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बच्चा गोद लेना 2026: भारत में कानूनी रूप से बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया, नियम, पात्रता और आवश्यक दस्तावेज (CARA / JJ Act)

बच्चा गोद लेना 2026: भारत में कानूनी रूप से बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया, नियम, पात्रता और आवश्यक दस्तावेज (CARA / JJ Act)

भारत में बच्चा गोद लेना (Adoption) केवल एक भावनात्मक निर्णय नहीं है, बल्कि यह एक सख्त कानूनी प्रक्रिया है जिसे बहुत ही सावधानी और पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाता है। देश में अनाथ, परित्यक्त (छोड़े गए) और आत्मसमर्पित बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उनके उज्जवल भविष्य के लिए भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (Central Adoption Resource Authority – CARA) का गठन किया है।

भारत में बच्चा गोद लेने की पूरी प्रक्रिया किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 (JJ Act) के तहत विनियमित होती है। कोई भी भारतीय नागरिक, अनिवासी भारतीय (NRI) या विदेशी दंपत्ति/एकल अभिभावक cara.nic.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। चेतावनी: किसी भी परिचित, प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम या गैर-पंजीकृत NGO के माध्यम से सीधे बच्चा गोद लेना पूर्णतः गैरकानूनी (Illegal) है और इसके लिए सजा का प्रावधान है। आइए, बच्चा गोद लेने की इस पवित्र और कानूनी प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं।

महत्वपूर्ण तिथियाँ और आवेदन शुल्क (Dates & Fees)

CARA पोर्टल के माध्यम से गोद लेने की प्रक्रिया वर्ष भर खुली रहती है। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का कोई शुल्क नहीं है, लेकिन होम स्टडी और कोर्ट फीस आदि के लिए नियम निर्धारित हैं:

महत्वपूर्ण जानकारी शुल्क संरचना (Fee Structure)
  • ऑनलाइन पंजीकरण: हमेशा खुला है (Always Open)
  • CARA पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन: उपलब्ध है
  • CWC से अनुमोदन: अनिवार्य (Mandatory)
  • CARA पोर्टल रजिस्ट्रेशन: ₹0/- (निःशुल्क)
  • Home Study Report (HSR): SAA एजेंसी द्वारा निर्धारित
  • न्यायालय शुल्क (Court Fee): लागू (न्यायालय प्रक्रिया के अनुसार)

गोद लेने वाले माता-पिता की आयु सीमा (Age Limit Rules 2026)

बच्चे के भविष्य और सुरक्षा को देखते हुए CARA ने भावी माता-पिता (Prospective Adoptive Parents – PAPs) के लिए आयु की स्पष्ट सीमाएं तय की हैं। इसके तहत बच्चे की उम्र के अनुसार माता-पिता की संयुक्त आयु (Combined Age) की गणना की जाती है:

श्रेणी (Category) आयु सीमा (Age Criteria)
विवाहित दंपत्ति
(Combined Age)
  • 4 वर्ष तक के बच्चे हेतु: पति-पत्नी की संयुक्त आयु अधिकतम 90 वर्ष होनी चाहिए।
  • 4 से 8 वर्ष के बच्चे हेतु: पति-पत्नी की संयुक्त आयु अधिकतम 100 वर्ष होनी चाहिए।
  • 8 से 18 वर्ष के बच्चे हेतु: पति-पत्नी की संयुक्त आयु अधिकतम 110 वर्ष होनी चाहिए।
एकल माता / पिता
(Single Parent)
  • एकल माता-पिता की अधिकतम आयु: 55 वर्ष
  • अकेला पुरुष (Single Male): केवल लड़का ही गोद ले सकता है। (अविवाहित/तलाकशुदा पुरुष लड़की गोद नहीं ले सकता)।
  • अकेली महिला (Single Female): लड़का या लड़की — दोनों में से किसी को भी गोद ले सकती है।
आयु अंतर (Age Difference)
  • दत्तक माता-पिता (दंपत्ति या एकल) और बच्चे की उम्र के बीच न्यूनतम 25 वर्ष का अंतर होना अनिवार्य है।

पात्रता की शर्तें (Eligibility Criteria for Adoption)

