प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) 2026: फसल नुकसान पर पाएं मुआवजा, ऑनलाइन आवेदन
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Last Updated: 07 Apr 2026 | 03:11 PM
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किसानों को प्राकृतिक आपदाओं (जैसे ओलावृष्टि, सूखा, बाढ़, कीट हमला आदि) से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) सबसे कारगर है। इस योजना के तहत किसानों को बहुत कम प्रीमियम पर अपनी फसलों का बीमा कराने की सुविधा मिलती है। 2026 सीजन के लिए पंजीकरण शुरू हो गए हैं। इच्छुक किसान अपनी फसलों का बीमा ऑनलाइन या सीएससी (CSC) के माध्यम से करा सकते हैं।
प्रीमियम दरें और विवरण
| फसल का प्रकार (Crop Type) |
किसान द्वारा देय प्रीमियम राशि |
| खरीफ फसलें (Kharif Crops) |
बीमित राशि का 2.0% |
| रबी फसलें (Rabi Crops) |
बीमित राशि का 1.5% |
| वाणिज्यिक/बागवानी फसलें |
बीमित राशि का 5.0% |
योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- किसान का आधार कार्ड।
- बैंक पासबुक (पैसा सीधे बैंक खाते में आने के लिए)।
- जमीन के दस्तावेज (खसरा खतौनी / जमाबंदी / गिरदावरी)।
- फसल बुवाई का प्रमाण पत्र या स्व-घोषणा पत्र।
मुआवजा (Claim) पाने की प्रक्रिया
- फसल नुकसान होने के 72 घंटों के भीतर बीमा कंपनी या कृषि विभाग को सूचना देना अनिवार्य है।
- आप ‘Crop Insurance App’ के माध्यम से भी नुकसान की जानकारी भेज सकते हैं।
- सर्वेक्षण के बाद नुकसान का आकलन किया जाता है और पैसा सीधे किसान के डीबीटी (DBT) बैंक खाते में भेज दिया जाता है।
महत्वपूर्ण डायरेक्ट लिंक्स
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