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यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) 2026: पति/मुखिया की मृत्यु पर पाएं ₹30,000 की एकमुश्त सहायता, ऑनलाइन आवेदन

यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) 2026: पति/मुखिया की मृत्यु पर पाएं ₹30,000 की एकमुश्त सहायता, ऑनलाइन आवेदन

जीवन में कई बार ऐसी अप्रत्याशित और दुखद घटनाएं घट जाती हैं, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। किसी भी गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार में जब मुख्य कमाने वाले व्यक्ति (Head of the Family / Breadwinner) की अचानक मृत्यु हो जाती है, तो पीछे छूट गए परिवार (विशेषकर विधवा पत्नी और छोटे बच्चों) के सामने दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। परिवार को भावनात्मक आघात के साथ-साथ एक बहुत बड़े आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ता है। इसी कठिन और पीड़ादायक समय में असहाय परिवारों को तत्काल राहत और सहारा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा ‘राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना’ (National Family Benefit Scheme – NFBS) का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है।

इस अत्यंत संवेदनशील और कल्याणकारी योजना के अंतर्गत, यदि किसी गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य (पति या महिला मुखिया) की असमय मृत्यु हो जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा उस परिवार को ₹30,000 की एकमुश्त (One-time) आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता राशि सीधे मृतक की पत्नी या कानूनी आश्रित के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है। पहले इस योजना के तहत केवल ₹20,000 दिए जाते थे, जिसे अब बढ़ाकर ₹30,000 कर दिया गया है। आज के इस विस्तृत लेख में हम आपको NFBS योजना के सभी नियमों, पात्रता, जरूरी दस्तावेजों, और घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया के बारे में सटीक जानकारी देंगे, ताकि कोई भी पात्र परिवार इस लाभ से वंचित न रहे।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) के मुख्य उद्देश्य

उत्तर प्रदेश सरकार का इस योजना को लागू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य समाज के सबसे कमजोर और असहाय वर्ग को सामाजिक सुरक्षा (Social Security) प्रदान करना है:

  • तत्काल आर्थिक सुरक्षा: कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के बाद परिवार को तुरंत आर्थिक सहायता देना, ताकि वे अपने दैनिक खर्चे, बच्चों की पढ़ाई और अंतिम संस्कार आदि के खर्चों के लिए किसी महाजन या साहूकार से कर्ज (Debt) लेने पर मजबूर न हों।
  • विधवा महिलाओं का सशक्तिकरण: पति की मृत्यु के बाद बेसहारा हुई महिलाओं को एक आर्थिक संबल (Support) देना, ताकि वे सम्मान के साथ अपना और अपने बच्चों का जीवन दोबारा शुरू कर सकें।
  • 100% पारदर्शिता (Transparency): ऑनलाइन पोर्टल (nfbs.upsdc.gov.in) के माध्यम से बिचौलियों और भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म करना, ताकि योजना का पूरा पैसा सीधे सही हकदार के बैंक खाते में जाए।

योजना की पात्रता और महत्वपूर्ण शर्तें (Eligibility Criteria)

इस योजना का लाभ उठाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ विशेष पात्रता मानदंड निर्धारित किए हैं। केवल वही परिवार आवेदन कर सकते हैं जो निम्नलिखित शर्तों को कड़ाई से पूरा करते हों:

पात्रता का प्रकार (Eligibility Type) निर्धारित नियम एवं शर्तें (Rules & Conditions)
मृतक की आयु (Age of Deceased) मृत्यु के समय परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य (मृतक) की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष के बीच होनी अनिवार्य है। यदि मृत्यु 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हुई है, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
आय सीमा (Income Limit) आवेदक का परिवार गरीबी रेखा (BPL) के अंतर्गत आना चाहिए। सरकार के नियमानुसार शहरी क्षेत्र (Urban) के लिए परिवार की कुल वार्षिक आय ₹56,460 और ग्रामीण क्षेत्र (Rural) के लिए ₹46,080 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदन की समय सीमा (Time Limit) यह सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। आवेदक को मुखिया की मृत्यु की तिथि (Date of Death) से 1 वर्ष (365 दिन) के भीतर ही ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। 1 वर्ष बीत जाने के बाद किए गए आवेदन पोर्टल द्वारा स्वतः निरस्त कर दिए जाएंगे।
मूल निवास (Domicile) मृतक और आवेदन करने वाला आश्रित, दोनों ही मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश राज्य के स्थायी निवासी होने चाहिए।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको निम्नलिखित सभी दस्तावेजों की स्पष्ट स्कैन कॉपी (PDF/JPG) अपलोड करनी होगी। फॉर्म भरने से पहले इन्हें स्कैन करके अपने पास सुरक्षित रख लें:

  • मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate): सक्षम प्राधिकारी (नगर निगम/ग्राम पंचायत/अस्पताल) द्वारा जारी किया गया कंप्यूटरीकृत (Digital) मृत्यु प्रमाण पत्र।
  • आय प्रमाण पत्र (Income Certificate): यह सबसे ध्यान देने वाली बात है कि आय प्रमाण पत्र आवेदक (विधवा पत्नी या जीवित आश्रित) के नाम से जारी किया गया होना चाहिए, न कि मृतक के नाम से। इसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन नंबर होना चाहिए।
  • आयु प्रमाण पत्र (Age Proof): मृतक की आयु साबित करने के लिए उनका आधार कार्ड, वोटर आईडी, परिवार रजिस्टर की नकल, जन्म प्रमाण पत्र या कोई शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
  • बैंक पासबुक (Bank Passbook): आवेदक (आश्रित) के बैंक खाते की पासबुक का पहला पन्ना। बैंक खाता राष्ट्रीयकृत (Nationalized) होना चाहिए और आधार व NPCI (DBT) से लिंक होना चाहिए।
  • आवेदक का आधार और फोटो: आवेदक का आधार कार्ड (जिसमें मोबाइल नंबर लिंक हो) और रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो।
  • FIR / पोस्टमार्टम रिपोर्ट (यदि लागू हो): यदि मृत्यु किसी दुर्घटना (Accident), हत्या या किसी अप्राकृतिक कारण से हुई है, तो पुलिस की FIR कॉपी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगाना अनिवार्य है। सामान्य मृत्यु (बीमारी) में इनकी आवश्यकता नहीं है।

UP NFBS 2026: पारिवारिक लाभ योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step)

पात्र आश्रित घर बैठे अपने मोबाइल/कंप्यूटर से या अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC Center) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की चरणबद्ध प्रक्रिया इस प्रकार है:

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले समाज कल्याण विभाग की NFBS आधिकारिक वेबसाइट (nfbs.upsdc.gov.in) पर जाएं। (सुविधा के लिए डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है)।
  2. नया पंजीकरण (New Registration): होमपेज पर ‘नया पंजीकरण (New Registration)’ के विकल्प पर क्लिक करें।
  3. आवेदन फॉर्म भरें: आपके सामने एक विस्तृत आवेदन फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म को मुख्य रूप से 3 भागों में भरना होता है:
    • आवेदक का विवरण: अपना नाम, लिंग, पता, आधार नंबर, श्रेणी और मोबाइल नंबर भरें।
    • बैंक का विवरण: अपना बैंक का नाम, ब्रांच, अकाउंट नंबर और IFSC कोड दर्ज करें।
    • मृतक का विवरण: मृतक का नाम, मृत्यु की तिथि (Date of Death), मृत्यु का कारण (सामान्य/दुर्घटना) और मृतक का व्यवसाय (Occupation) भरें।
  4. दस्तावेज अपलोड करें: फॉर्म में मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज (मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आधार, फोटो और हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान) अपलोड करें। फाइलों का साइज निर्धारित सीमा (आमतौर पर 100KB) के अंदर होना चाहिए।
  5. आधार प्रमाणीकरण (e-KYC): फॉर्म को सेव करने के बाद, आवेदक को अपना आधार नंबर डालकर ई-केवाईसी (Aadhaar Verification) पूरा करना होगा। आपके लिंक्ड मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसे दर्ज करें।
  6. फाइनल सबमिट और प्रिंट: आधार वेरीफाई होने के बाद फॉर्म को ‘Final Submit’ करें। इसके बाद आपका फॉर्म लॉक हो जाएगा। इसका एक फाइनल प्रिंट आउट (Hard Copy) निकाल लें।
  7. हार्ड कॉपी जमा करें (महत्वपूर्ण): फॉर्म का प्रिंट आउट और सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी (स्व-प्रमाणित) संलग्न करके अपने क्षेत्रीय SDM कार्यालय (शहरी क्षेत्र के लिए) या खण्ड विकास अधिकारी – BDO कार्यालय (ग्रामीण क्षेत्र के लिए) में 15 दिनों के भीतर जमा करना अनिवार्य है। हार्ड कॉपी जमा किए बिना फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा।