आयु सीमा के अलावा भी भावी माता-पिता को कुछ महत्वपूर्ण शर्तों को पूरा करना होता है:

  • वैवाहिक स्थिति: यदि विवाहित दंपत्ति आवेदन कर रहे हैं, तो उनकी शादी को कम से कम 2 वर्ष पूरे होने चाहिए और बच्चा गोद लेने के लिए पति-पत्नी दोनों की सहमति (Consent) अनिवार्य है।
  • शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य: भावी माता-पिता शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्थिर होने चाहिए। उन्हें किसी भी गंभीर या जानलेवा बीमारी से मुक्त होना चाहिए, ताकि वे बच्चे की सही परवरिश कर सकें।
  • आर्थिक स्थिति: बच्चे की शिक्षा और भरण-पोषण के लिए माता-पिता का वित्तीय रूप से सक्षम होना अनिवार्य है।
  • मौजूदा बच्चे की शर्त: यदि किसी दंपत्ति के पहले से 3 या अधिक जीवित बच्चे हैं, तो उन्हें गोद लेने की अनुमति नहीं है (केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मामले में छूट मिल सकती है)।
  • धर्म और जाति: भारत में बच्चा गोद लेने के लिए धर्म, जाति या भाषा कोई बाधा नहीं है। कोई भी योग्य नागरिक आवेदन कर सकता है।

आवश्यक दस्तावेजों की सूची (Required Documents)

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन कॉपी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी:

दस्तावेज का प्रकार विवरण (Details)
पहचान एवं पता प्रमाण
(ID & Address Proof)
  • आधार कार्ड (Aadhaar Card) / पासपोर्ट / वोटर आईडी
  • दंपत्ति (या एकल) की नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो (कपल फोटो)
  • निवास का प्रमाण पत्र (बिजली/पानी का बिल)
विवाह / परिवार प्रमाण
(Marriage Proof)
  • विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Certificate – दंपत्ति के लिए)
  • परिवार का रजिस्टर या राशन कार्ड
  • यदि पूर्व में तलाक हुआ है तो तलाक का कानूनी दस्तावेज (Divorce Decree)
आर्थिक एवं चिकित्सा प्रमाण
(Financial & Medical)
  • आयकर रिटर्न (ITR) या तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र
  • बैंक खाते का स्टेटमेंट (पिछले 6 महीने का)
  • रजिस्टर्ड डॉक्टर द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र (Medical Fitness Certificate)

बच्चा गोद लेने की ऑनलाइन प्रक्रिया (Step-by-Step Guide)

पूरी प्रक्रिया में आमतौर पर कुछ महीनों से लेकर कुछ वर्षों तक का समय लग सकता है। यह निम्नलिखित चरणों में पूरी होती है:

  1. CARA पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन: सबसे पहले CARA की आधिकारिक वेबसाइट cara.nic.in पर जाएँ और ‘Prospective Adoptive Parents (PAP) Registration’ विकल्प पर क्लिक करके अपना ऑनलाइन अकाउंट बनाएँ और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें।
  2. दस्तावेज अपलोड करें: फॉर्म भरने के बाद अपने सभी जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी पोर्टल पर अपलोड करें।
  3. Home Study Report (HSR): रजिस्ट्रेशन के बाद, CARA द्वारा आपके नजदीकी विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी (Specialised Adoption Agency – SAA) की एक सामाजिक कार्यकर्ता आपके घर का दौरा करेगी। वह आपके घर के माहौल, आर्थिक स्थिति और बच्चे को पालने की क्षमता का मूल्यांकन करके ‘होम स्टडी रिपोर्ट’ तैयार करेगी और पोर्टल पर अपलोड करेगी।
  4. बच्चे का चयन (Matching): HSR मंजूर होने के बाद, आप पोर्टल पर उपलब्ध बच्चों की प्रोफाइल देख सकते हैं। आप अपनी पसंद के अनुसार लिंग (लड़का/लड़की), आयु और राज्य का चयन कर सकते हैं।
  5. पूर्व-दत्तक पालन-पोषण (Pre-Adoption Foster Care): बच्चा पसंद करने और मैचिंग होने के बाद, आपको 2 सप्ताह के भीतर बाल देखभाल संस्थान (Child Care Institution – CCI) का दौरा करना होगा और बच्चे को प्री-अडॉप्शन फोस्टर केयर के तहत अपने पास रखना शुरू करना होगा।
  6. न्यायालय आदेश (Court Order): इसके बाद एजेंसी आपकी ओर से स्थानीय अदालत में याचिका (Petition) दायर करेगी। सभी दस्तावेज सही पाए जाने पर न्यायालय में सुनवाई होगी और जज द्वारा दत्तक ग्रहण आदेश (Adoption Order) जारी किया जाएगा। इसके बाद बच्चा कानूनी रूप से आपका हो जाएगा।
  7. अनुवर्ती (Follow-Up): गोद लेने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी 2 वर्षों तक SAA की सामाजिक कार्यकर्ता समय-समय पर (हर 6 महीने में) बच्चे की स्थिति और स्वास्थ्य की जाँच करेगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बच्चा सुरक्षित और खुश है।

