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बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2026: बिजनेस के लिए 10 लाख का लोन, 5 लाख सब्सिडी (ऑनलाइन आवेदन और पूरी जानकारी)

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2026: बिजनेस के लिए 10 लाख का लोन, 5 लाख सब्सिडी (ऑनलाइन आवेदन और पूरी जानकारी)

बिहार राज्य में बेरोजगारी की समस्या को जड़ से खत्म करने और युवाओं को नौकरी खोजने वाले के बजाय नौकरी देने वाला (Job Creator) बनाने के उद्देश्य से बिहार सरकार के उद्योग विभाग ने ‘मुख्यमंत्री उद्यमी योजना’ (Mukhyamantri Udyami Yojana – MMUY) की शानदार शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के युवाओं और महिलाओं को अपना खुद का उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से 10 लाख रुपये तक का लोन (Financial Assistance) प्रदान किया जाता है।

इस योजना की सबसे बड़ी और आकर्षक खासियत यह है कि इसमें लाभार्थियों को 50 प्रतिशत यानी 5 लाख रुपये की बंपर सब्सिडी (अनुदान) दी जाती है। इसका सीधा मतलब यह है कि 10 लाख रुपये में से आपको 5 लाख रुपये सरकार को वापस ही नहीं करने हैं। बचे हुए 5 लाख रुपये भी आपको एक साथ नहीं, बल्कि अपना बिजनेस सेट होने के बाद 84 आसान किस्तों (EMIs) में बहुत ही मामूली या बिना किसी ब्याज के चुकाने होते हैं। आइए इस योजना के प्रकार, लाभ, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं।

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के 4 मुख्य प्रकार (Categories of MMUY)

बिहार सरकार ने समाज के हर वर्ग को इस योजना का लाभ पहुँचाने के लिए इसे 4 अलग-अलग श्रेणियों में बांटा है। आप अपनी जाति और वर्ग के अनुसार इनमें से किसी एक के तहत आवेदन कर सकते हैं:

  1. मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) उद्यमी योजना: इस वर्ग के युवाओं को 10 लाख का लोन मिलता है, जिसमें 5 लाख की सब्सिडी होती है और बाकी 5 लाख रुपये पर 0% ब्याज लगता है। (यानी कोई ब्याज नहीं)।
  2. मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग (EBC) उद्यमी योजना: बिहार के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी शर्तें समान हैं। 5 लाख रुपये अनुदान (माफ़) और शेष 5 लाख रुपये 0% ब्याज दर पर चुकाने होते हैं।
  3. मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना: महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, चाहे वे किसी भी वर्ग (General, OBC, SC/ST) की हों, उन्हें इस योजना के तहत 5 लाख की सब्सिडी और बाकी 5 लाख पर 0% ब्याज की सुविधा मिलती है।
  4. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना: यह योजना सामान्य (General) और पिछड़ा वर्ग (BC) के पुरुष युवाओं के लिए है। इन्हें 5 लाख रुपये की सब्सिडी मिलती है, लेकिन बचे हुए 5 लाख रुपये पर इन्हें नाममात्र 1% का वार्षिक ब्याज देना होता है।

योजना के प्रमुख लाभ (Benefits of Bihar Udyami Yojana)

  • सरकार द्वारा कुल 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता सीधे आपके चालू बैंक खाते (Current Account) में 3 किस्तों में भेजी जाती है।
  • परियोजना लागत का 50% (अधिकतम 5 लाख रुपये) सब्सिडी के रूप में मिलता है।
  • चयनित लाभार्थियों को सरकार की तरफ से निःशुल्क ट्रेनिंग (प्रशिक्षण) दी जाती है, ताकि वे अपना बिजनेस सही तरीके से चला सकें। ट्रेनिंग के लिए 25,000 रुपये प्रति इकाई अलग से दिए जाते हैं।
  • लोन चुकाने की अवधि 7 वर्ष (84 महीने) होती है, जिससे आप पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ता।

आवश्यक पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:

  • मूल निवास: आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आयु सीमा: आवेदन करने वाले युवा या महिला की आयु 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • शैक्षणिक योग्यता: आवेदक का कम से कम 12वीं पास (Intermediate), ITI, पॉलिटेक्निक (Polytechnic) या डिप्लोमा पास होना अनिवार्य है।
  • खाता: आवेदक के पास एक चालू बैंक खाता (Current Account) होना चाहिए। (नोट: महिलाओं के लिए शुरुआत में बचत खाता भी मान्य हो सकता है, लेकिन बाद में फर्म के नाम से चालू खाता खुलवाना होगा)।
  • संस्था का प्रकार: आवेदक अपनी संस्था को प्रोपराइटरशिप (Proprietorship), पार्टनरशिप (Partnership), LLP या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर कर सकता है।

जरूरी दस्तावेजों की सूची (Required Documents)

ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन कॉपी (PDF/JPG) अपलोड करनी होगी:

