बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख का लोन, 5 लाख की सब्सिडी, यहाँ से करें आवेदन
बिहार सरकार ने राज्य में बेरोजगारी को खत्म करने और युवाओं को स्वरोजगार (Business) से जोड़ने के लिए ‘मुख्यमंत्री उद्यमी योजना’ (MMUY) की शुरुआत की है। इस योजना के तहत उद्योग या व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार 10 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध कराती है।
इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आपको 50% यानी 5 लाख रुपये की सब्सिडी (माफ़) मिलती है। बचे हुए 5 लाख रुपये आपको बहुत ही मामूली ब्याज (महिलाओं के लिए बिना ब्याज) पर 84 आसान किस्तों में चुकाने होते हैं।
योजना के लाभ और आवश्यक पात्रता (Eligibility)
| आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए और उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। |
| शैक्षणिक योग्यता: 12वीं (इंटरमीडिएट), ITI, पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा पास होना अनिवार्य है। |
| चालू खाता (Current Account), पैन कार्ड, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र जरूरी है। |
| कुल 10 लाख रुपये में से 5 लाख रुपये अनुदान (Subsidy) के रूप में दिए जाएंगे, जिन्हें वापस नहीं करना है। |
आवेदन और पोर्टल से जुड़े सभी 8 महत्वपूर्ण लिंक्स
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|---|---|
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