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बैटरी चालित स्प्रे पंप पर पाएं ₹3000 की बंपर छूट, यहाँ से करें ऑनलाइन आवेदन

बैटरी चालित स्प्रे पंप पर पाएं ₹3000 की बंपर छूट, यहाँ से करें ऑनलाइन आवेदन

कृषि क्षेत्र में आधुनिक उपकरणों का उपयोग समय की मांग बन चुका है। किसान भाई अपने खेतों में अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं। फसलों को खतरनाक कीटों, बीमारियों और खरपतवार से बचाने के लिए समय-समय पर कीटनाशकों (Pesticides) और तरल उर्वरकों (Liquid Fertilizers) का छिड़काव करना अत्यंत आवश्यक होता है। पारंपरिक मैन्युअल स्प्रे मशीन (हाथ से चलाने वाले पंप) से छिड़काव करने में न केवल किसानों का बहुत अधिक शारीरिक श्रम और समय बर्बाद होता है, बल्कि कई बार कीटनाशक का समान रूप से छिड़काव भी नहीं हो पाता है। किसानों की इसी भारी शारीरिक मेहनत को कम करने, उनके समय की बचत करने और कृषि को तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने एक बहुत ही शानदार पहल की है।

हरियाणा सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा राज्य के किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने और कीटनाशकों के छिड़काव की प्रक्रिया को बेहद आसान बनाने के लिए ‘बैटरी चालित स्प्रे मशीन’ (Battery Operated Spray Machine) की खरीद पर भारी सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है ताकि वे बिना किसी बड़े आर्थिक बोझ के आधुनिक कृषि यंत्र खरीद सकें। इस विस्तृत और गहन लेख (1200+ शब्दों की गाइड) में हम आपको हरियाणा बैटरी स्प्रे मशीन सब्सिडी योजना 2026 के उद्देश्य, अनुदान की सटीक राशि, पात्रता की शर्तों, आवश्यक दस्तावेजों की सूची और ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी चरणबद्ध (Step-by-Step) प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताएंगे।

1. योजना का मुख्य उद्देश्य और फसल विविधीकरण कार्यक्रम (CDP)

यह योजना केवल उपकरण बांटने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा कृषि सुधार छिपा है। यह योजना मुख्य रूप से फसल विविधीकरण कार्यक्रम (Crop Diversification Programme – CDP) के तहत उन विशेष क्षेत्रों में लागू की जा रही है जहाँ किसान पारंपरिक फसलों (जैसे धान और गेहूं) के बजाय अन्य वैकल्पिक और कम पानी खाने वाली फसलें उगा रहे हैं। सरकार चाहती है कि किसान दलहन, तिलहन और बागवानी जैसी नकदी फसलों की ओर रुख करें।

चूंकि वैकल्पिक फसलों में कीटों का प्रबंधन अलग तरीके से होता है, इसलिए बैटरी स्प्रेयर (Power Sprayer) की आवश्यकता अधिक होती है। इसके अलावा, इस योजना को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया गया है। कृषि विभाग के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन (Online) रखी गई है और मशीन वितरण का लाभ पूरी तरह से ‘पहले आओ-पहले पाओ’ (First Come, First Served) के आधार पर दिया जाता है। जो किसान पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उन्हें सब्सिडी का लाभ पहले दे दिया जाएगा।

2. बैटरी स्प्रे मशीन पर कितनी सब्सिडी (अनुदान) मिलेगी?

बाजार में एक अच्छी गुणवत्ता वाली बैटरी चालित स्प्रे मशीन (Battery Knapsack Sprayer) की कीमत आम तौर पर ₹4,000 से लेकर ₹6,000 के बीच होती है। कई छोटे और सीमांत किसान इतनी नकद राशि एक साथ खर्च करने में असमर्थ होते हैं। उनकी इसी आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए कृषि विभाग द्वारा निम्नलिखित आधार पर अनुदान दिया जा रहा है:

योजना का विवरण (Details) महत्वपूर्ण जानकारी (Information)
राज्य का नाम (State) हरियाणा (Haryana)
यंत्र/मशीन का प्रकार बैटरी स्प्रेयर (Power Sprayer)
अनुदान (Subsidy) की राशि लागत का 50% या अधिकतम ₹3,000/-
भुगतान का तरीका (Mode) डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से बैंक खाते में

उदाहरण से समझें: यदि आप बाजार से ₹5,000 की स्प्रे मशीन खरीदते हैं, तो सरकार आपको 50% यानी ₹2,500 की सब्सिडी देगी। यदि आप ₹7,000 की कोई बड़ी मशीन खरीदते हैं, तो 50% (₹3,500) होता है, लेकिन योजना की अधिकतम सीमा ₹3,000 है, इसलिए आपको अधिकतम ₹3,000 की ही सब्सिडी प्राप्त होगी। शेष राशि का भुगतान किसान को स्वयं करना होगा।

3. योजना का लाभ लेने के लिए अनिवार्य पात्रता (Eligibility Criteria)

