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यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) 2026: पति/मुखिया की मृत्यु पर महिलाओं को मिलेंगे 30,000 रुपये, यहाँ से करें आवेदन

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उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीब और असहाय परिवारों को आर्थिक मदद देने के लिए ‘राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना’ (NFBS) चलाई जा रही है। इस योजना के तहत परिवार के मुख्य कमाने वाले व्यक्ति (पति/मुखिया) की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर उनकी पत्नी (विधवा महिला) या आश्रितों को सरकार द्वारा 30,000 रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में (DBT के माध्यम से) दी जाती है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य उस परिवार को सहारा देना है जिसके ऊपर अचानक आर्थिक संकट आ गया हो। इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है, जिसके लिए सरकार ने समाज कल्याण विभाग का आधिकारिक NFBS पोर्टल जारी किया है।

योजना के लाभ और आवश्यक पात्रता (Eligibility)

मृतक (मुखिया) की आयु मृत्यु के समय 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
आवेदक का परिवार गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए (शहरी क्षेत्र की वार्षिक आय ₹56,460 और ग्रामीण क्षेत्र की ₹46,080 से अधिक नहीं होनी चाहिए)।
मृत्यु की तिथि से 1 वर्ष के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है।
महत्वपूर्ण दस्तावेज: मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवेदक का आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक।

आवेदन और स्टेटस के सभी महत्वपूर्ण लिंक्स

महत्वपूर्ण सेवाएँ (Service Name) डायरेक्ट लिंक (Click Here)
नया पंजीकरण / ऑनलाइन आवेदन करें (New Registration) यहाँ क्लिक करें
आवेदन फॉर्म पूरा करें / फाइनल सबमिट (Final Submit) यहाँ क्लिक करें
आवेदन की स्थिति / स्टेटस चेक करें (Check Status) यहाँ क्लिक करें
आवेदन पत्र पुनः प्रिंट करें (Print Final Form) यहाँ क्लिक करें
जनपद वार लाभार्थियों की सूची देखें (Beneficiary List) यहाँ क्लिक करें
योजना का शासनादेश / नियम पढ़ें (Guidelines PDF) यहाँ क्लिक करें
टेलीग्राम/व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें (Fast Updates) यहाँ क्लिक करें
NFBS आधिकारिक वेबसाइट (Official Website) यहाँ क्लिक करें
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