Haryana Tractor Subsidy Yojana 2026: नया ट्रैक्टर खरीदने पर किसानों को 3 लाख रुपये तक की सब्सिडी, ऑनलाइन आवेदन शुरू
हरियाणा सरकार राज्य के किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को आधुनिक बनाने के लिए ‘ट्रैक्टर सब्सिडी योजना’ (Tractor Subsidy Scheme) चला रही है। इस योजना के तहत नया ट्रैक्टर और कृषि यंत्र खरीदने पर किसानों को बंपर छूट दी जा रही है।
इस योजना के अंतर्गत कृषि उपकरण और ट्रैक्टर की खरीद पर सरकार द्वारा 50% या अधिकतम 3 लाख रुपये तक की सब्सिडी सीधे किसान के बैंक खाते में (DBT) दी जाती है। जो किसान नया ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं, वे कृषि विभाग (Agri Haryana) के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
योजना के लाभ और आवश्यक पात्रता (Eligibility)
| आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी और एक पंजीकृत किसान होना चाहिए। |
| किसान का ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ (Meri Fasal Mera Byora) पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। |
| परिवार पहचान पत्र (Family ID), आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जमीन के कागजात होना जरूरी है। |
| पिछले 7 सालों में किसान ने किसी भी अन्य सरकारी योजना के तहत ट्रैक्टर पर सब्सिडी न ली हो। |
आवेदन और स्टेटस के सभी महत्वपूर्ण लिंक्स
| महत्वपूर्ण सेवाएँ (Service Name) | डायरेक्ट लिंक (Click Here) |
|---|---|
| किसान लॉग इन / ऑनलाइन आवेदन करें (Farmer Login) | यहाँ क्लिक करें |
| आवेदन / पेमेंट का स्टेटस चेक करें (Payment Status) | यहाँ क्लिक करें |
| किसान का रिकॉर्ड खोजें (Farmer Search) | यहाँ क्लिक करें |
| कृषि विभाग हरियाणा (Official Website) | यहाँ क्लिक करें |