PMFME योजना 2026: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए 10 लाख तक की सब्सिडी, आवेदन शुरू
खाद्य उद्योग (Food Processing) से जुड़े छोटे कारोबारियों, स्वयं सहायता समूहों (SHG) और किसानों के लिए पीएम एफएमई (PMFME) योजना एक बड़ी सौगात है। इस योजना के तहत मसाला चक्की, आटा चक्की, अचार, पापड़, बेकरी या जूस उद्योग जैसे कामों के लिए मशीनें खरीदने और व्यापार बढ़ाने हेतु 10 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है। ‘एक जिला एक उत्पाद’ (ODOP) के तहत आने वाले उद्योगों को प्राथमिकता दी जाती है।
योजना के मुख्य लाभ
| लाभ का विवरण | अनुदान/सहायता राशि |
|---|---|
| क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी (Grant) | कुल लागत का 35% (अधिकतम ₹10 लाख) |
| वर्किंग कैपिटल (Seed Capital) | ₹40,000 प्रति सदस्य (SHG हेतु) |
कौन आवेदन कर सकता है?
- व्यक्तिगत उद्यमी, किसान उत्पादक संगठन (FPO), और स्वयं सहायता समूह (SHG)।
- मौजूदा छोटे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जिनका विस्तार करना हो।
- नए स्टार्टअप जो खाद्य क्षेत्र में काम करना चाहते हैं।
- आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और शैक्षिक योग्यता कम से कम 8वीं पास हो।
महत्वपूर्ण डायरेक्ट लिंक्स
| सर्विस का नाम | डायरेक्ट लिंक |
|---|---|
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