर्वक भरें।
  7. दस्तावेज अपलोड करें (Annexure): फॉर्म सेव करने के बाद मांगे गए सभी दस्तावेजों (मैरिज सर्टिफिकेट, आधार, पासबुक, फोटो आदि) को सही फॉर्मेट में अपलोड करें।
  8. फाइनल सबमिट: पूरी जानकारी को एक बार चेक करें और फॉर्म को ‘Final Submit’ कर दें।
  9. रसीद प्राप्त करें: आवेदन जमा होने के बाद आपको एक सरल आईडी (Saral ID / Application Reference Number) मिलेगी। इसका प्रिंट आउट निकाल कर सुरक्षित रख लें, इससे आप भविष्य में अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: क्या लव मैरिज (Love Marriage) करने वालों को भी यह 2.5 लाख रुपये मिलते हैं?

उत्तर: जी हाँ। विवाह चाहे लव मैरिज (प्रेम विवाह) हो या परिवार की रजामंदी से अरेंज मैरिज (Arrange Marriage), सरकार को इससे कोई आपत्ति नहीं है। केवल दो मुख्य शर्तें हैं- पहला, एक साथी SC और दूसरा गैर-SC होना चाहिए, और दूसरा, विवाह कोर्ट या रजिस्ट्रार के यहाँ कानूनी रूप से पंजीकृत होना चाहिए।

प्रश्न 2: मैंने शादी 2 साल पहले की थी, क्या मैं अब योजना के लिए फॉर्म भर सकता हूँ?

उत्तर: जी नहीं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के नियमों के अनुसार, इस योजना का लाभ उठाने के लिए विवाह पंजीकरण की तिथि से एक वर्ष (1 Year) के भीतर ही ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। समय सीमा बीतने के बाद फॉर्म स्वतः रिजेक्ट हो जाता है।

प्रश्न 3: क्या यह 2.5 लाख रुपये की सहायता राशि सरकार को वापस लौटानी पड़ती है (Loan है)?

उत्तर: नहीं, यह कोई लोन या कर्ज नहीं है। यह हरियाणा सरकार की तरफ से दी जाने वाली एकमुश्त प्रोत्साहन राशि (शगुन / Incentive) है, जिसे किसी भी हाल में वापस नहीं लौटाना पड़ता। यह आपके नए जीवन को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए है।

प्रश्न 4: मैं अपने आवेदन का स्टेटस (Application Status) कैसे चेक कर सकता हूँ?

उत्तर: फॉर्म भरने के बाद जो ‘सरल आईडी’ आपको मिली है, उसका उपयोग करके आप सरल हरियाणा (Saral Haryana) पोर्टल के होमपेज पर मौजूद ‘Track Application’ विकल्प से अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी SMS के जरिए अपडेट्स आते रहेंगे।

महत्वपूर्ण डायरेक्ट लिंक्स (Important Direct Links)

योजना के लिए आवेदन करने, अपना रजिस्ट्रेशन करने और अपने दस्तावेजों को सही साइज में बनाने के लिए सभी आधिकारिक और सुरक्षित लिंक नीचे दी गई तालिका में उपलब्ध हैं। आप सीधे इन लिंक्स का उपयोग कर सकते हैं:

महत्वपूर्ण सेवाएँ (Service Name) डायरेक्ट लिंक (Click Here)
योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करें (Apply via Saral Haryana) यहाँ क्लिक करें
आवेदन का स्टेटस चेक करें (Track Application) यहाँ क्लिक करें
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