  • पहचान पत्र: आधार कार्ड (Aadhaar Card) और पैन कार्ड (PAN Card)।
  • शैक्षणिक प्रमाण पत्र: 10वीं का प्रमाण पत्र (जन्म तिथि के लिए) और 12वीं / आईटीआई / डिप्लोमा की मार्कशीट।
  • पते का प्रमाण: आवासीय प्रमाण पत्र (Residence Certificate)।
  • जाति प्रमाण पत्र: SC/ST, EBC और युवा वर्ग के लिए। (नोट: महिलाओं के मामले में जाति प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम और पते से बना होना चाहिए, न कि पति के नाम से)।
  • बैंक डिटेल्स: चालू खाते (Current Account) का कैंसल चेक (Cancelled Cheque) या बैंक स्टेटमेंट।
  • अन्य: आवेदक की रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी।

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step)

  1. रजिस्ट्रेशन: सबसे पहले उद्योग विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (udyami.bihar.gov.in) पर जाएं और ‘पंजीकरण’ (Registration) विकल्प पर क्लिक करें।
  2. ओटीपी सत्यापन: अपना नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और ईमेल आईडी डालकर OTP प्राप्त करें और वेरीफाई करें।
  3. लॉगिन करें: रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा। ‘आवेदक लॉगिन’ (Applicant Login) पर क्लिक करके पोर्टल में प्रवेश करें।
  4. फॉर्म भरें: आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलेगा। इसमें अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, और उस प्रोजेक्ट/बिजनेस का नाम चुनें जिसे आप शुरू करना चाहते हैं।
  5. डॉक्यूमेंट अपलोड: फॉर्म भरने के बाद अपने सभी ओरिजिनल दस्तावेजों की स्कैन कॉपी सही साइज और फॉर्मेट में अपलोड करें।
  6. फाइनल सबमिट: सभी जानकारी को एक बार अच्छे से चेक (Preview) कर लें और फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दें। इसके बाद आपको एक ‘आवेदन संख्या’ (Application Number) मिलेगी, जिसे भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

आवेदन और पोर्टल से जुड़े सभी महत्वपूर्ण डायरेक्ट लिंक्स

महत्वपूर्ण सेवाएँ (Service Name) डायरेक्ट लिंक (Click Here)
आवेदक रजिस्ट्रेशन करें (New Registration) यहाँ क्लिक करें
आवेदक लॉग इन (Applicant Login) यहाँ क्लिक करें
योजना के आधिकारिक दिशानिर्देश (Guidelines PDF) यहाँ क्लिक करें
पासवर्ड भूल गए हैं? (Forgot Password) यहाँ क्लिक करें
योजनाओं / प्रोजेक्ट्स की लिस्ट देखें (Project List) यहाँ क्लिक करें
आवेदन का स्टेटस चेक करें (Check Status) यहाँ क्लिक करें
टेलीग्राम/व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें (Fast Updates) यहाँ क्लिक करें
आधिकारिक वेबसाइट (Official Website) यहाँ क्लिक करें

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q1. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में चयन (Selection) कैसे होता है?

उत्तर: आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, सरकार द्वारा एक पारदर्शी ‘कंप्यूटराइज्ड रैंडम लॉटरी सिस्टम’ (Computerized Lottery System) के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया जाता है। चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट उद्योग विभाग की वेबसाइट पर जारी की जाती है।

Q2. क्या मैं 12वीं पास हूँ, क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ?

उत्तर: जी हाँ! यदि आपने 10+2 (इंटरमीडिएट) या इसके समकक्ष कोई कोर्स (जैसे ITI या पॉलिटेक्निक) पास किया है, तो आप इस योजना के लिए पूरी तरह से योग्य हैं।

Q3. 5 लाख रुपये का लोन चुकाने की किश्त (EMI) कब से शुरू होती है?

उत्तर: प्रोजेक्ट (व्यवसाय) स्थापित होने और उसकी शुरुआत होने के बाद आपको लोन चुकाने के लिए 84 किस्तों (7 साल) का समय दिया जाता है। इस अवधि में बहुत ही मामूली राशि की EMI बनती है ताकि आपके व्यापार पर आर्थिक दबाव न पड़े।

Q4. क्या मुझे आवेदन करते समय अपने फर्म (Firm) का नाम रजिस्टर कराना होगा?

उत्तर: हाँ, आपको एक फर्म का नाम सोचना होगा और उसी नाम से प्रोपराइटरशिप या पार्टनरशिप के तहत अपना करंट अकाउंट (Current Account) खुलवाना होगा। फर्म का नाम होना आपके बिजनेस को एक पेशेवर पहचान देता है।

Q5. क्या पहले से चल रहे बिजनेस के लिए यह लोन मिल सकता है?

उत्तर: नहीं, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना मुख्य रूप से नए उद्यमियों (New Startups / Businesses) के लिए है। यह लोन नया उद्योग या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने के लिए दिया जाता है, न कि पहले से स्थापित बिजनेस के विस्तार के लिए।

अस्वीकरण (Disclaimer): यह लेख बिहार के युवाओं को स्वरोजगार योजनाओं के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से लिखा गया है। योजना के नियमों और अंतिम तिथियों में बिहार सरकार द्वारा बदलाव किए जा सकते हैं, इसलिए आवेदन करने से पहले कृपया उद्योग विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (udyami.bihar.gov.in) पर जाकर लेटेस्ट दिशा-निर्देश जरूर पढ़ें।