हरियाणा सरकार ने इस योजना का लाभ वास्तविक और जरूरतमंद किसानों तक पहुँचाने के लिए कुछ बहुत ही स्पष्ट और पारदर्शी पात्रता शर्तें निर्धारित की हैं। आवेदन करने से पहले सुनिश्चित करें कि आप निम्नलिखित सभी मानदंडों को पूरा करते हैं:

  • मूल निवास: आवेदक किसान अनिवार्य रूप से हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। अन्य राज्यों के किसान इस योजना के पात्र नहीं हैं।
  • फसल पंजीकरण अनिवार्य: यह सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। किसान का पंजीकरण हरियाणा सरकार के ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ (Meri Fasal Mera Byora – MFMB) पोर्टल पर होना अनिवार्य है। यदि आपने अपनी फसल का ब्यौरा दर्ज नहीं किया है, तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे।
  • प्राथमिकता वर्ग: यद्यपि सभी किसान इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन सरकार द्वारा अनुसूचित जाति (SC), छोटे और सीमांत किसानों को अनुदान देने में विशेष प्राथमिकता दी जाती है।
  • आयु और बैंक खाता: किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और उसका एक सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए जो उसके आधार कार्ड से लिंक हो।

4. ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents Checklist)

कृषि विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर सब्सिडी का क्लेम फॉर्म भरते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी (PDF/JPG फॉर्मेट में) अपलोड करनी होगी। कृपया आवेदन से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों को स्कैन करके तैयार रखें:

  • परिवार पहचान पत्र (PPP ID): हरियाणा में किसी भी सरकारी योजना के लिए फैमिली आईडी सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है।
  • आधार कार्ड (Aadhaar Card): किसान का स्वयं का आधार कार्ड (जिसमें मोबाइल नंबर लिंक हो)।
  • MFMB पंजीकरण रसीद: ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ पोर्टल का पंजीकरण संख्या (Registration Number) या उसका प्रिंट आउट।
  • बैंक खाता विवरण: बैंक पासबुक के पहले पृष्ठ की स्पष्ट फोटोकॉपी (Bank Passbook), जिसमें अकाउंट नंबर और IFSC कोड साफ दिखाई दे रहा हो। खाता आधार से लिंक (Aadhaar Linked) होना अनिवार्य है।
  • जमीन का रिकॉर्ड: आपके कृषि भूमि का विवरण, जैसे— खेवट/खसरा नंबर (Khewat/Khasra Number), जमाबंदी या फर्द की नई कॉपी।
  • अन्य: पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो और एक चालू मोबाइल नंबर (OTP के लिए)।

5. बैटरी स्प्रेयर सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Registration Guide)

हरियाणा कृषि विभाग ने इस पूरी प्रक्रिया को फेसलेस (Faceless) और 100% ऑनलाइन रखा है, जिससे किसानों को किसी भी सरकारी दफ्तर के चक्कर न लगाने पड़ें। आप अपने मोबाइल या नजदीकी सीएससी (CSC) सेंटर से नीचे दिए गए चरणों का पालन करके आवेदन कर सकते हैं:

  1. आधिकारिक पोर्टल खोलें: सबसे पहले अपने इंटरनेट ब्राउज़र में हरियाणा कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (agriharyana.gov.in) पर जाएं। (सुविधा के लिए, सबसे नीचे दिए गए ‘Important Direct Links’ सेक्शन में ‘ऑनलाइन आवेदन करें’ लिंक पर सीधे क्लिक करें)।
  2. योजना का चयन करें: वेबसाइट का होमपेज खुलने पर आपको कई कृषि उपकरण दिखाई देंगे। उनमें से ‘बैटरी चालित स्प्रे पंप’ (Battery Operated Spray Machine) योजना के विकल्प का चयन करें।
  3. परिवार पहचान पत्र (Family ID) दर्ज करें: अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जहाँ आपको अपना परिवार पहचान पत्र (PPP ID) नंबर दर्ज करना होगा। नंबर डालकर सर्च करें और परिवार के सदस्यों की लिस्ट में से अपना (किसान का) नाम चुनें
  4. ओटीपी (OTP) से लॉगिन करें: नाम चुनते ही आपके फैमिली आईडी से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक 6 अंकों का ओटीपी (OTP) आएगा। उस ओटीपी को दर्ज करके सुरक्षित रूप से लॉगिन करें। इसके बाद आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
  5. फॉर्म भरें और दस्तावेज अपलोड करें: आवेदन फॉर्म में मांगी गई अपनी व्यक्तिगत जानकारी, जमीन का खसरा नंबर और बैंक डिटेल्स ध्यानपूर्वक भरें। इसके बाद अपने सभी जरूरी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें और अंत में फॉर्म को ‘सबमिट’ (Submit) कर दें। पावती रसीद (Acknowledgement Receipt) का प्रिंट आउट निकाल लें।
  6. खरीद और सब्सिडी ट्रांसफर: फॉर्म सबमिट होने के बाद कृषि विभाग द्वारा आपके दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद आपको मशीन खरीदने की अनुमति (Approval) दी जाएगी। इसके बाद आपको विभाग द्वारा अधिकृत (Authorized) डीलर से मशीन खरीदनी है। उस खरीद का पक्का जीएसटी बिल (GST Bill) पोर्टल पर अपलोड करने के कुछ ही दिनों बाद सब्सिडी का पैसा (अधिकतम ₹3000) सीधे आपके बैंक खाते में आ जाएगा