महत्वपूर्ण डायरेक्ट लिंक्स (Important Direct Links)

सर्विस का नाम (Service Name) डायरेक्ट लिंक (Click Here)
CARA पोर्टल — नया पंजीकरण (PAP Registration) यहाँ क्लिक करें
Mission Vatsalya — दत्तक ग्रहण (JJ Act 2015 Details) यहाँ क्लिक करें
नजदीकी SAA (एजेंसी) खोजें (Find Adoption Agency) यहाँ क्लिक करें
बाल हेल्पलाइन (Childline) — टोल फ्री (आपातकाल हेतु) 📞 1098 (निःशुल्क)
आधिकारिक वेबसाइट (CARA Official Portal) यहाँ क्लिक करें

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q1. क्या कोई अकेला पुरुष (Single Male) लड़की गोद ले सकता है?

उत्तर: नहीं। किशोर न्याय अधिनियम (JJ Act) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, एक अकेला (अविवाहित, तलाकशुदा या विधुर) पुरुष कानूनी तौर पर किसी लड़की (Girl Child) को गोद नहीं ले सकता है। वह केवल लड़के को गोद ले सकता है। जबकि अकेली महिला (Single Female) लड़का या लड़की दोनों में से किसी को भी गोद ले सकती है।

Q2. क्या अस्पताल से सीधा बच्चा गोद लेना कानूनी है?

उत्तर: बिल्कुल नहीं! भारत में किसी भी रिश्तेदार, निजी अस्पताल, मेटरनिटी होम, या गैर-पंजीकृत संस्था से सीधे पैसे का लेन-देन करके या बिना कोर्ट आर्डर के बच्चा गोद लेना एक गंभीर अपराध (Human Trafficking) है और इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। हमेशा CARA के माध्यम से ही आवेदन करें।

Q3. बच्चा गोद लेने की पूरी प्रक्रिया में कितना समय लगता है?

उत्तर: यह समय बच्चे की उपलब्धता, आपकी प्राथमिकताओं (जैसे- उम्र, राज्य) और अदालती प्रक्रिया पर निर्भर करता है। आमतौर पर, रजिस्ट्रेशन से लेकर बच्चा घर आने तक 1 से 3 साल का समय लग सकता है।

Q4. क्या NRI (प्रवासी भारतीय) भी भारत से बच्चा गोद ले सकते हैं?

उत्तर: जी हाँ। प्रवासी भारतीय (NRI), ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) और यहां तक कि विदेशी नागरिक (Foreigners) भी CARA के माध्यम से भारत से बच्चा गोद ले सकते हैं। उनके लिए अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण (Inter-country Adoption) के विशेष नियम लागू होते हैं।

अस्वीकरण (Disclaimer): यह लेख नागरिकों को बच्चा गोद लेने की कानूनी और पारदर्शी प्रक्रिया के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से लिखा गया है। दत्तक ग्रहण से संबंधित किसी भी आवेदन, नियम या अपडेट के लिए हमेशा CARA की आधिकारिक वेबसाइट (cara.nic.in) पर ही भरोसा करें।