खेत तारबंदी योजना 2026: आवारा पशुओं से फसल बचाने के लिए पाएं ₹40,000 की सब्सिडी, ऑनलाइन आवेदन करें
किसानों की दिन-रात की मेहनत और फसलों को आवारा पशुओं (जैसे नीलगाय, जंगली सूअर और गाय-भैंस) से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा ‘खेत तारबंदी योजना’ (Khet Tarbandi Yojana) चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत किसान अपने खेत के चारो ओर कांटेदार तार की बाड़ (Chain Link Fencing) लगा सकते हैं। तारबंदी पर आने वाले कुल खर्च का 50% से 60% (अधिकतम ₹40,000 तक) की सब्सिडी सरकार द्वारा सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों के कृषि विभाग ने किसानों की आय बढ़ाने और फसल सुरक्षा के लिए अपने-अपने ऑनलाइन पोर्टल पर इस योजना के आवेदन शुरू कर दिए हैं। आइए जानते हैं कि इस योजना का लाभ कैसे उठाएं और ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें।
तारबंदी योजना के लिए पात्रता (Eligibility Criteria)
- आवेदक किसान अपने संबंधित राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- किसान के नाम पर कम से कम 1.5 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए (न्यूनतम भूमि का नियम राज्यों के अनुसार थोड़ा अलग हो सकता है)।
- यदि किसी अकेले किसान के पास कम जमीन है, तो 2 या अधिक किसान मिलकर एक ‘समूह (Group)’ बनाकर भी आवेदन कर सकते हैं।
- किसान का बैंक खाता आधार से लिंक (DBT Enabled) होना अनिवार्य है।
- आवेदक ने पहले किसी अन्य योजना के तहत खेत की बाउंड्री या तारबंदी का लाभ न लिया हो।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
- किसान का आधार कार्ड (Aadhar Card)
- जमीन की जमाबंदी / खतौनी (Land Records) की नई कॉपी
- खेत का नक्शा (Trace Map)
- बैंक खाते की पासबुक की फोटोकॉपी
- राशन कार्ड या परिवार पहचान पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो और चालू मोबाइल नंबर
खेत तारबंदी सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Guide)
योजना का लाभ लेने के लिए किसान खुद या नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:
- स्टेप 1: सबसे पहले नीचे दिए गए ‘Important Links’ सेक्शन में जाकर अपने राज्य के कृषि विभाग पोर्टल के लिंक पर क्लिक करें।
- स्टेप 2: वेबसाइट के होमपेज पर ‘किसान पंजीकरण’ (Farmer Registration) करें या यदि पहले से पंजीकृत हैं तो आधार नंबर डालकर लॉगिन करें।
- स्टेप 3: डैशबोर्ड में ‘कृषि यंत्र/सब्सिडी योजनाएं’ या ‘तारबंदी योजना’ के विकल्प का चयन करें।
- स्टेप 4: आवेदन फॉर्म में मांगी गई अपनी व्यक्तिगत जानकारी, खेत का खसरा नंबर और रकबा (Area) ध्यानपूर्वक भरें।
- स्टेप 5: जमीन की खतौनी और बैंक पासबुक जैसे सभी जरूरी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
- स्टेप 6: फॉर्म सबमिट (Submit) करें और आवेदन की रसीद का प्रिंट निकाल लें।
- स्टेप 7: कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा आपके खेत का भौतिक सत्यापन (Physical Verification) किया जाएगा। तारबंदी का काम पूरा होने और पक्का बिल अपलोड करने के बाद सब्सिडी का पैसा आपके खाते में आ जाएगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
सवाल: तारबंदी योजना में कितनी सब्सिडी मिलती है?
जवाब: योजना के तहत तारबंदी के कुल खर्चे का 50 प्रतिशत या अधिकतम 40,000 रुपये (जो भी कम हो) की सब्सिडी दी जाती है। छोटे और सीमांत किसानों को कुछ राज्यों में 60% तक की छूट मिलती है।
सवाल: तारबंदी का काम कौन करेगा, सरकार या किसान?
जवाब: तारबंदी का काम किसान को खुद अपने पैसों से (या विभाग द्वारा तय की गई अधिकृत एजेंसी से) करवाना होता है। काम पूरा होने के बाद विभाग बिल चेक करके सब्सिडी का पैसा देता है।
सवाल: क्या एक किसान दोबारा इस योजना का लाभ ले सकता है?
जवाब: नहीं, एक किसान या एक खसरा नंबर पर जीवन में केवल एक ही बार तारबंदी सब्सिडी का लाभ लिया जा सकता है।
राज्यवार महत्वपूर्ण डायरेक्ट लिंक्स (State-Wise Important Links)
| राज्य का नाम (State Name) | ऑनलाइन आवेदन पोर्टल (Direct Link) |
|---|---|
| राजस्थान (Rajasthan) | RajKisan Portal (Click Here) |
| उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) | AgriDarshan UP (Click Here) |
| मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) | e-Krishi Yantra MP (Click Here) |
| गुजरात (Gujarat) | i-Khedut Portal (Click Here) |
| फोटो रिसाइज़, PDF कंप्रेस व अन्य टूल्स | Premium Online Tools |