6. महत्वपूर्ण डायरेक्ट लिंक्स (Official Direct Links 2026)

महत्वपूर्ण सेवाएँ (Service Name) डायरेक्ट लिंक (Click Here)
स्प्रे मशीन के लिए ऑनलाइन आवेदन करें (Apply Online) यहाँ क्लिक करें
‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें (MFMB) यहाँ क्लिक करें
फोटो रिसाइज़, बैंक पासबुक पीडीएफ कंप्रेस व अन्य उपयोगी टूल्स Online Premium Tools
कृषि विभाग, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट (Official Portal) यहाँ क्लिक करें

7. अक्सर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न (FAQs – Haryana Power Sprayer Subsidy)

Q1. मैंने दो महीने पहले बाज़ार से एक बैटरी स्प्रे मशीन खरीदी थी, क्या मुझे उस पुराने बिल पर सब्सिडी मिल सकती है?

उत्तर: बिल्कुल नहीं। कृषि विभाग के सख्त दिशा-निर्देशों के अनुसार, पोर्टल पर आवेदन करने और विभाग की मंजूरी (Approval) मिलने के बाद खरीदे गए नए उपकरणों पर ही सब्सिडी का लाभ मिलता है। यदि आप स्वीकृति मिलने से पहले ही मशीन खरीद लेते हैं, तो आपका पुराना बिल मान्य नहीं होगा और आवेदन खारिज कर दिया जाएगा।

Q2. क्या मैं ऑनलाइन किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट (जैसे Amazon/Flipkart) से मशीन खरीदकर बिल लगा सकता हूँ?

उत्तर: नहीं। गुणवत्ता सुनिश्चित करने और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए आपको स्प्रे मशीन केवल कृषि विभाग द्वारा अधिकृत (Authorized/Empanelled) डीलर्स या निर्माताओं से ही खरीदनी होगी। जब आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा, तो विभाग आपको अधिकृत डीलरों की एक सूची (List) प्रदान करेगा, जहाँ से आपको पक्के जीएसटी (GST) बिल के साथ मशीन खरीदनी होगी।

Q3. मेरे परिवार में मेरे पिता और मैं दोनों खेती करते हैं, क्या हम दोनों अलग-अलग आवेदन कर सकते हैं?

उत्तर: नहीं। यह सब्सिडी योजना परिवार के आधार पर दी जाती है। नियमतः, एक परिवार पहचान पत्र (Family ID) पर केवल एक ही किसान इस योजना का लाभ ले सकता है। इसलिए आपके परिवार (एक PPP ID) में से कोई एक सदस्य ही स्प्रे मशीन के लिए आवेदन कर सकता है।

Q4. ‘पहले आओ-पहले पाओ’ (First Come, First Served) का क्या मतलब है?

उत्तर: सरकार हर वित्तीय वर्ष में सब्सिडी देने के लिए एक निश्चित बजट और लक्ष्य (Target) तय करती है (जैसे पूरे राज्य में 50,000 मशीनें)। ‘पहले आओ-पहले पाओ’ का अर्थ है कि जो किसान पोर्टल खुलने पर सबसे पहले अपना ऑनलाइन फॉर्म सही-सही भरकर सबमिट करेंगे, उन्हें ही पहले अप्रूवल मिलेगा। जब जिले का लक्ष्य (Target) पूरा हो जाएगा, तो पोर्टल बंद कर दिया जाएगा, भले ही अंतिम तिथि बची हो। इसलिए देरी न करें।

Q5. क्या सब्सिडी का पैसा नकद (Cash) मिलेगा या मुझे चेक दिया जाएगा?

उत्तर: वर्तमान में हरियाणा सरकार अपनी सभी योजनाओं का लाभ डीबीटी (DBT – Direct Benefit Transfer) के माध्यम से दे रही है। आपको किसी भी प्रकार का नकद पैसा या चेक नहीं दिया जाएगा। आपका बिल पास होते ही सब्सिडी की राशि (₹3000 तक) सीधे आपके उसी बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी जाएगी, जो आपने फॉर्म में भरा था और जो आधार से लिंक है।

अस्वीकरण (Disclaimer): यह एक विस्तृत और सूचनात्मक लेख है जिसे हरियाणा के किसान भाइयों को ‘कृषि एवं किसान कल्याण विभाग’ की कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करने और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को आसान हिंदी भाषा में समझाने के उद्देश्य से लिखा गया है। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर योजना की देय सब्सिडी राशि, बजट के लक्ष्यों और पोर्टल के नियमों में तकनीकी या प्रशासनिक बदलाव किए जा सकते हैं। किसी भी अंतिम निर्णय या मशीन खरीदने से पूर्व, कृपया हमेशा हरियाणा कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल (agriharyana.gov.in) का अवलोकन करें या अपने ब्लॉक के कृषि विकास अधिकारी (ADO) से संपर्क करें।