सत्यापन और पैसा मिलने की प्रक्रिया (Verification & Payment Process)

आपके द्वारा BDO या SDM ऑफिस में हार्ड कॉपी जमा करने के बाद, फॉर्म को आपके क्षेत्र के लेखपाल (Lekhpal) को भेजा जाता है। लेखपाल आपके घर आकर स्थलीय सत्यापन (Physical Verification) करता है कि मृत्यु वास्तव में हुई है और परिवार गरीबी रेखा के नीचे है। रिपोर्ट सही पाए जाने पर फॉर्म समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) को भेजा जाता है, जो इसे अंतिम रूप से पास कर देते हैं और बजट आने पर ₹30,000 की राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 45 से 60 दिन का समय लगता है।

अक्सर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: क्या मुखिया की आत्महत्या (Suicide) के मामले में पारिवारिक लाभ योजना का पैसा मिलता है?

उत्तर: नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार के कड़े शासनादेश के अनुसार, यदि मुख्य कमाने वाले व्यक्ति ने आत्महत्या (Suicide) की है, तो उस स्थिति में आश्रितों को इस योजना का लाभ देय नहीं होगा। मृत्यु सामान्य बीमारी (Natural) या दुर्घटना (Accident) से होनी चाहिए।

प्रश्न 2: मैं अपने आवेदन का स्टेटस (Application Status) कैसे चेक करूँ?

उत्तर: आप NFBS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ‘आवेदन की स्थिति’ (Track Application) विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं। वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर (Registration No.) और बैंक अकाउंट नंबर डालकर आप देख सकते हैं कि आपका फॉर्म वर्तमान में किस अधिकारी के पास पेंडिंग है या पास हो गया है।

प्रश्न 3: मेरे पति की मृत्यु 14 महीने पहले हुई थी, क्या मैं अब आवेदन कर सकती हूँ?

उत्तर: जी नहीं। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का यह सबसे सख्त नियम है कि मृत्यु की तिथि से एक वर्ष (365 दिन) के भीतर ही ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। एक वर्ष की अवधि पार हो जाने पर आवेदन स्वतः रद्द माना जाएगा और पोर्टल उसे स्वीकार नहीं करेगा।

प्रश्न 4: मृतक की आयु 62 वर्ष थी, क्या परिवार को लाभ मिलेगा?

उत्तर: नहीं, यह योजना केवल तभी लागू होती है जब मरने वाले कमाऊ सदस्य की आयु 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच हो। 60 वर्ष से अधिक आयु होने पर इस योजना के तहत कोई लाभ नहीं दिया जाता है।

महत्वपूर्ण डायरेक्ट लिंक्स (Important Direct Links)

नीचे दी गई तालिका में पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) पोर्टल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण आधिकारिक लिंक प्रदान किए गए हैं, ताकि आप आसानी से अपना फॉर्म भर सकें और स्टेटस चेक कर सकें:

महत्वपूर्ण सेवाएँ (Service Name) डायरेक्ट लिंक (Click Here)
नया पंजीकरण / ऑनलाइन आवेदन करें (New Apply) यहाँ क्लिक करें
आवेदन की स्थिति जानें (Track Application Status) यहाँ क्लिक करें
कौन पात्र है जानें? (Eligibility Chart) यहाँ क्लिक करें
फोटो, आय प्रमाण व अन्य डॉक्यूमेंट रिसाइज़ हेतु प्रीमियम टूल्स Premium Online Tools
NFBS आधिकारिक वेबसाइट (Official Website) यहाँ क्लिक करें